सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Shahadat

4 Aug 2024 12:00 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (29 जुलाई, 2024 से 02 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    Gujarat Value Added Tax Act | 'खरीद मूल्य' की परिभाषा में मूल्य वर्धित कर शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 (GVAT) के तहत 'खरीद मूल्य' की परिभाषा की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (2 अगस्त) को कहा कि मूल्य वर्धित कर को खरीद मूल्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा।

    कोर्ट ने कहा कि कर की गणना करने के लिए खरीद मूल्य में कोई मूल्य वर्धित कर नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख GVAT की धारा 2(18) के तहत कर/शुल्क की श्रेणियों में नहीं किया गया।

    केस टाइटल: गुजरात राज्य बनाम मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, सिविल अपील नंबर 7874/2024

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    National Housing Bank Act | कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होने की विशेष दलील के बिना निदेशकों के लिए कोई प्रतिनिधि दायित्व नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, 1987 (National Housing Bank Act) के तहत कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए कंपनी के निदेशकों के खिलाफ शिकायत में यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि निदेशक अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कंपनी के निदेशकों के खिलाफ शिकायत खारिज की, जिसमें 1987 के अधिनियम की धारा 29ए के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

    केस टाइटल- नेशनल हाउसिंग बैंक बनाम भेरुदन दुगर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और अन्य।

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    West Bengal VC Appointments | सभी राज्य यूनिवर्सिटी में प्रोटेम कुलपतियों की नहीं बल्कि नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की जाए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

    सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई के अपने आदेश के माध्यम से यूनिवर्सिटी के कुलपतियों (VC) की नियुक्ति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस (यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति) के बीच चल रहे विवाद में स्पष्ट किया कि सभी 36 राज्य-सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटी में प्रोटेम कुलपतियों के बजाय नियमित कुलपतियों की नियुक्ति होगी।

    कोर्ट ने कहा, "अधिक विशिष्ट होने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी 36 राज्य-सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटी में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति होगी।”

    केस टाइटल- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष एवं अन्य विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 17403/2023

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    राज्य को उप-वर्गीकरण के लिए सेवाओं में जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर डेटा दिखाना होगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने फैसले में कहा कि राज्यों को उप-वर्गीकरण के अपने औचित्य को राज्य सेवाओं में उप-वर्गीकृत पिछड़े वर्गों के 'अपर्याप्त प्रतिनिधित्व' को इंगित करने वाले प्रभावी और गुणात्मक डेटा पर आधारित करना आवश्यक है।

    7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 बहुमत से माना कि राज्य सेवाओं में नियुक्तियों में कुछ एससी का 'अपर्याप्त प्रतिनिधित्व' अनुसूचित जाति के भीतर 'पिछड़ेपन' को साबित करने का एक प्रमुख संकेतक है । राज्यों को एससी के भीतर एक विशिष्ट उप-वर्गीकृत समूह के लिए आरक्षण करने के लिए एससी के भीतर 'परस्पर' पिछड़ापन साबित करना आवश्यक है।

    केस: पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य सीए संख्या 2317/2011

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    SC/ST के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति, इससे अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा दिया जा सकेगा: सुप्रीम कोर्ट

    सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच (6-1 से) ने माना कि अनुसूचित जातियों (SC/ST) का उप-वर्गीकरण अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा।

    केस टाइटल: पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य सी.ए. नंबर 2317/2011

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    औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत शिकायत में उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट दलीलें होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act (ID Act)) की धारा 29 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी कि शिकायत में आरोपी नियोक्ताओं पर बाध्यकारी समझौते या अवार्ड के उल्लंघन के संबंध में कोई विशिष्ट दलील नहीं है।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ताओं की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें ID Act के तहत समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली शिकायत रद्द करने की मांग की गई थी।

    केस टाइटल- युगल सीकरी और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य।

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    प्रत्येक याचिकाकर्ता की परिस्थितियों के संदर्भ के बिना सरोगेसी की आयु सीमा को चुनौती देने पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (the Surrogacy (Regulation) Act, 2021) और सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 (Surrogacy (Regulation) Rules, 2022) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों का सहारा लिए बिना किसी भी चीज को रद्द या हस्तक्षेप नहीं करेगा।

    केस टाइटल: अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 756/2022 (और संबंधित मामले)

