आईपीसी की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होने पर चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-07-10 08:44 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने (08 जुलाई को) आरोपी/वर्तमान अपीलकर्ता की सजा बरकरार रखते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो एक चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसे 'शराब विरोधी आंदोलन' के सदस्य की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित और अन्य सदस्यों ने लोगों को शराब पीना छोड़ने के लिए राजी किया। हालांकि, कुछ विवाद के कारण और इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपीलकर्ता और अन्य सह-आरोपी घटनास्थल पर पहुंचे जहां पीड़ित भी मौजूद था। इसके बाद उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और खंजर से उस पर वार कर दिया।

अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी ठहराया। हाईकोर्ट द्वारा इसे बरकरार रखे जाने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता ने अन्य बातों के अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। हालांकि, न्यायालय ने ऐसी विसंगतियों को ध्यान में रखने से इनकार कर दिया। इसने तर्क दिया कि हमले के दौरान, लगभग 15 लोग थे जो गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे। इसके आधार पर न्यायालय ने स्वीकार किया कि गवाहों से घटनाओं की सटीक याद रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने माना कि गवाही में मामूली विसंगतियों से इसकी विश्वसनीयता कम नहीं होगी। मकसद पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों का उद्देश्य "पीड़ित की आवाज को दबाना" था।

फैसले में उद्धृत किया गया,

"वर्तमान मामले में इस बात के सबूत हैं कि अपीलकर्ता गैरकानूनी सभा का हिस्सा था, जो घटनास्थल पर एकत्र हुई। पीड़ित के मन में शराब के फलते-फूलते व्यापार को बंद करने का विचार था। इसलिए अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के पास पीड़ित की आवाज दबाने का निश्चित मकसद था।

साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि गवाहों की विश्वसनीयता पर उसका विश्वास अटल है। अपनी टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, गवाहों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं है। इसलिए यह कानून नहीं है कि जब तक कम से कम दो गवाहों की मौखिक गवाही एक-दूसरे से मेल नहीं खाती, तब तक दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती।

इससे संकेत लेते हुए न्यायालय ने आगे कहा कि एक अकेले गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य भी दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

“हम बिना किसी संदेह के मानते हैं कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम रहा है कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति है, जिसने आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमले के दौरान पीड़ित पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।”

न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पीड़ित को लगी आठ चोटों में से केवल एक ही गंभीर थी और बाकी सामान्य थीं। इसके लिए न्यायालय ने स्टालिन बनाम राज्य, (2020) 9 एससीसी 524 के उदाहरण पर भरोसा किया। इसमें यह माना गया कि एक वार से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है, यदि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 300 (हत्या) की अन्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं।

इन सभी निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि न केवल इरादा बल्कि मौत का कारण बनने वाली घातक चोट भी साबित हुई।

न्यायालय ने जमानत का आदेश रद्द करने और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए तीन सप्ताह का समय देने से पहले कहा,

"आईपीसी की धारा 300 की किसी एक शर्त को पूरा करना अपीलकर्ता को धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए एक नहीं बल्कि दो शर्तें स्पष्ट रूप से मौजूद हैं।"

केस टाइटल: जॉय देवराज बनाम केरल राज्य, आपराधिक अपील नंबर 32/2013

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