केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका, खतना पर प्रतिबंध लगाने की मांग

Update: 2023-02-11 15:22 GMT

Kerala High Court

केरल स्थित एक सांस्कृतिक संगठन, नॉन रिलिजियस सिटिजन्स (NRC) ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है और गैर-चिकित्सीय खतने की प्रथा को अवैध घोषित करने की मांग की है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि खतना की प्रथा एक 'क्रूर' और 'अवैज्ञानिक प्रथा' है, जिसके शिकार अक्सर बच्चे होते हैं। याचिका में इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया गया है।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इस तरह की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है।

खतना पुरुष जननांग के आगे के हिस्से की ऊपरी त्वचा को चिकित्सकीय तरीके से हटाने की प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद लड़के का खतना करना कुछ धर्मों में एक प्राचीन प्रथा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है क्योंकि यदि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है तो धर्म की प्रकृति में बदलाव नहीं आएगा।

याचिका इस आधार पर खतने की धार्मिक प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग करती है कि इससे बच्चों में रक्तस्राव, संक्रमण, निशान सहित कई स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। यह कम उम्र में होने वाले आघात के प्रभाव का भी हवाला देता है जो बाद में अभ्यास को समाप्त करने के कारण के रूप में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है।

याचिका में कहा गया है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1989 और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, किसी भी नुकसान या दुर्व्यवहार से मुक्त बच्चों के सुरक्षित वातावरण में रहने के अधिकार पर जोर देता है।

याचिका में कहा गया है,

उपरोक्त संधियों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, बच्चों को किसी भी प्रकार की यातना या क्रूरता या अपमानजनक मानव उपचार से बचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

याचिका में अदालत से यह घोषणा करने की भी मांग की गई है कि खतना की प्रथा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगी। यह बच्चों पर खतने की प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने के लिए राज्य को "सिफारिश या सुझाव या न्यायिक सलाह" की प्रकृति में एक निर्देश के लिए भी प्रार्थना करता है।

यह उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए दिशा-निर्देश भी मांगता है जो "बच्चों पर खतना करने के लिए" कुछ भी करते हैं या ऐसी किसी भी कार्रवाई का प्रयास करते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं।

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