फैसलों में शॉर्टकट दृष्टिकोण से परहेज़ करें, अदालत को सभी मुद्दों पर फैसला सुनाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 March 2022 5:31 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को एक मामले में उठाए गए सभी मुद्दों पर फैसला सुनाना होगा और इसमें शामिल सभी मुद्दों पर निष्कर्ष और निर्णय देना होगा ।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, एक शॉर्टकट दृष्टिकोण अपनाने और केवल एक मुद्दे पर फैसला सुनाने से अपीलीय अदालत पर बोझ बढ़ जाएगा और कई मामलों में यदि मुद्दे पर फैसला गलत पाया जाता है और अदालत द्वारा अन्य मुद्दों पर कोई फैसला नहीं होता है और कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, अपीलीय अदालत के पास अपने नए फैसले के लिए मामले को वापस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

    इस मामले में, भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे:

    ए. क्या इन याचिकाकर्ताओं के निपटान को भूमि ट्रिब्यूनल, बैंगलोर उत्तर तालुका द्वारा अतिरिक्त जोत के निर्णय और निर्धारण के लिए स्थगित किया जाना चाहिए या अन्यथा कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत भूमि, जो यहां विषय वस्तु है का निपटारा किया जाए।

    बी. क्या एपीएमसी को दी गई भूमि के एक हिस्से का कब्जा वैध और कानून के अनुसार कहा जा सकता है।

    सी. क्या एक ही उद्देश्य के लिए भूमि के एक हिस्से के अधिग्रहण में एलए अधिनियम की धारा 17 का आह्वान उचित था।

    डी. क्या अधिग्रहण प्राधिकारी भूमि के संबंध में भूमि ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही के निपटारे के लंबित मुआवजे की राशि का भुगतान या जमा करने के आदेश को स्थगित कर सकता है।

    ई. क्या अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 के अधिनियम के आधार पर समाप्त हो गई है।

    हाईकोर्ट ने यह मानते हुए केवल मुद्दे (ई) का उत्तर देते हुए रिट याचिका की अनुमति दी कि संबंधित अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत समाप्त हो गया है।

    अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल और अन्य (2020) 8 SCC 129 में हाईकोर्ट द्वारा यह मानते हुए पारित निर्णय कि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा (2) के तहत समाप्त हो गया है, टिकाऊ नहीं है।

    अदालत ने आगे कहा कि यद्यपि अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता पर कई अन्य मुद्दे उठाए गए थे और हालांकि हाईकोर्ट द्वारा विचार के लिए अन्य बिंदु उठाए गए थे, कोई भी मुद्दा हाईकोर्ट द्वारा योग्यता पर तय नहीं किया गया था।

    हमारे पास रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने और अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के तहत अधिग्रहण की चूक के अलावा अन्य सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश को मामले को वापस भेजने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कहा।

    इस संदर्भ में, अदालत ने कहा :

    "इसलिए, अदालतों को सभी मुद्दों पर फैसला सुनाना चाहिए और सभी मुद्दों पर अपना निष्कर्ष देना चाहिए और केवल एक मुद्दे पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए। ऐसे में अदालतों पर यह कर्तव्य है कि एक शॉर्टकट दृष्टिकोण अपनाने और केवल एक मुद्दे पर निर्णय सुनाने के बजाय सभी मुद्दों पर फैसला सुनाएं। इस तरह के अभ्यास से, यह अपीलीय अदालत पर बोझ बढ़ा देगा और कई मामलों में यदि इस मुद्दे पर निर्णय गलत पाया जाता है और अन्य मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं है और अदालत द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, अपीलीय अदालत के पास मामले को अपने नए फैसले के लिए रिमांड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अदालतों को एक मामले में उठाए गए सभी मुद्दों पर फैसला सुनाना होगा और इसमें शामिल सभी मुद्दों पर निष्कर्ष और निर्णय प्रस्तुत करना होगा।"

    मामले का विवरण: कृषि उत्पाद विपणन समिति बैंगलोर बनाम कर्नाटक राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 307 | सीए 1345-1346/2022 | 22 मार्च 2022

    पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि, अधिवक्ता वी एन रघुपति राज्य के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह, उत्तरदाताओं के लिए

    हेडनोट्स: अभ्यास और प्रक्रिया - न्यायालयों को किसी मामले में उठाए गए सभी मुद्दों पर निर्णय देना होता है और इसमें शामिल सभी मुद्दों पर निष्कर्ष और निर्णय देना होता है - शॉर्टकट दृष्टिकोण अपनाने और केवल एक मुद्दे पर निर्णय सुनाने से अपीलीय अदालत पर बोझ बढ़ जाएगा और कई मामलों में यदि दिए गए मुद्दे पर निर्णय गलत पाया जाता है और अन्य मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं होता है और अदालत द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तो अपीलीय अदालत के पास मामले को अपने नए निर्णय के लिए रिमांड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। (पैरा 8.4)

    भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार; धारा 24 - अधिग्रहण की चूक [इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य (2020) 8 SCC 129] (पैरा 9)

    सारांश: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जिसमें केवल एक मुद्दे का जवाब देते हुए रिट याचिका की अनुमति दी गई थी, हालांकि चार अन्य मुद्दे उठाए गए थे - अनुमति दी गई - रिट याचिकाओं पर नए सिरे से निर्णय लेने और अन्य सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले को एकल न्यायाधीश के पास भेज दिया गया।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story