अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर अपनी कथित टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए चाईबासा की एक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) का रुख किया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट से मई में जारी वारंट रद्द करने का अनुरोध किया।
हाईकोर्ट ने इस वर्ष की शुरुआत में 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा गांधी के खिलाफ जारी अन्य गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने एक शर्त के साथ वारंट को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें गांधी को मुकदमे से पहले आवश्यक कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया गया।
इससे पहले 27 फरवरी को चाईबासा जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद 14 मार्च को अदालत ने गांधी की शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया था तथा वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
यह मामला चाईबासा निवासी प्रताप कुमार द्वारा दायर की गई शिकायत से उपजा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2018 में कांग्रेस के एक सम्मेलन के दौरान शाह के खिलाफ गांधी द्वारा अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।
अपनी कथित टिप्पणी में गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि कोई भी हत्यारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा था कि ऐसी घटना केवल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भीतर ही संभव है।