'पुलिस को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आरोपी पुलिस की इच्छानुसार जवाब देगा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां को अग्रिम जमानत दी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी। उन पर महिला के अपहरण का आरोप है।
जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश सुनाते हुए टिप्पणी की,
"मैंने महिला को अनावश्यक या टालने योग्य हिरासत से बचाने में कदम आगे बढ़ाया है। हमारे सामाजिक ढांचे में वे परिवार का केंद्र हैं।"
पीठ ने कहा कि हालांकि राज्य ने उनकी ओर से असहयोग का आरोप लगाया है, लेकिन भवानी रेवन्ना ने उनसे पूछे गए सभी 85 सवालों के जवाब दिए हैं।
पीठ ने कहा,
"पुलिस को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आरोपी पुलिस की इच्छानुसार जवाब देगा। यह कानून नहीं है।"
हालांकि, इसने निर्धारित किया कि भवानी रेवन्ना जांच के उद्देश्य को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में मैसूर और हसन जिलों में प्रवेश नहीं करेंगी।
न्यायालय ने "मीडिया ट्रायल" के खिलाफ भी चेतावनी देते हुए कहा,
"जब हम आम आदमी अखबार पढ़ते हैं तो वे इस पर विश्वास कर लेते हैं। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया को महिला के मामले में सतर्क रहना चाहिए, उन्हें पारिवारिक जीवन में खलल नहीं डालना चाहिए।"
न्यायालय ने 14 जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और अंतिम निर्णय तक अंतरिम संरक्षण जारी रखा। विशेष लोक अभियोजक रविवर्मा कुमार ने इस आधार पर अंतरिम जमानत आदेश रद्द करने की मांग की कि भवानी रेवन्ना जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और उनसे पूछे गए सवालों के गलत जवाब दे रही हैं।
उन्होंने कहा,
"उनके असहयोग के कारण हम कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने अपना मोबाइल फोन नहीं सौंपा है, जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।"
कुमार ने यह भी तर्क दिया कि भवानी रेवन्ना के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के मद्देनजर अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय नहीं है, जिसे वापस नहीं लिया गया।
उन्होंने कहा,
"30 मई को हमने धारा 41ए सीआरपीसी के तहत उन्हें नोटिस दिया कि उन्होंने जो दिया है, उस पर ध्यान दें और हमने तीन दिनों तक इंतजार किया। इसलिए उस अवधि के दौरान कोई पूछताछ नहीं की जा सकी, तभी हमने एलडी मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और एनबीडब्ल्यू प्राप्त किया। एनबीडब्ल्यू को चुनौती नहीं दी गई और उन्होंने वापस लेने के लिए आवेदन नहीं किया। जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो एबीए के लिए याचिका विचारणीय नहीं है।"
अभियोजन पक्ष के अनुसार, भवानी रेवन्ना "सरगना" है, जिसने अपने बेटे प्रज्वल को बचाने के लिए अपहरण की साजिश रची, जिस पर महिला पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है।
कुमार ने कहा,
"जब 100 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो मां के आचरण को देखिए। उसे उसे रोकना चाहिए था। याचिकाकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री की बहू है। दशकों तक विधानसभा के सदस्य की पत्नी और बेटे की मां, जो संसद सदस्य बन गया। यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर अदालत को ध्यान देना चाहिए। कृपया आरोपी को खुलेआम घूमने न दें।"
भवानी रेवन्ना की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सी वी नागेश ने कहा कि जब भवानी रेवन्ना उनके सामने 3 दिनों तक मौजूद थी तो हिरासत में पूछताछ की जा सकती थी।
यह भी तर्क दिया गया,
"धारा 364-ए संज्ञेय अपराध है, पुलिस के पास गिरफ्तार करने का अधिकार है, उन्हें गिरफ्तारी वारंट की मांग करने के लिए अदालत क्यों जाना चाहिए। वे धारा 41-ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी नहीं कर सकते, क्योंकि इस धारा के तहत दोषसिद्धि पर सजा सात साल से अधिक है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खारिज होने पर उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे फरार नहीं माना जा सकता।"
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा,
"आमतौर पर मामलों में अदालत ओपन कोर्ट में ही फैसला सुनाती। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलों के मद्देनजर मामले पर गहन विचार की जरूरत है।"
इससे पहले पुलिस ने मामले में एच डी रेवन्ना को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट के समक्ष आदेश को चुनौती दी और इसे रद्द करने की मांग की। इस मामले पर अगले सप्ताह अदालत विचार करेगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता की मां ने करीब छह साल तक रेवन्ना के लिए काम किया और रेवन्ना के निर्देश पर सतीश बबन्ना ने उसका अपहरण किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके दोस्त ने उसकी मां पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न से संबंधित वायरल वीडियो उसके संज्ञान में लाया और जब उसने बबन्ना से अपनी मां को वापस भेजने का अनुरोध किया तो उसने ऐसा करने से इनकार किया।
केस टाइटल: भवानी रेवन्ना और कर्नाटक राज्य