जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी

Update: 2025-03-28 06:23 GMT
जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी

परिवारों के भीतर संपत्ति हस्तांतरण को आसान बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी की है।

वित्त विभाग द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1977 की धारा 9(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करने के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना में कहा गया कि उक्त छूट प्रदान करने का निर्णय जनहित में लिया गया।

इस छूट के तहत लाभ लेने के लिए रक्त संबंधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, जिसमें शामिल हैं:

पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, दादा, दादी, पोता और पोती।

अधिसूचना में प्रावधान किया गया कि छूट केवल परिवार के सदस्यों के बीच निष्पादित उपहार विलेखों पर लागू होगी और देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों को प्रमाण के रूप में कम से कम दो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसा कि आदेश के अनुलग्नक-ए में सूचीबद्ध है।

यह छूट 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इस तिथि को या उसके बाद निष्पादित पात्र लेनदेन अधिसूचना के तहत प्रदान की गई छूट से लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से परिवारों के बीच संपत्ति हस्तांतरण आसान और अधिक किफायती होने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लोग अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना किए बिना अपनी संपत्ति हस्तांतरित कर सकें।

इस कदम की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है, क्योंकि यह अनावश्यक कानूनी और वित्तीय बाधाओं के बिना पारिवारिक संपत्ति को संरक्षित करने के महत्व को पहचानता है। अधिसूचना संतोष डी. वैद्य, IAS, सरकार के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी की गई और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों और कर विभागों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई।

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