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क्या राज्य सरकार द्वारा कानून अधिकारियों की नियुक्ति को मनमानी और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानकर चुनौती दी जा सकती है?
क्या राज्य सरकार द्वारा कानून अधिकारियों की नियुक्ति को मनमानी और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानकर चुनौती दी जा सकती है?

इस लेख में हम एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर चर्चा करेंगे: क्या राज्य सरकार द्वारा कानून अधिकारियों (Law Officers) की नियुक्ति प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह प्रक्रिया मनमानी (Arbitrary) है और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है?इस सवाल का विश्लेषण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनर. वि. बृजेश्वर सिंह चहल एंड अनर. मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें सरकारी नियुक्तियों में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जरूरत और...