सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

7 Jun 2025 11:45 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 जून, 2025 से 06 जून, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम | धारा 48(ई) के तहत आरोपित संपत्ति का हस्तांतरण तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कि सोसायटी लेन-देन को चुनौती न दे : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति का हस्तांतरण, जिस पर सहकारी सोसायटी के पक्ष में प्रभार बनाया गया, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48(ई) के अनुसार तभी अमान्य होगा, जब संबंधित सोसायटी लेन-देन को अमान्य करने की मांग करेगी। दूसरे शब्दों में ऐसा लेन-देन शुरू से ही अमान्य नहीं है और केवल सोसायटी के कहने पर ही अमान्य किया जा सकता है। यदि सोसायटी प्रभार को लागू करने और हस्तांतरण को अमान्य करने की मांग करने के लिए आगे नहीं आती है तो कोई तीसरा पक्ष यह तर्क नहीं दे सकता कि लेन-देन अमान्य है।

    Case Title: MACHHINDRANATH S/O KUNDLIK TARADE DECEASED THROUGH LRS v. RAMCHANDRA GANGADHAR DHAMNE & ORS., SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO.7728 OF 2020

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    अपराध के पीड़ित CrPC की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, भले ही वे शिकायतकर्ता न हों: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अपराध के "पीड़ित" को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 413 के अनुरूप) के प्रावधान के अनुसार आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है, भले ही वे शिकायतकर्ता हों या नहीं। दूसरे शब्दों में, भले ही पीड़ितों ने खुद शिकायत दर्ज न की हो वे CrPC की धारा 372 के प्रावधान का हवाला देकर आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

    Case : M/s Celestium Financial v A Gnanasekaran

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    NI Act की धारा 138 मामले में शिकायतकर्ता CrPC की धारा 372 प्रावधान के तहत बरी किए जाने के खिलाफ 'पीड़ित' के रूप में अपील दायर कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत अपराध के लिए चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 2(wa) [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 2(y)] के अर्थ में एक "पीड़ित" है, जो CrPC की धारा 372 [BNSS की धारा 413] के प्रावधान के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।

    केस टाइटल: मैसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल बनाम ए ज्ञानसेकरन

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    घरेलू हिंसा कानून: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने व मुफ्त कानूनी सहायता देने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निचले स्तर पर संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करने, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की स्कीम का प्रचार करने, आश्रय गृहों का सृजन करने और व्यथित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निदेश जारी किए हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक गैर-सरकारी संगठन 'वी द वीमेन ऑफ इंडिया' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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    संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को कोर्ट की अवमानना नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    2007 का सलवा जुडूम मामला बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, “हम यह भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल द्वारा इस न्यायालय के आदेश के बाद पारित किसी अधिनियम को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना नहीं कहा जा सकता... किसी अधिनियम का सरलीकृत रूप से प्रवर्तन केवल विधायी कार्य की अभिव्यक्ति है। इसे न्यायालय की अवमानना नहीं कहा जा सकता, जब तक कि यह पहले से स्थापित न हो जाए कि इस प्रकार बनाया गया कानून संवैधानिक रूप से या अन्यथा कानून की दृष्टि से गलत है।”

    केस टाइटल: नंदिनी सुंदर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, रिट याचिका(एस)(सिविल) संख्या(एस). 250/2007

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    तलाकशुदा पत्नी अविवाहित रहने पर भी भरण-पोषण की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पत्नी को दिए जाने वाले स्थायी गुजारा भत्ते को बढ़ाकर ₹50,000 प्रति माह कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह विवाह के दौरान अपने जीवन स्तर के साथ रह सके और जो उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करे। यह गुजारा भत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पहले दी गई राशि से लगभग दोगुना है।

    कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता-पत्नी अविवाहित रही और स्वतंत्र रूप से रह रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि "इसलिए वह उस स्तर के भरण-पोषण की हकदार है, जो विवाह के दौरान उसके जीवन स्तर को दर्शाता है और जो उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करता है।"

    Case Title: Rakhi Sadhukhan Vs Raja Sadhukhan

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    मुकदमा खारिज होने पर अपील में अस्थायी रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि निषेधाज्ञा आदेश की मांग करने के लिए एक निर्वाह वाद होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक निषेधाज्ञा आदेश वाद की अस्वीकृति पर अपनी वैधता खो देता है और केवल तभी संचालन में वापस आएगा जब वाद को बहाल/पुनर्जीवित किया जाएगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जहां प्रतिवादी ने CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति के खिलाफ अपील के साथ, अपीलकर्ता के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया था।

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