त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: सास गिरीबाला सिंह ने ज़मानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा

Update: 2026-08-12 14:03 GMT

रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह ने अपनी बहू त्विशा शर्मा की मौत और दहेज के लिए परेशान करने के मामले में रेगुलर ज़मानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी।

यह मामला आज (12 अगस्त) जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच के सामने लिस्ट किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, अब इसे 14 अगस्त के लिए लिस्ट किया गया।

33 साल की त्विशा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। BNS की धाराओं 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (साझा इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं 3 (दहेज लेना या देना) और 4 (दहेज की मांग करना) के तहत FIR दर्ज की गई।

अपनी ज़मानत अर्ज़ी में गिरीबाला का कहना है कि डॉक्टरों के बयानों से साफ़ पता चलता है कि मृतक डिप्रेशन से पीड़ित थी। दहेज के आरोपों को झूठा बताते हुए याचिका में कहा गया कि ऐसा कोई लेन-देन नहीं हुआ जिससे पता चले कि उन्होंने मृतक के माता-पिता से पैसे लिए थे। बल्कि, अर्ज़ी में दावा किया गया है कि उनके बेटे ने मृतक के अकाउंट में ₹7.5 लाख ट्रांसफर किए।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने जुलाई 2026 में तीन घंटे तक अपने आवाज़ के सैंपल दिए थे और अभियोजन पक्ष का यह कहना कि वह सहयोग नहीं कर रही थीं, गलत है।

याचिका में यह भी कहा गया कि वह 64 साल की हैं और उच्च न्यायपालिका की सदस्य रही हैं, जिनकी अब जांच के लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए।

मृतक के पिता ने रेगुलर ज़मानत दिए जाने का विरोध करते हुए एक अर्ज़ी दाखिल की।

Case Title: Giribala Singh v State of Madhya Pradesh MCC 37723 of 2026

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