अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए व्यापक प्रचार अभियान से पता चलता है कि उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत पाने का हक नहीं: दिल्ली कोर्ट

Update: 2024-06-06 05:25 GMT

शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली की अदालत ने बुधवार को कहा कि चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यापक प्रचार से पता चलता है कि उन्हें कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है, जिससे उन्हें PMLA के तहत जमानत मिल सके।

केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि मधुमेह या यहां तक ​​कि टाइप-2 मधुमेह को इतनी गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल को राहत का दावा किया जा सके।

अदालत ने कहा,

"इसके अलावा, अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए व्यापक प्रचार दौरे और संबंधित बैठकें/कार्यक्रम, जैसा कि बहस के दौरान उजागर किया गया, यह भी संकेत देते हैं कि उन्हें कोई गंभीर या 'जीवन के लिए खतरा' वाली बीमारी नहीं लगती है, जिससे उन्हें PMLA की धारा 45 के प्रावधान में निहित लाभकारी प्रावधान का हक मिल सके।"

स्पेशल जज ने कहा कि कीटोन के स्तर या वजन में कमी का पता लगाने के लिए जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत देने का आधार मेडिकल आधार से भी कमजोर है।

अदालत ने आगे कहा,

"स्पष्ट रूप से, आवेदक के अनुसार, वह प्रत्याशित बीमारी के 'निदान' के लिए अंतरिम जमानत चाहते हैं, जिसे राहत के लिए वैध आधार नहीं कहा जा सकता। खासकर जब आवेदक हिरासत में है।"

यह देखते हुए कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि केजरीवाल की हिरासत में रहते हुए ऐसी क्लिनिकल ​​जांच क्यों नहीं कराई जा सकती, स्पेशल जज ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

- चूंकि आरोपी/आवेदक की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए, इसलिए एम्स के मेडिकल बोर्ड, जिसे इस अदालत के दिनांक 22.04.2024 के आदेश के तहत गठित करने का निर्देश दिया गया, उसको पुनर्जीवित करने और/या पुनर्गठित करने का निर्देश दिया जाता है। यदि निदेशक, एम्स, नई दिल्ली द्वारा आवेदक द्वारा बताई गई बीमारियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित समझा जाए।

- मेडिकल बोर्ड, 22.04.2024 के पिछले आदेश का अनुपालन करने के अलावा, आवेदक की जांच भी करेगा और तीन (03) दिनों के भीतर ऐसे क्लिनिकल जांच निर्धारित करेगा, जिन्हें उचित समझा जाए।

- जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक के निर्धारित अनुशंसित जांच/मूल्यांकन बिना किसी देरी के किए जाएं।

- जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मेडिकल बोर्ड आगे की आवश्यक उपचार निर्धारित करेगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है। जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित उपचार आवेदक को तुरंत इस अदालत को सूचित करते हुए प्रदान किया जाए।

उनकी नियमित जमानत याचिका पर 07 जून को सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।

केजरीवाल को वीसी के माध्यम से तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया था। उनको 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे वेकेशन जज के समक्ष पेश किया जाएगा।

हाल ही में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) को भी आरोपी बनाया गया। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा दाखिल सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रख लिया।

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