Bilkis Bano Case: एक और दोषी ने पैरोल की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Update: 2024-02-17 05:45 GMT

कुख्यात बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों में से एक रमेश चंदना ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

यह अपील हाल ही में 5 फरवरी को हाईकोर्ट द्वारा अन्य दोषी प्रदीप मोधिया को पैरोल दिए जाने के बाद की गई है। उन्हें उनके ससुर के निधन के कारण पैरोल दी गई।

चंदना की वकील खुशबू व्यास ने जस्टिस दिव्येश जोशी की अदालत को बताया कि शादी का उत्सव 5 मार्च से शुरू होने वाला है।

जवाब में अदालत ने रजिस्ट्री को मामले को सत्यापित करने और उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया।

यह घटनाक्रम चंदना और 10 अन्य दोषियों द्वारा 21 जनवरी को गोधरा उप-जेल में आत्मसमर्पण करने के बाद सामने आया है। उनके आत्मसमर्पण ने 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, जिसने 15 अगस्त, 2022 में गुजरात सरकार द्वारा उन्हें दी गई छूट और समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया था।

दोषियों में से राधेश्याम शाह द्वारा दायर याचिका में मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए गुजरात सरकार ने अपनी 1992 की छूट नीति के अनुसार दोषियों को रिहा कर दिया। हालांकि, बिलकिस बानो ने राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

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