घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत रिकवरी की कार्यवाही केवल सहायक कार्यवाही, यह फैमिली कोर्ट को बाद में निर्णय लेने से रोकती नहीं: केरल उच्च न्यायालय

Update: 2021-04-22 11:32 GMT

Kerala High Court

केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 के तहत गठित की गई रिकवरी की कार्यवाही इस मामले में फैमिली कोर्ट के लिए रोक के रूप में संचालित नहीं होगी।

अदालत ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही मुख्य जांच के लिए सहायक थी कि क्या महिला को घर में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा था।

इसलिए, जस्टिस ए मुहम्मद मुस्तकी और डॉ कौसर एडप्पागथ की पीठ ने कहा, "धारा 20 के तहत कार्यवाही में पर्याप्त मुद्दा घरेलू हिंसा का होना चाहिए। धारा 20 के तहत मौद्रिक दावों की राहत एक सहायक राहत है। इसलिए, सहायक कार्यवाही में परिणाम, वह भी जांच की प्रकृति की कार्यवाही में, फैमिली कोर्ट या किसी अन्य सक्षम न्यायालय को इस तरह के विवाद का निर्णय करने की शक्ति से रोकेगी नहीं। "

न्यायालय ने जोर दिया कि पूर्वन्याय का सिद्धांत "एक अदालत को उसी मुद्दे का फैसले करने से रोकता है, जिसे समान पक्षों के बीच सक्षम अदालत द्वारा निर्णित किया गया है।"

न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि न्यायिक निर्णय देने में पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को तय करना शामिल है, चूंकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अधिकारों या दायित्वों का कोई निर्णय नहीं होता है, कोई भी न्याय‌िक निर्णय नहीं होता है।

निर्णय में कहा गया है, "यदि कार्यवाही में पार्टियों का कोई अधिकार निर्णायक रूप से तय नहीं किया जाता है, तो परिणाम, यदि कोई हो, तो इस तरह की कार्यवाही को निर्णय के परिणाम के रूप में नहीं माना जा सकता है,"

पीठ अतिरिक्त रूप से निर्णय में बताया कि अधिनियम के तहत जो परिकल्पना की गई थी, वह एक जांच, एक जिज्ञासु प्रक्रिया थी, बजाय कि निर्णय के लिए एक अन्य मंच।

इस तथ्य पर बल देते हुए कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम को लाभकारी है, न्यायालय ने कहा, "अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं की परिवार के भीतर और जुड़े मामलों के लिए होने वाली हिंसा से रक्षा करना है। अधिनियम, इसलिए, महिलाओं की सुरक्षा के मकसद के साथ सुरक्षात्मक उपायों की एक योजना की कल्पना करता है।

एक करीबी जांच के आधार पर, अधिनियम की योजना, संसद की मंशा को बताती है कि इसका मकसद किसी भी वैवाहिक विवाद से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक और मंच बनाना नहीं था बल्‍कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय करना ‌था।

इसलिए कार्यवाही को, वैवाहिक रिश्ते से पैदा किसी भी विवाद को निर्ण‌ित करने के अधिकार, जैसा कि सक्षम सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट या आपराधिक अदालत के समक्ष कानून को दिया गया है, के अलावा पूरक प्रावधानों के रूप में समझा जाता है।

पारित किए जाने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों में आवासीय आदेश, मौद्रिक राहत, हिरासत आदेश आदि शामिल हो सकते हैं। इस तरह की कार्यवाही का वस्तुगत मानदंड महिलाओं की रक्षा करना है और निर्णय पर रोक लगाना नहीं है।

इन निष्कर्षों के बाद, अदालत ने मामले में अपील को खारिज कर दिया।

अदालत ने यह टिप्पणियां एक पति की ओर से दायर अपील के जवाब में थीं, जिसकी पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 के तहत अपने पैसे और गहने की रिकवरी के लिए न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।

धारा 20 की याचिका खारिज होने के बाद, उसने एक याचिका दायर की जो एक फैमिली कोर्ट में समान राहत की मांग करती है। केस को तय करने की फैमिली कोर्ट की सक्षमता पर पति की प्रारंभिक आपत्ति खारिज कर दी गई। जिसके बाद, उसने उच्च न्यायालय का रुख किया।

यह कहते हुए कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही घरेलू हिंसा की बड़ी जांच का पूरक है, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

न्यायालय ने कहा कि जांच कार्यवाही का परिणाम पारिवारिक न्यायालय के समक्ष बाद की कार्यवाही में विवाद का निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक होगा, जिसे घर और परिवार से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार था।

"सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा [AIR (2020) SC 5397] में सुप्रीम कोट ने कहा था कि अधिनियम के तहत इस तरह के आदेश प्रासंगिक साक्ष्य हैं, जैसा कि साक्ष्य अध‌िन‌ियम की धारा 40 से 43 में विचार किया गया है।"

इन टिप्पणियों के साथ, अपील खारिज कर दी गई।

मामला: महिन कुट्टी बनाम अंशिदा

वकील: पति के लिए एडवोकेट मैथ्यू जॉन, थॉमसन वट्टाकुझी। पत्नी के लिए एडवोकेट विपिन नारायण।

निर्णय डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News