[धारा 14 सरफेसी एक्‍ट] सीएमएम/डीएम को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने से पहले उधारकर्ता को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2022-11-30 14:22 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत कार्य कर रहे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने से संबंधित निर्णय लेने या आदेश पारित करने के चरण में उधारकर्ता को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने कहा कि चूंकि अधिनियम की धारा 14 के तहत सीएमएम/डीएम के समक्ष कार्यवाही मजिस्ट्रेट की प्रकृति की है, इसलिए इस स्तर पर उधारकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर देने की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने में एक सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के स्तर पर, प्रतिद्वंद्वी दावों से निपटने और मामले की योग्यता के संबंध में तर्कपूर्ण निर्णय देने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वैधानिक दायित्व के रूप में, सुरक्षित लेनदार से सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत एक लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद सीएमएम/डीएम को आदेश दिया गया है कि वह तुरंत कार्रवाई करें।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत आदेश पारित करते समय सीएमएम/डीएम को केवल दो पहलुओं पर विचार करना होगा।

(i) उसे यह पता लगाना चाहिए कि क्या सुरक्षित संपत्ति उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है और;

(ii) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस दिया गया है या नहीं

मामला

कोर्ट अधिकृत अधिकारी यानि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व), गाजियाबाद, मेरठ आयुक्तालय और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व), वाराणसी द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत पारित आदेश की वैधता से संबंधित याचिकाओं के एक समूह का निस्तारण कर रहा था।

धारा 14 के तहत पारित आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यहां याचिकाकर्ताओं को, जो कर्जदार हैं, सुनवाई का कोई नोटिस या अवसर नहीं दिया गया है और इस प्रकार, आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

निष्कर्ष

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया, ताकि यह देखा जा सके कि सीएमएम/डीएम की ओर से किसी भी संपत्ति पर कब्जा या नियंत्रण के उद्देश्य से की गई कार्यवाही सुरक्षित संपत्ति, निष्पादन कार्यवाही की प्रकृति की है, जो सुरक्षित लेनदार द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए किए गए उपायों को आगे बढ़ाने के लिए है।

कोर्ट ने आगे कहा कि जब अचल संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार द्वारा अन्य माध्यमों से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो , कब्जा लेने के लिए और ऐसी संपत्ति को सुरक्षित लेनदार (धारा 14 के तहत) को अग्रेषित करने के लिए... सीएमएम/डीएम को लिखित रूप में अनुरोध किया जा सकता है, जिनके अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित संपत्ति स्थित है।

सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के लिए 2002 अधिनियम के तहत विचार की गई प्रक्रिया की इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने आरडी जैन एंड कंपनी बनाम कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड 2022 लाइवलॉ (एससी) 634 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाईकोर्ट के अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस स्तर पर उधारकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि इस तरह के कदमों या बल के उपयोग से जबरन बेदखली का कोई भी कदम उठाने से पहले ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को बॉरोवर को विधिवत तामील किया जाना चाहिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट की राय में आवश्यक हो सकता है और इस तरह की जबरन कार्रवाई के लिए निर्धारित तिथि की विधिवत रूप से अग्रिम रूप से ऐसे उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा जिससे उसे अपना सामान हटाने या वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।"

इस तर्क के बारे में कि यदि उधारकर्ता को सुनवाई प्रदान नहीं की जाती है, तो वह निंदनीय हो जाता है, अदालत ने कहा कि उधारकर्ता के पास सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए उपायों को धारा 17 के तहत कब्जे के बाद ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती देने का एक उपाय है, जिसमें SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत पारित आदेश भी शामिल है।

न्यायालय ने आगे कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन धारा 13(3ए) के स्तर पर है, यानी इससे पहले कि सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उधारकर्ता के खिलाफ कठोर उपाय शुरू करे और इसलिए, एक बार जब उधारकर्ता को सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बुलाए जाने के बाद कठोर उपायों की शुरुआत से पहले चरण में एक अवसर दिया जाता है, धारा 13(4) या धारा 14 के स्तर पर और कोई अवसर नहीं दिया जाना है।

इस प्रकार याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

केस टाइटलः शिप्रा होटल्स लिमिटेड व अन्थर बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य और अन्य संबंधित मामले

केस साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (एबी) 510

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