हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय सिग्नेचर और हैंडराइटिंग साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
21 March 2022 9:59 AM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय किसी व्यक्ति के सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 73 के तहत व्यक्ति के सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को भी साबित किया जा सकता है।
इस मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने भारतीय दंड की धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत, आदि की जालसाजी) और 471 (एक जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया था, इस आधार पर कि विवादित हस्ताक्षरों पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय गैर-निर्णायक है।
अपील की अनुमति देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने इस प्रकार कहा,
"यह इंगित किया जाता है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और जब संज्ञान लिया गया था उस समय ट्रायल कोर्ट के पास उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45, 47 और 73 के तहत व्यक्ति के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग भी साबित किया जा सकता है। इसलिए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग को साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है।"
धारा 45 के अनुसार, जब न्यायालय को हैंडराइटिंग आदि की पहचान के बारे में कोई राय बनानी होती है, तो ऐसे मामलों में विशेष रूप से कुशल व्यक्तियों द्वारा दी गई राय प्रासंगिक होती है।
धारा 47 इस प्रकार है: जब न्यायालय को उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनानी होती है जिसके द्वारा कोई दस्तावेज लिखा या हस्ताक्षरित किया गया है, तो उस व्यक्ति की हैंडराइटिंग से परिचित किसी व्यक्ति की राय जिसके द्वारा यह लिखा या हस्ताक्षरित किया जाना माना जाता है कि यह उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, एक प्रासंगिक तथ्य है।
इसके अलावा धारा 73 के तहत, यह पता लगाने के लिए कि क्या हस्ताक्षर, लेखन या मुहर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा यह लिखा या बनाया गया है, किसी भी हस्ताक्षर, लेखन या मुहर को स्वीकार किया गया है या न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित किया गया है। उस व्यक्ति द्वारा लिखित या निर्मित की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जिसे सिद्ध किया जाना है। हालांकि उस हस्ताक्षर, लेखन या मुहर को किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रस्तुत या सिद्ध नहीं किया गया है। उस मामले में न्यायालय न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को कोई शब्द या अंक लिखने का निर्देश दे सकता है ताकि न्यायालय इस प्रकार लिखे गए शब्दों या अंकों की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप से लिखे गए शब्दों या अंकों से कर सके।
हेडनोट्स
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 45,47, 73 - हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग को साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं है - व्यक्ति के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग को धारा 45, 47 और 73 के तहत भी साबित किया जा सकता है।
सारांश: उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 471 के तहत सब डिवीजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान लेने के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विवादित हस्ताक्षर पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय निर्णायक नहीं है।
मामले का विवरण
मनोरमा नाइक बनाम ओडिशा राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 297 | सीआरए 423/2022 | 14 मार्च 2022
कोरम: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी
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