सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Update: 2022-03-27 06:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (18 मार्च, 2022 से 25 मार्च, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

एनआरएचएम योजना के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टरों के वेतन में समानता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा कि एनआरएचएम/एनएचएम योजना के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर और डेंटल मेडिकल ऑफिसर के वेतन में समानता के हकदार होंगे। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

[मामला: उत्तराखंड राज्य और अन्य बनाम संजय सिंह चौहान और अन्य।]

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वादी/प्रतिवादी दो अलग-अलग न्यायालयों/प्राधिकारियों के समक्ष विरोधाभासी स्टैंड नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक वादी को दो अलग-अलग प्राधिकरणों/अदालतों के समक्ष दो विरोधाभासी स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकरण में वादी ने प्रारम्भ में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत राजस्व प्राधिकार/तहसीलदार के समक्ष मूल मुकदमा दाखिल किया। प्रतिवादियों ने उक्त आवेदन की स्वीकार्यता के विरुद्ध आपत्ति उठाई। प्राधिकरण ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी ने वादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

मामले का विवरणः प्रेमलता @ सुनीता बनाम नसीब बी | 2022 लाइव लॉ (एससी) 317 | सीए 2055-2056/2022 | 23 मार्च 2022

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अगर कानून विचार नहीं करता है तो अदालत भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त अवधि नहीं दे सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून भूमि अधिग्रहण के लिए किसी और अवधि पर विचार नहीं करता है तो अदालत भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त अवधि नहीं दे सकती है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, "जमीन मालिक को एक साथ वर्षों तक भूमि के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। एक बार भूमि के मालिक पर एक विशेष तरीके से भूमि का उपयोग न करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उक्त प्रतिबंध को अनिश्चित काल के लिए खुला नहीं रखा जा सकता है।"

मामले का विवरण: लक्ष्मीकांत बनाम महाराष्ट्र राज्य | 2022 लाइव लॉ (SCC) 315 | सीए 1965/2022 | 23 मार्च 2022

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अनुच्छेद 226- हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने राज्य सरकार को कुछ अस्थायी कर्मचारियों के मामलों पर नियमितीकरण के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पदों का सृजन करने के गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश को खारिज करते हुए कहा, "अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए इस तरह का निर्देश टिकाऊ नहीं है। इस तरह का निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है।

मामले का विवरण: गुजरात राज्य बनाम आर जे पठान | 2022 लाइव लॉ ( SC) 313 | सीए 1951 | 24 मार्च 2022/ 2022

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कर्मचारी द्वारा कार्य प्रभार के आधार पर सेवाओं पर पहली बार समयबद्ध प्रमोशन के तहत विचार नहीं होगा अगर उसे अलग वेतनमान पर सेवा में समाहित किया गया हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी कर्मचारी द्वारा कार्य प्रभार के आधार पर दी गई सेवाओं को पहली बार समयबद्ध प्रमोशन के लाभ के अनुदान के लिए नहीं माना जा सकता है यदि कर्मचारी को एक अलग वेतनमान पर सेवा में समाहित किया गया है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक पीठ ने यह भी कहा कि समयबद्ध प्रमोशन योजना का लाभ तब लागू होगा जब एक कर्मचारी ने एक ही पद पर और एक ही वेतनमान (महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम मधुकर अंतु पाटिल) में बारह साल तक काम किया हो।

केस: महाराष्ट्र राज्य और अन्य मधुकर अंतु पाटिल और अन्य, सीए 1985/2022

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फैसलों में शॉर्टकट दृष्टिकोण से परहेज़ करें, अदालत को सभी मुद्दों पर फैसला सुनाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को एक मामले में उठाए गए सभी मुद्दों पर फैसला सुनाना होगा और इसमें शामिल सभी मुद्दों पर निष्कर्ष और निर्णय देना होगा । जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, एक शॉर्टकट दृष्टिकोण अपनाने और केवल एक मुद्दे पर फैसला सुनाने से अपीलीय अदालत पर बोझ बढ़ जाएगा और कई मामलों में यदि मुद्दे पर फैसला गलत पाया जाता है और अदालत द्वारा अन्य मुद्दों पर कोई फैसला नहीं होता है और कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, अपीलीय अदालत के पास अपने नए फैसले के लिए मामले को वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

मामले का विवरण: कृषि उत्पाद विपणन समिति बैंगलोर बनाम कर्नाटक राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 307 | सीए 1345-1346/2022 | 22 मार्च 2022

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आपराधिक मामले में अपचारी कर्मचारी का बरी होना नियोक्ता को अनुशासनात्मक जांच के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में अपचारी कर्मचारी को बरी कर दिया जाना नियोक्ता को अनुशासनात्मक जांच के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोकता है।

मामले का विवरण: कर्नाटक राज्य बनाम उमेश | 2022 लाइव लॉ ( SC) 304 | सीए 1763-1764/ 2022 | 22 मार्च 2022

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बीमा पॉलिसी में निर्दिष्ट समय अवधि के बाद दावा दायर करने पर रोक अनुबंध अधिनियम की धारा 28 के विपरीत होने के चलते शून्य है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीमा पॉलिसी में एक शर्त जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद दावा दायर करने पर रोक लगाती है, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ("अधिनियम") की धारा 28 के विपरीत है और इस प्रकार शून्य है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 सितंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

केस: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम संजेश और अन्य |एसएलपी (सी) 3978/ 2022

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हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय सिग्नेचर और हैंडराइटिंग साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय किसी व्यक्ति के सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 के तहत व्यक्ति के सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को भी साबित किया जा सकता है।

इस मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने भारतीय दंड की धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत, आदि की जालसाजी) और 471 (एक जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया था, इस आधार पर कि विवादित हस्ताक्षरों पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय गैर-निर्णायक है।

मामले का विवरण: मनोरमा नाइक बनाम ओडिशा राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 297 | सीआरए 423/2022 | 14 मार्च 2022

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