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S. 223 CrPC/S. 243 BNSS | सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में जॉइंट ट्रायल के सिद्धांत निर्धारित किए
CrPCC की धारा 223 (अब BNSS की धारा 243) की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां एक ही लेन-देन से उत्पन्न अपराधों में कई अभियुक्त शामिल हों, वहां संयुक्त सुनवाई स्वीकार्य है। अलग सुनवाई तभी उचित होगी जब प्रत्येक अभियुक्त के कृत्य अलग-अलग और पृथक करने योग्य हों।न्यायालय ने संयुक्त सुनवाई के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे:-(i) CrPC की धारा 218 के अंतर्गत अलग सुनवाई का नियम है। संयुक्त सुनवाई की अनुमति तब दी जा सकती है, जब अपराध एक ही लेन-देन का हिस्सा हों या CrPC की धारा 219-223 की...
The Indian Contract Act में एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट की Liability
भारतीय संविदा विधि 1872 के अंतर्गत अभिकरण की संविदा पर विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। अभिकरण की संविदा के अंतर्गत मालिक तथा स्वामी के बीच संविदा होती है, इस संविदा में मालिक के प्रति एजेंट के कर्तव्यों का सर्वाधिक महत्व है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 211 मालिक के प्रति एजेंट के कर्तव्य के संबंध में उल्लेख कर रही है। हालांकि केवल यह धारा ही एजेंट के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं करती है अपितु इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी अनेकों धाराएं हैं जो मालिक के प्रति एजेंट के कर्तव्यों का उल्लेख कर रही...
The Indian Contract Act में एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट को परिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 219 सर्वप्रथम एजेंट के पारिश्रमिक का उल्लेख करती है। इस धारा के अनुसार एजेंट का सबसे पहला अधिकार है कि वह अपने मालिक से पारिश्रमिक प्राप्त करें। जब एजेंट को सौंपा गया कार्य पूर्ण हो जाता है तब एजेंट उस कार्य के लिए अपने मालिक से पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।जैसे राम से 1000 वसूल करने के लिए शाम को घनश्याम ने नियोजित किया, श्याम के कपट के कारण धन वसूल नहीं होता है, यहां पर श्याम अपनी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।श्री दिग्विजय...
The Indian Contract Act में एजेंट को दी गयी पॉवर ऑफ़ एटॉर्नी का रेवोकेशन और एजेंट के अन्य अधिकार
यह मालिक की इच्छा पर है कि वह मुख्तारनामा का प्रतिसंहरण कर दे अर्थात उसे रद्द कर दे, किंतु जहां कोई मुख्तारनामा किसी अभिकर्ता के संबंध में सृजित किया गया है तो वह उसी मुख्तारनामा के अनुसार कार्य करेगा वरना मुख्तारनामा की बाबत अप्रतिसंहरण शब्द का प्रयोग हुआ है किंतु यह ध्यान देने की बात है कि मालिक इसके बावजूद भी मुख्तारनामा का रेवोकेशन करने के लिए अधिकृत है।जब भी कोई एजेंसी की संविदा की जाती है तो इसमें मालिक द्वारा एजेंट को मुख्तारनामा दे दिया जाता है तथा कई शक्तियां दे दी जाती हैं। जिन शर्तों...
The Indian Contract Act में एजेंट को दिए गए अधिकार
अभिकरण की संविदा के अंतर्गत मालिक अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किसी अभिकर्ता को सौंप देता है। इस प्रकार वह अपने कार्यों का प्रत्यारोपण कर देता है। मालिक के कार्य अभिकर्ता द्वारा किए जाते हैं तो मालिक अभिकर्ता को अपने अधिकार भी सौंप देता है।भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 188 अभिकर्ता के प्राधिकार के विस्तार के संबंध में उल्लेख कर रही है। यह धारा इस बात पर प्रकाश डालती है कि किसी अभिकर्ता के प्राधिकार या उसकी शक्ति का विस्तार कहां तक होता है।इस धारा के अनुसार- किसी कार्य को करने का...
The Indian Contract Act में एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट का प्राधिकार
इस एक्ट में एजेंट का प्राधिकार दो तरह से होताअभिव्यक्त, विविक्षितप्राधिकार जब अभिव्यक्त होता है जबकि वह लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा किया जाता है और वह भी विकसित होता है जबकि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों पर आधारित होता है।हरिचरण बनाम तारा प्रसन्ना 1925 कोलकाता 541 के प्रकरण में कहा गया है इस संबंध में यह साबित किया जाना आवश्यक होता है कि यदि अ और ब के मध्य कोई संविदा की जाती है जिससे स नामक व्यक्ति मध्य में अभिकर्ता था तो उसे एक अभिकर्ता की हैसियत से अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए।जब...
