'गवर्नर 3 साल तक क्या कर रहे थे?' : सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 से लंबित विधेयकों के निपटान में तमिलनाडु के राज्यपाल की देरी पर सवाल उठाया

Update: 2023-11-20 07:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को जनवरी 2020 से अपनी सहमति के लिए प्रस्तुत बिलों के निपटान में तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से देरी पर सवाल उठाया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने 10 नवंबर को तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद ही दस विधेयकों पर सहमति "रोकने" का फैसला किया। गौरतलब है कि नोटिस जारी करते समय कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की निष्क्रियता "गंभीर चिंता का विषय" है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा,

"मिस्टर अटॉर्नी, गवर्नर का कहना है कि उन्होंने 13 नवंबर को इन बिलों का निपटारा कर दिया। हमारी चिंता यह है कि हमारा आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया। ये बिल जनवरी, 2020 से लंबित हैं। इसका मतलब है कि गवर्नर ने कोर्ट के आदेश के बाद निर्णय लिया नोटिस। राज्यपाल तीन साल तक क्या कर रहे थे? राज्यपाल को पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए?"

एजी ने जवाब दिया कि विवाद केवल उन विधेयकों से संबंधित है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों को छीनने का प्रयास करते हैं और चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि लंबित बिलों में से सबसे पुराना बिल जनवरी 2020 में राज्यपाल को भेजा गया था। आदेश में पीठ ने उन तारीखों को दर्ज किया जिन पर दस बिल राज्यपाल के कार्यालय को भेजे गए थे, जो 2020 से 2023 तक हैं।

एजी ने कहा कि वर्तमान राज्यपाल आरएन रवि ने नवंबर 2021 में ही पदभार संभाला है, पीठ ने कहा कि चिंता किसी विशेष राज्यपाल के आचरण से संबंधित नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित है।

पीठ ने आदेश में कहा,

"मुद्दा यह नहीं है कि क्या किसी विशेष राज्यपाल ने देरी की, बल्कि यह है कि क्या सामान्य तौर पर संवैधानिक कार्यों को करने में देरी हुई है।"

यह सूचित किए जाने के बाद कि विधानसभा ने पिछले सप्ताह आयोजित विशेष सत्र में दस विधेयकों को फिर से पारित कर दिया, पीठ ने राज्यपाल के अगले फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को सूचित किया कि अदालत द्वारा याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने कुछ विधेयकों पर "अनुमति रोक दी है"।

इसके बाद विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाया और उन्हीं विधेयकों को फिर से पारित कर दिया।

राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी ने भी बताया कि अब राज्यपाल के समक्ष पंद्रह विधेयक लंबित हैं, जिनमें दस विधेयक वे भी शामिल हैं, जिन्हें विधानसभा द्वारा फिर से पारित किया गया है।

रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल बिना कोई कारण बताए सहमति को "रोक" नहीं सकते। कानून के अनुसार, राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए एक नोट देना होगा। हालांकि, राज्यपाल ने केवल एक पंक्ति लिखी कि "मैं सहमति रोकता हूं"।

क्या राज्यपाल किसी विधेयक को सदन में भेजे बिना उस पर सहमति रोक सकते हैं?

सुनवाई के दौरान, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों पर भी चर्चा की।

सीजेआई ने पूछा,

"अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत राज्यपाल के पास कार्रवाई के तीन तरीके हैं - वह अनुमति दे सकता है, वह अनुमति रोक सकता है या वह इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अब प्रावधान कब लागू होता है? जब वह सहमति रोकता है, क्या उसे इसे अनिवार्य रूप से विधायिका को भेजना होगा?"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा,

"परंतु सक्षम वाक्यांश "हो सकता है" का उपयोग करता है। प्रावधान में कहा गया है कि राज्यपाल एक संदेश के साथ विधायिका को दोबारा भेज सकते हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या राज्यपाल यह कह सकते हैं कि वह सहमति रोक रहे हैं?"

सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल को ''जितनी जल्दी हो सके'' विधेयक वापस करना होगा, अन्यथा यह संवैधानिक प्रावधान का मजाक होगा।

सिंघवी ने पूछा,

"क्या माई लॉर्ड में राज्यपाल के लिए 'पॉकेट वीटो' की परिकल्पना है? क्या उनके पास पॉकेट वीटो है?"

टीएन सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने कहा कि यदि राज्यपाल को अनिश्चित काल तक बिलों को रोकने की अनुमति दी गई तो शासन पंगु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान ने राज्यपाल के लिए ऐसी शक्ति की कभी परिकल्पना नहीं की है।

सीजेआई ने आगे पूछा कि क्या सदन द्वारा विधेयक दोबारा पारित होने के बाद राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। सिंघवी और रोहतगी ने सर्वसम्मति से जवाब दिया कि विधेयक दोबारा पारित होने के बाद राज्यपाल के लिए ऐसा रास्ता खुला नहीं है।

बेंच ने आदेश में बिलों के आंकड़े दर्ज किए

आदेश में पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय को कुल मिलाकर 181 विधेयक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 152 विधेयकों पर सहमति दी गई। पांच बिल तो सरकार ने खुद ही वापस ले लिए। नौ विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा गया और दस विधेयकों पर सहमति रोक दी गई है। अक्टूबर 2023 में प्राप्त पांच बिल विचाराधीन हैं।

उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य द्वारा दायर इसी तरह की याचिका से संबंधित पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ही राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। केरल राज्य की अन्य याचिका में केरल के राज्यपाल के खिलाफ इसी तरह की राहत की मांग की गई है। इससे पहले ऐसी ही स्थिति तेलंगाना राज्य में हुई थी, जहां सरकार द्वारा रिट याचिका दायर करने के बाद ही राज्यपाल ने लंबित विधेयकों पर कार्रवाई की थी।

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