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कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य: मानवाधिकार न्यायशास्त्र में एक ऐतिहासिक मामला
कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य: मानवाधिकार न्यायशास्त्र में एक ऐतिहासिक मामला

परिचय9 मई, 2003 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में बिहार में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के कर्मचारियों की गंभीर दुर्दशा को संबोधित किया गया था, जिन्हें लगभग एक दशक से वेतन नहीं मिला था, जिसके कारण वे भुखमरी और आत्महत्या से मर रहे थे। यह मामला अपने मानवीय दृष्टिकोण और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की राज्य की जिम्मेदारी की पुष्टि के लिए उल्लेखनीय है। कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट...

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024: मुख्य अपराध और दंड
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024: मुख्य अपराध और दंड

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का उद्देश्य अनुचित साधनों की परिभाषा करके और उल्लंघन के लिए सख्त दंड स्थापित करके सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार को रोकने और संबोधित करने के लिए विशिष्ट अपराधों और संबंधित दंडों की रूपरेखा तैयार करता है।अनुचित साधन और अपराध (अध्याय II) धारा 3: सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न अनुचित साधनों को परिभाषित करता है, जिसमें...

महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण : पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ
महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण : पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन के इर्द-गिर्द घूमता है, जो लिंग अनुपात को संतुलित करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत के चल रहे संघर्ष में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।मुख्य तथ्य इस मामले में याचिकाकर्ता पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध एक गैर-सरकारी संगठन है।...

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

लोकसभा में 5 फरवरी, 2024 को पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार के इस्तेमाल से निपटना है। यह विधेयक संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों को कवर करता है।अपराधों की परिभाषा और दायरा यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित कई अपराधों को रेखांकित करता है, जिसमें प्रश्नपत्रों तक अनधिकृत पहुँच, परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करना...