सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने पर रोक लगाने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर

Update: 2022-11-04 06:32 GMT

खुद को सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली नागपुर की तीन महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

आवारा कुत्तों को खिलाने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को पहले ऐसे कुत्तों को गोद लेने और नगरपालिका अधिकारियों के पास रजिस्टर्ड करने या उन्हें किसी आश्रय गृह में रखने की आवश्यकता है। इस बीच हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 44 के तहत सार्वजनिक सड़कों पर घूमने वाले सभी आवारा कुत्तों को हिरासत में लेने का भी निर्देश दिया।

एडवोकेट अभय अंतुटकर ने चीफ जस्टिस के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये निर्देश न केवल रेहड़ी-पटरी के कुत्तों, देखभाल करने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, बल्कि वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के भी विपरीत हैं।

उनके विरोध का आधार यह है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नागपुर नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गली के कुत्तों को उठाकर हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हालांकि, अधिकारियों ने आवारा कुत्तों को खिलाने के संबंध में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अन्य जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने वाले नागरिकों के उत्पीड़न के संबंध में दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने में विफल रहे।

याचिका इस बात पर प्रकाश डालती है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जो आवारा कुत्तों को खिलाने पर रोक लगाता है या अन्यथा इसे दंडनीय अपराध बनाता है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 226 को वैधानिक अधिकारियों को कानून के विपरीत कार्य करने का निर्देश देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

इसमें कहा गया कि आवारा कुत्तों को हिरासत में लेने का निर्देश अवैध है, क्योंकि पशु जन्म नियंत्रण नियमों के नियम 7 में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि कुत्तों को पकड़ना/हिरासत में लेना उपद्रव या कुत्ते के काटने के बारे में "विशिष्ट शिकायतों" पर आधारित होगा।

यह भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संदर्भित करता है, जिसने जानवरों के जीवन और सम्मान के अधिकार और मनुष्यों से सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी गई है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि हाईकोर्ट का निर्णय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, धारा 3 के प्रावधानों के साथ भी असंगत है, जिसमें जानवरों को भोजन, आश्रय प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी दी गई है।

डॉ. माया डी. चबलानी बनाम राधा मित्तल पर भी भरोसा किया गया, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि आवारा कुत्तों को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को सामूहिक रूप से कुत्तों को खिलाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कुत्तों की देखभाल करने वालों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी आगाह किया कि वे अन्य व्यक्तियों या समाज के सदस्यों को कोई नुकसान या उपद्रव न करें।

याचिका में कहा गया कि "जीवित प्राणियों के लिए दया करना" संवैधानिक जनादेश है, जैसा कि संविधान के भाग IV-A के तहत अनुच्छेद 51-ए (जी) में परिलक्षित होता है, जो प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की घोषणा करता है।

याचिका में कहा गया,

"प्रत्येक नागरिक को आवारा कुत्तों सहित गैर-मुखर प्राणियों के प्रति दया और प्रेम दिखाना चाहिए।"

याचिका एडवोकेट अभय अंतुटकर, एडवोकेट भव्या पांडे, एड. ध्रुव टैंक और एड. सुरभि कपूर, एओआर ने दायर की। ।

केस टाइटल: स्वाति सुधीरचंद्र चटर्जी और अन्य बनाम विजय शंकरराव तलवार और अन्य।

Tags:    

Similar News