BCI ने केरल के सभी लॉ कॉलेजों में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग के लिए दो अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी, हाईकोर्ट को दी गई जानकारी
केरल हाईकोर्ट को गुरुवार (6 नवंबर) को यह जानकारी दी गई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए दो अतिरिक्त सीटें (supernumerary seats) जोड़ने की अंतरिम स्वीकृति (interim approval) दे दी है।
जस्टिस वी.जी. अरुण एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें सरकारी लॉ कॉलेजों में पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम (Integrated Five-Year LL.B Course) में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की गई थी।
अदालत ने कहा,“यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस न्यायालय के 24.10.2025 के आदेश के पालन में, BCI ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत प्रत्येक लॉ कॉलेज में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए तीन वर्षीय एलएलबी और पांच वर्षीय एलएलबी दोनों पाठ्यक्रमों में दो अतिरिक्त सीटें 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए स्वीकृत की गई हैं।”
सरकार की ओर से एडवोकेट ने बताया कि अगला कदम राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करना है, ताकि इन सीटों को आधिकारिक रूप से जोड़ा जा सके। हालांकि, याचिकाकर्ता ने केवल सरकारी लॉ कॉलेज, कोझिकोड (Kozhikode) में प्रवेश की मांग की थी, इसलिए अन्य विश्वविद्यालयों को अभी पक्षकार नहीं बनाया गया था।
इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता सभी विश्वविद्यालयों को पक्षकार (implead) बनाए और कहा —
“क्यों न मैं इस मामले को कल सूचीबद्ध करूं? सभी विश्वविद्यालयों के स्थायी वकीलों को प्रतियां दें। मैं एक सामान्य आदेश पारित कर सकता हूं ताकि यह अन्य छात्रों के लिए भी उपयोगी हो।”
मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार (7 नवंबर) को होगी।