BREAKING | NEET-UG 24 : सुप्रीम कोर्ट ने NTA को सभी अभ्यर्थियों के परिणाम केंद्रवार प्रकाशित करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 जुलाई) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET-UG 2024 में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। इसके लिए NTA को शनिवार दोपहर तक का समय दिया गया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कथित पेपर लीक और कदाचार के कारण NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
सोमवार तक आगे की सुनवाई स्थगित करते हुए न्यायालय ने NTA को परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि वे केंद्रवार अंकन पैटर्न का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि NTA ने सभी उम्मीदवारों के परिणाम प्रकाशित नहीं किए हैं।
मुख्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि उम्मीदवार "असहाय" स्थिति में हैं, क्योंकि न तो CBI की स्टेटस रिपोर्ट उनके साथ साझा की गई है और न ही पूरे परिणाम प्रकाशित किए गए हैं।
इस दलील को ध्यान में रखते हुए पीठ ने आदेश दिया:
"याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह उचित होगा कि NEET-UG 24 परीक्षा के परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं, जिससे उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त केंद्रवार अंकों पर कुछ पारदर्शिता लाई जा सके। हम NTA को निर्देश देते हैं कि वह NEET-UG 24 परीक्षा में स्टूडेंट द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करे। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। परिणाम प्रत्येक केंद्र और शहर के संबंध में अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।"
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने के निर्देश का कड़ा विरोध किया। हालांकि, सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि पटना और हजारीबाग के केंद्रों में पेपर लीक होने की बात स्वीकार की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लीक उन्हीं केंद्रों तक सीमित है या अन्य शहरों और केंद्रों तक फैल गई है, परिणामों के संपूर्ण डेटा का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।
जब एसजी ने स्टूडेंट की निजता के उल्लंघन के बारे में चिंता जताई तो कोर्ट ने सुझाव दिया कि पहचान छिपाने के लिए डमी रोल नंबर आवंटित किए जा सकते हैं।
हालांकि, पीठ ने शुरू में NTA को शुक्रवार शाम 5 बजे तक परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया, लेकिन प्राधिकरण के सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक ने अधिक समय का अनुरोध किया, क्योंकि 23 लाख से अधिक स्टूडेंट के परिणामों पर विचार किया जाना है।
तदनुसार, पीठ ने समय को शनिवार तक बढ़ा दिया।
केस टाइटल: वंशिका यादव बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 335/2024 और संबंधित मामले