The Indian Contract Act में एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट
भारतीय संविदा अधिनियम एजेंसी पर एक पूरे अध्याय में उल्लेख करता है। अधिनियम की धारा 182 एजेंसी की परिभाषा प्रस्तुत करती है।धारा 182 के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए नियोजित होता है। वह दूसरे व्यक्ति से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए व्यवसायों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है।अंग्रेजी विधि के सामान्य...
The Indian Contract Act में गिरवी के Contract में Pawnee कब गिरवी वस्तु बेच सकता है?
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 176 Pawnee के अधिकारों का उल्लेख कर रही है। इस धारा के अनुसार Pawnee के अधिकारों के उल्लेख में एक महत्वपूर्ण वर्णन यह है कि यदि Pawner उस धन के संदाय में या अनुबंध समय पर उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा गया है व्यतिक्रम करता है चूक करता है तो Pawnee गिरवीदार के विरुद्ध वाद लाने के लिए सक्षम हो जाता है।ऐसी स्थिति में उक्त गिरवी माल को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण कर सकता है। यह गिरवी चीज को बेचने की युक्तियुक्त सूचना Pawner को...
The Indian Contract Act में गिरवी का Contract
गिरवी एक साधारण अवधारणा है जो आम जीवन में हमें देखने को मिलती है। कर्ज के लिए गिरवी किसी कीमती वस्तु को रखा जाता है तथा कर्ज के भुगतान के समय उसे पुनः वापस ले लिया जाता है। संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी की अवधारणा को वैधानिक बल दिया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 के अंतर्गत गिरवी की परिभाषा प्रस्तुत की गई है। गिरवी एक प्रकार का उपनिधान ही होता है परंतु गिरवी में किसी वचन के पालन हो जाने तक वस्तु हस्तांतरित नहीं की जाती है जबकि उपनिधान में किसी प्रयोजन के पूरा हो जाने तक वस्तु...
The Indian Contract Act में Bailment के कॉन्ट्रैक्ट में अचानक होने वाली घटना पर Bailee की क्या जिम्मेदारी होगी
कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो प्राकृतिक होती है। उन घटनाओं पर मनुष्य का कोई निर्णय नियंत्रण नहीं होता है। यह बिल्कुल अप्रत्याशित घटना होती है, इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना के घटित होने के परिणामस्वरूप कोई हानि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त प्रकार की क्षति के लिए प्रतिवादी दायीं होगा परंतु इसके लिए एक सिद्धांत है। प्रतिवादी केवल उन्हीं हानियों के लिए उत्तरदायीं ठहराया जा सकता है जिसके अंतर्गत वह-अपने प्रयास से हानि को बचा सकता था-जिनका सुरक्षित कर लिया जाना युक्तिसंगत प्रयास के द्वारा उचित और...
The Indian Contract Act में Bailment के Contract में Bailee जिम्मेदारी
उपनिधान की संविदा के अंतर्गत Bailee और उपनिधाता के बीच संविदा होती है। किसी कार्य के प्रयोजन हेतु इस प्रकार की संविदा का निर्माण किया जाता है तथा उस कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात संविदा के अंतर्गत दी गई वस्तु Bailee द्वारा वापस लौटा दी जाती है।जैसे कि किसी साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखने वाला उपनिधाता होता है तथा उस स्टैंड का मालिक Bailee होता है। जितने समय तक साइकिल को स्टैंड पर रखने की संविदा होती है उस समय के पूरा हो जाने के बाद साइकिल स्टैंड का मालिक साइकिल को उसके मूल मालिक को सौंप देता है।...
The Indian Contract Act में Bailment के Contract में डिलीवरी का तरीका
कब्जे में परिवर्तन होना चाहिए मात्र अभिरक्षा से ही Bailment का सृजन नहीं हो जाता है। इस संबंध में इस धारा के स्पष्टीकरण पर भी प्रकाश डालना चाहिए। स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है यदि वह व्यक्ति जो किसी अन्य माल पर पहले से ही कब्जा रखता है उसका उपनिहिती के रूप में करने की संविदा करता है तो वह एतद्द्वारा उपनिहिती हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है।इसे एक उदाहरण की सहायता से भली प्रकार समझा जा सकता है। यदि क अपनी कार ख को बेच देता है परंतु ख, क को कहता है कि वह 6 माह उसे...
The Indian Contract Act में Bailment का Contract
इस एक्ट की धारा 148 के अंतर्गत उपनिधान, उपनिहिती और उपनिधाता के शब्द की परिभाषा प्रस्तुत की गई है। इस धारा में Bailment के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख कर दिया गया है। Bailment में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन हेतु माल का प्रदान करना होता है इससे संबंधित शर्त विवक्षित अथवा अभिव्यक्त होती है। यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा के अंतर्गत माल का प्रदान करना है की उक्त प्रायोजन के पूरा होने पर वह माल प्रदान करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा अथवा...
