'कंतारा' मूवी मिमिक्री मामले में एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ी

Update: 2026-03-02 14:53 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (2 मार्च) को अपने अंतरिम ऑर्डर की मियाद बढ़ाई, जिसमें 'कंतारा: चैप्टर 1' मूवी के एक कैरेक्टर की नकल करने की वजह से कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बुक किए गए एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया।

बता दें, एक्टर ने पिछले साल गोवा सरकार द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए 56वें ​​IFFI फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया के दौरान मूवी के एक कैरेक्टर की नकल की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने मूवी में एक्टर ऋषभ शेट्टी के रोल की नकल की थी और भगवान को 'फीमेल घोस्ट' कहा था।

इससे पहले हाईकोर्ट ने एक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगाते हुए बोलकर कहा था कि एक्टर एक सेलिब्रिटी होने के नाते किसी कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते और उन्हें पब्लिक में आते समय अपने शब्दों और कामों में सावधानी बरतनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान एक्टर की तरफ से पेश सीनियर वकील साजन पूवैया ने जस्टिस एम नागप्रसन्ना के सामने कहा कि राज्य ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि असल में शिकायत करने वाले ने याचिका पर अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं। पूवैया ने कहा कि अगर राज्य अपना जवाब दाखिल करता है तो याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने का मौका दिया जा सकता है।

इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

"एडिशनल SPP ने कहा कि अगले दो दिनों में आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। मामले को सोमवार (9 मार्च) को लिस्ट करें। 24-2-2026 का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा।"

सिंह की याचिका में एक वकील की शिकायत पर BNS 2023 की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा वगैरह के आधार पर अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाना और सद्भाव बनाए रखने के लिए नुकसानदायक काम करना), 299 (जानबूझकर और गलत इरादे से किए गए काम, जिसका मकसद किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो), 302 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द वगैरह कहना) के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी गई।

याचिका में आगे एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा BNSS 2023 की धारा 175(3) के तहत 23 जनवरी को दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें एक्टर के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच का निर्देश दिया गया।

मामले की अगली सुनवाई 9 को होगी।

Case title: Ranveer Singh v/s State of Karnataka & Anr

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