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    राज्य बार काउंसिल द्वारा अत्यधिक एनरॉलमेंट फी लेना पेशे, सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य बार काउंसिल (एसबीसी) द्वारा अत्यधिक नामांकन शुल्क लेना एक महत्वाकांक्षी वकील के पेशे और सम्मान को चुनने के अधिकार का उल्लंघन है। वंचित वर्गों के वकीलों को भारी नामांकन शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करना समानता के सिद्धांतों पर प्रहार है।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए नामांकन शुल्क 750 रुपये और एससी/एसटी श्रेणियों के वकीलों के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।

    मामले : गौरव कुमार बनाम भारत संघ डब्ल्यूपी (सी) संख्या 352/2023 और इससे जुड़े मामले।

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    बार काउंसिल एनरॉलमेंट फीस के रूप में एडवोकेट एक्ट की धारा 24 के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं ले सकते : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 जुलाई) को कहा कि सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए एनरॉलमेंट फीस 750 रुपये से अधिक नहीं हो सकता तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के वकीलों के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।

    कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य बार काउंसिल "विविध फीस" या अन्य फीस के मद में ऊपर निर्दिष्ट राशि से अधिक कोई राशि नहीं ले सकते। राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) एडवोकेट एक्ट (Advocate Act) की धारा 24(1)(एफ) के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक वकीलों को रोल में शामिल करने के लिए कोई राशि नहीं ले सकते।

    केस टाइटल: गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 352/2023 और इससे जुड़े मामले।

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    'न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ED गिरफ्तार नहीं कर सकता': सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) के अधिकारी बिजय केतन साहू को अग्रिम जमानत दी। उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर धन शोधन का आरोप है।

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने 24 जून, 2024 को साहू को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाला आदेश पारित किया। न्यायालय ने तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि ED विशेष न्यायालय द्वारा शिकायत का संज्ञान लिए जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 19 (गिरफ्तारी की शक्ति) के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता।

    केस टाइटल- बिजय केतन साहू बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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    PC Act | न्यायालय द्वारा संज्ञान आदेश पारित करने के बाद दी गई मंजूरी अमान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act (PC Act)) की धारा 19(1) के तहत दी गई मंजूरी केवल इसलिए अमान्य नहीं हो जाती, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद दी गई।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य में पारित उसके निर्णय के अनुपात ने संज्ञान आदेश पारित करने के बाद PC Act की धारा 19(1) के तहत दी गई मंजूरी को अमान्य नहीं किया।

    केस टाइटल: शिवेंद्र नाथ वर्मा बनाम भारत संघ, एसएलपी (सीआरआइ) संख्या 12708/2023 से उत्पन्न)

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    प्रासंगिक नियमों के तहत स्वीकार्य होने पर ही पेंशन का दावा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    उत्तर प्रदेश रोडवेज के पूर्व कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ की मांग करते हुए दायर की गई सिविल अपीलों के एक समूह से निपटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि पेंशन का दावा केवल प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है और पेंशन योग्य पद पर नहीं है, तो वह पेंशन का दावा नहीं कर सकता।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, "पेंशन एक अधिकार है, न कि पुरस्कार। यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसका कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर हकदार होता है। हालांकि, पेंशन का दावा तभी किया जा सकता है जब यह प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत स्वीकार्य हो। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है और पेंशन योग्य पद पर नहीं है, तो वह पेंशन का दावा नहीं कर सकता है, न ही रिट कोर्ट नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को पेंशन देने का निर्देश दे सकता है जो नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।"

    केस : यूपी रोडवेज रिटायर्ड ऑफिसर एंड ऑफिसर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 894/2020 (और संबंधित मामले)

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    अवमानना की धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उस आदेश को चुनौती देने के अधिकार को नहीं छीन सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई के अपने आदेश के माध्यम से दोहराया कि अवमानना की धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उसी आदेश को चुनौती देने के अधिकार को नहीं छीन सकता।

    कोर्ट ने कहा, “इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उस अधिकार को नहीं छीन सकता, जो उसे कानून के तहत चुनौती देने के लिए उपलब्ध है (सुबोध कुमार जायसवाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2008) 11 एससीसी 139] में इस न्यायालय का निर्णय देखें)।”

    केस टाइटल: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कोपरला संथी, डायरी नंबर - 4011/2024

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