दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाहर रखने का सुझाव दिया

Update: 2023-11-21 15:02 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 नवंबर) को ‌दिल्ली से लगे पंजाब अन्य राज्यों में पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिए पराली जलाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बुनियादी ढांचे के दायरे से बाहर करने का सुझाव दिया।

कोर्ट ने गरीब किसानों के लिए बेलिंग मशीनों पर पूरी तरह से सब्सिडी देने और पराली को एक उपयोगी उपोत्पाद में बदलने के लिए उनकी परिचालन लागत का वित्तपोषण करने की भी सिफारिश की, जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा लाभ के लिए बेचा जा सकता है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

इस क्षेत्र को आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान बढ़े हुए प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना जैसे कारक हैं।

अक्टूबर में, अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बाद में उसी महीने में, आयोग ने दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण पराली जलाने को बताते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों को प्रदूषण, विशेषकर फसल जलाने से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अपनाए गए उपायों की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया।

इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी की सरकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनसे पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। अदालत ने सरकारों के मुख्य सचिव और संबंधित राज्यों के पुलिस प्रमुख की देखरेख में इस प्रतिबंध को लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय राज्य गृह अधिकारी को सौंपी।

इतना ही नहीं, इसने प्रदूषण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए पंजाब उपमृदा जल संरक्षण अधिनियम, 2009 के पुनर्मूल्यांकन का भी आग्रह किया और पंजाब में संबंधित किस्म के धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की आवश्यकता पर बल दिया।

केस डिटेल: एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य| रिट याचिका (सिविल) नंबर 13029/1985

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