The Indian Contract Act में Surety के अधिकार
The Indian Contract Act की धारा 140, 141 एवं 145 में Suretyके ऋण दाता मूल ऋणी एवं सह Surety के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जहां कोई Surety मुख्य ऋणी के ऋणों का भुगतान कर देता है तो वह मुख्य ऋणी के विरुद्ध उन सभी अधिकारों एवं प्रतिभूतियों का हकदार हो जाता है जो कि ऋण दाता को उसके विरुद्ध प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में मुख्य ऋणी के स्थान पर Surety प्रतिस्थापित हो जाता है। ऐसे अधिकार प्रतिभूओं में स्वतः उस समय अवस्थित हो जाते हैं और उन्हें अंतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती।ऋण दाता की...
The Indian Contract Act में गारंटी के Contract में Surety की जिम्मेदारी
The Indian Contract Act की धारा 128 प्रतिभूओं के दायित्वों से संव्यवहार करती है। इसके अनुसार Surety के दायित्व जब तक संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो मुख्य ऋणी के दायित्व के सामान विस्तृत हैं। Surety मुख्य ऋणी के लिए उत्तरदायित्व लेता है तो वह मुख्य ऋणी के पूर्ण ऋण के लिए उत्तरदायी है।धारा 128 में Surety के दायित्व को व्यापकता के सामान्य नियम का प्रतिपादन किया गया है। जब तक कि कोई विपरीत संविदा न हो Surety के दायित्व का विस्तार में मुख्य ऋणी के दायित्व के समान ही होता है लेकिन यदि संविदा करते...
The Indian Contract Act में बैंक द्वारा निष्पादित Guarantee
जहां दो पक्षकार आपस में संविदाबद्ध होते हैं और उनमें से किसी के द्वारा संविदा पालन किए जाने के लिए बैंक प्रत्याभूति दी जाती है तो इसे बैंक द्वारा निष्पादित प्रत्याभूति की संज्ञा दी जाती है। बैंक द्वारा जो प्रत्याभूति प्रस्तुत की जाती है वह बैंक के द्वारा निष्पादित प्रत्याभूति के रूप में की जानी होती है। बैंक द्वारा प्रदत उक्त प्रकार की प्रत्याभूति मूल पक्षकारों के मध्य हुई संविदा से स्वतंत्र होती है।देना बैंक बनाम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एआईआर 1990 पटना 446 के प्रकरण में कहा गया...
The Indian Contract Act में Guarantee के Contract
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 के अंतर्गत ग्यारंटी की संविदा को परिभाषित किया गया है। धारा 126 के अनुसार प्रत्याभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उनके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है या अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो वह उसकी प्रतिज्ञा का पालन करेगा।कुछ यूं भी समझा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन न करें तब उसकी ओर...
The Indian Contract Act की धारा 125 के प्रावधान
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है तथा क्षतिपूर्ति की संविदा कौन सी संविदा होती है इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन धारा 124 केवल क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है इस संदर्भ में उल्लेख कर रही है परंतु क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों पर कोई उल्लेख नहीं है, उस पर कोई प्रावधान नहीं है।धारा 125 क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार के संबंध में उल्लेख कर रही है। इस धारा में स्पष्ट है कि दाता के क्या दायित्व होंगे और धारी के क्या अधिकार होंगे।यह धारा...
The Indian Contract Act में Indemnity को लेकर प्रावधान
Indemnity की संविदा एक प्रकार की समाश्रित संविदा है, समाश्रित संविदा का ही एक आधुनिक रूप Indemnity की संविदा होता है। क्षतिपूर्ति की संविदा को ही केवल समाश्रित संविदा नहीं कहते अपितु इसके साथ में प्रत्याभूति की संविदा भी उपलब्ध है। धारा 124 के अनुसार वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है।इस प्रकार की संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसके...
क्या Negotiable Instruments Act में हुई दोषसिद्धि को Compounding of Offences से खत्म किया जा सकता है?
भारत में चेक बाउंस (Cheque Bounce) से जुड़े मामले सबसे अधिक संख्या में अदालतों में लंबित हैं। भारतीय दंड न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) के सामने यह एक गंभीर चुनौती है।Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 (Section 138) के अंतर्गत यह अपराध बनाया गया ताकि चेक जैसे वित्तीय साधनों (Financial Instruments) पर लोगों का विश्वास बना रहे। लेकिन समय के साथ अदालतों ने यह महसूस किया कि ऐसे मामलों में असली मकसद पीड़ित पक्ष को राशि की भरपाई (Compensation) दिलाना है, न कि केवल आरोपी को जेल...












