Breaking | कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Update: 2025-03-28 12:16 GMT
Breaking | कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी। कामरा को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत बांड भरने को कहा गया।

हालांकि, FIR मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन तमिलनाडु के निवासी होने के नाते कामरा ने वहां हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील वी सुरेश ने कामरा को उनके नए स्टैंड-अप वीडियो 'नया भारत' के प्रसारण के बाद मिली कई जान से मारने की धमकियों का हवाला देते हुए तत्काल राहत के लिए दबाव डाला।

जस्टिस सुंदर मोहन ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि कामरा सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र की अदालतों का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ हैं। इसलिए अदालत अंतरिम अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक है। अदालत ने खार पुलिस स्टेशन (मामले में दूसरा प्रतिवादी) को निजी नोटिस की अनुमति दी।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के सिलसिले में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए कामरा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। सुबह (शुक्रवार) एक जरूरी उल्लेख के बाद याचिका पर सुनवाई की गई।

शिवसेना विधायक मुराजी पटेल ने कामरा के खिलाफ धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2) [मानहानि] बीएनएस के तहत जीरो FIR दर्ज कराई थी। बाद में FIR को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया।

हालांकि कामरा ने सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने शिवसेना से अलग होने का हवाला देते हुए शिंदे को देशद्रोही कहा।

कामरा की टिप्पणी से नाराज शिवसेना कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की, जहां कॉमेडियन ने शो किया था। भड़की हिंसा के सिलसिले में 12 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और बाद में उन्हें ज़मानत दी गई।

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