सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

LiveLaw News Network

20 March 2022 7:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 मार्च, 2022 से 18 मार्च, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    पहले के वर्षों में की गई सेवाओं के नियमितीकरण के आधार पर किसी समानता का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तारीख से सेवाओं का नियमितीकरण किया जाना है, वह नियोक्ता का विशेषाधिकार है और पिछले वर्षों के संबंध में किए गए नियमितीकरण के आधार पर किसी समानता का दावा नहीं किया जा सकता है।

    अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर 01.04.1989 के बजाय 01.04.1983 से नियमित वेतनमान की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें उन कर्मचारियों के बराबर लाया जाना चाहिए जिन्हें नियमित वेतनमान दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस रिट याचिका को अनुमति दी, जिसके खिलाफ नियोक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    प्रबंध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर बनाम छिगन लाल | 2022 लाइव लॉ (SC) 296 | CA 1875 of 2022 | 7 मार्च 2022

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    कोर्ट फीस एक्ट, 1870 - दावा की गई राशि पर यथामूल्य कोर्ट-फीस देय होगी यदि वाद मुआवजे और हर्जाने के लिए मनी सूट है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की धारा 7 (i) के तहत, दावा की गई राशि पर यथामूल्य (एड वैलोरम ) कोर्ट-फीस देय होगी यदि वाद मुआवजे और हर्जाने के लिए एक मनी सूट है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, यह केवल अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में निर्दिष्ट वादों की श्रेणी के संबंध में है कि वादी को वाद में यह बताने की स्वतंत्रता है कि वह राशि जिस पर राहत का मूल्य बनाया गया है, उक्त राशि पर कोर्ट-फीस देय होगी।

    पंजाब राज्य बनाम देव ब्रत शर्मा | 2022 लाइव लॉ ( SC) 292 | सीए 2064/2022 | 16 मार्च 2022

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    सीआरपीसी धारा 190 (1) (बी)- अगर सामग्री प्रथम दृष्टया संलिप्तता का खुलासा करती है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को भी समन जारी कर सकता है जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर में नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 (1) (बी) के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन जारी कर सकता है जिस पर पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर में आरोप नहीं लगाया गया है।

    जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा , "यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी सामग्री है जो अभियुक्त के रूप में आरोपित या पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में किसी अपराध के लिए नामित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत दिखाती है, तो उस स्तर पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को भी अपराध का संज्ञान लेने पर समन कर सकता है।"

    मामले का विवरण: नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ ( SC) 291 | सीआरए 443/ 2022 | 16 मार्च 2022

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    सीआरपीसी धारा 362- अगर प्रक्रियात्मक पुनर्विचार की मांग का आवेदन हो तो आदेश वापस लेने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के तहत रोक प्रक्रियात्मक पुनर्विचार की मांग करने वाले आवेदन पर लागू नहीं होती है।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखते हुए इस प्रकार कहा, जिसमें एक आपराधिक मामले में पारित आदेश को वापस लिया गया था।

    गणेश पटेल बनाम उमाकांत राजोरिया | 2022 लाइव लॉ ( SC) 283 | एस एल पी (सीआरएल।) नंबर 9313/ 2021 | 7 मार्च 2022

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    एक गलत आदेश पारित करने पर न्यायिक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं, केवल लापरवाही को कदाचार नहीं मान सकते : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी को बहाल करते हुए कहा कि केवल लापरवाही को न्यायिक अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कदाचार नहीं माना जा सकता है।

    जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उसके द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है या उसके द्वारा की गई कार्रवाई अलग हो सकती थी।

    अभय जैन बनाम राजस्थान न्यायिक क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट | 2022 लाइव लॉ (SC) 284 | 2022 की सीए 2029 | 15 मार्च 2022

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    आदेश VII नियम 11 सीपीसी - कोर्ट को वाद पत्र को पूरा पढ़ना होगा, कुछ पंक्तियां पढ़कर इसे खारिज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत वाद पत्र की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को पूरे वाद अभिकथन के माध्यम से जाना होगा और वह केवल कुछ पंक्तियों/ अंश को पढ़कर और वाद के अन्य प्रासंगिक भागों की अनदेखी करके वाद पत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने इस आधार पर एक वाद पत्र को खारिज कर दिया था कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए के तहत घोषणात्मक राहत के लिए वाद सुनवाई योग्य नहीं था।

    केस का नाम | साइटेशन: विश्वनाथ बानिक बनाम सुलंगा बोस | 2022 लाइव लॉ (SC) 280

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    जिला जज चयन- जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष का निर्धारण संविधान के विपरीत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आवश्यकता को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण संविधान के विपरीत नहीं है। न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 233 (2) केवल एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है कि किसी वकील के पास जिला न्यायाधीश के रूप में चयनित होने के लिए कम से कम 7 साल का अभ्यास होना चाहिए और यह न्यूनतम आयु आवश्यकता की शर्त को नहीं रोकता है।

    केस : दिल्ली हाईकोर्ट बनाम निशा तोमर | एसएलपी (सी) 4432-4435/2022

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    अनुच्छेद 227 : हाईकोर्ट अपीलीय निकाय की तरह तथ्यात्मक मुद्दों में गहराई से नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को दिए एक फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक पर्यवेक्षी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट सबूतों की पुन: सराहना करने के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

    केस: मैसर्स पुरी इंवेस्टमेंट्स बनाम मेसर्स यंग फ्रेंड्स एंड कंपनी और अन्य।

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    एनआई अधिनियम 138- शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं कि वह शुरू में वित्तीय क्षमता दिखाने के सबूत पेश करे जब तक कि आरोपी ने जवाबी नोटिस में विवाद न किया हो : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह शुरू में यह दिखाने के लिए सबूत पेश करे कि उसके पास वित्तीय क्षमता है जब तक कि आरोपी द्वारा जवाबी नोटिस में ऐसा मामला बनाया ना गया हो।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, हालांकि, स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत करके, अर्थात् उसके गवाहों की जांच करके और दस्तावेजों को प्रस्तुत करके शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा करके, या शिकायतकर्ता के गवाहों से जिरह के माध्यम से आरोपी को यह प्रदर्शित करने का अधिकार है कि किसी विशेष मामले में शिकायतकर्ता के पास वित्तीय क्षमता नहीं थी।

    केस : टेढ़ी सिंह बनाम नारायण दास महंत

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