Breaking | कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस की FIR में मद्रास हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत; आज होगी सुनवाई

Update: 2025-03-28 05:45 GMT
Breaking | कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस की FIR में मद्रास हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत; आज होगी सुनवाई

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।

कामरा तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। इसलिए उनका दावा है कि मद्रास हाईकोर्ट के पास इस मामले का अधिकार क्षेत्र है। मामले का तत्काल उल्लेख आज (28 मार्च) जस्टिस सुंदर मोहन के समक्ष किया गया।

शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2) [मानहानि] BNS के तहत कामरा के खिलाफ जीरो FIR दर्ज कराई थी। बाद में FIR को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

हालांकि कामरा ने सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने शिवसेना से अलग होने का हवाला देते हुए शिंदे को देशद्रोही कहा था। कामरा की टिप्पणी से नाराज शिवसेना कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की, जहां कॉमेडियन ने शो किया था।

भड़की हिंसा के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। कामरा के वकील ने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि शो के बाद कॉमेडियन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट आज अवकाश के बाद मामले की सुनवाई करेगा।

Tags:    

Similar News