एनआई अधिनियम 138- शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं कि वह शुरू में वित्तीय क्षमता दिखाने के सबूत पेश करे जब तक कि आरोपी ने जवाबी नोटिस में विवाद न किया हो : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

13 March 2022 5:30 PM IST

  • एनआई अधिनियम 138- शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं कि वह शुरू में वित्तीय क्षमता   दिखाने के सबूत पेश करे जब तक कि आरोपी ने जवाबी नोटिस में विवाद न किया हो : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह शुरू में यह दिखाने के लिए सबूत पेश करे कि उसके पास वित्तीय क्षमता है जब तक कि आरोपी द्वारा जवाबी नोटिस में ऐसा मामला बनाया ना गया हो।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, हालांकि, स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत करके, अर्थात् उसके गवाहों की जांच करके और दस्तावेजों को प्रस्तुत करके शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा करके, या शिकायतकर्ता के गवाहों से जिरह के माध्यम से आरोपी को यह प्रदर्शित करने का अधिकार है कि किसी विशेष मामले में शिकायतकर्ता के पास वित्तीय क्षमता नहीं थी।

    कोर्ट चेक बाउंस मामले में समवर्ती दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि शिकायतकर्ता के पास ऋण देने की वित्तीय क्षमता नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कहा था कि एन आई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता को पहली बार में यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास क्षमता है।

    इस संदर्भ में पीठ ने कहा:

    "उस समय, जब शिकायतकर्ता अपना साक्ष्य देता है, जब तक कि भेजे गए वैधानिक नोटिस के जवाबी नोटिस में कोई मामला स्थापित नहीं किया जाता है, कि शिकायतकर्ता के पास साधन नहीं था, शिकायतकर्ता से शुरू में सबूत दिखाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी। उस हद तक हमारे विचार में अदालतें उन पंक्तियों पर पकड़ बनाने में सही थीं। हालांकि, अभियुक्त को यह प्रदर्शित करने का अधिकार है कि किसी विशेष मामले में शिकायतकर्ता के पास क्षमता नहीं है और इसलिए, अभियुक्त का मामला स्वीकार्य है जो वह स्वतंत्र सामग्री को प्रस्तुत करके कर सकता है, अर्थात् उसके गवाहों की जांच करके और दस्तावेजों को प्रस्तुत करके। यह भी उसके लिए खुला है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा करके उसी पहलू को स्थापित करे।

    इससे आगे, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतकर्ता के गवाहों की जिरह के माध्यम से इस परिणाम को प्राप्त कर सकता है। अंततः, अदालतों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे सावधानीपूर्वक विचार करें और सबूतों की समग्रता की सराहना करें और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि क्या दिए गए मामले में, आरोपी ने दिखाया है कि शिकायतकर्ता का मामला जोखिम में है क्योंकि आरोपी ने एक संभावित बचाव स्थापित किया है।"

    पीठ ने जवाबी नोटिस पर गौर करते हुए कहा कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे और उसने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया था कि शिकायतकर्ता के पास ऋण देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। अदालत ने कहा कि चेक बुक या हस्ताक्षरित चेक लीफ के गुम होने का कोई संदर्भ नहीं है।

    पीठ ने उसका निवेदन खारिज करते हुए कहा, "हम सोचेंगे कि इस मामले के तथ्यों की समग्रता में अपीलकर्ता ने निचली अदालतों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप के लिए एक मामला स्थापित नहीं किया है कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध किया गया है।"

    अदालत ने हालांकि निर्देश दिया कि एक साल के कारावास की सजा हटाई मानी जाएगी और अपीलकर्ता-आरोपी को 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी, जिसे वह ट्रायल कोर्ट में एक महीने की अवधि के भीतर जमा करेगा।

    हेडनोट्स

    निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138,139 - जिस समय शिकायतकर्ता अपना साक्ष्य देता है, जब तक कि भेजे गए वैधानिक नोटिस के जवाबी नोटिस में कोई मामला स्थापित नहीं किया जाता है, कि शिकायतकर्ता के पास साधन नहीं है, शिकायतकर्ता से शुरू में यह दिखाने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी - हालांकि, हालांकि, अभियुक्त को यह प्रदर्शित करने का अधिकार है कि किसी विशेष मामले में शिकायतकर्ता के पास क्षमता नहीं है और इसलिए, अभियुक्त का मामला

    स्वीकार्य है जो वह स्वतंत्र सामग्री को प्रस्तुत करके कर सकता है, अर्थात् उसके गवाहों की जांच करके और दस्तावेजों को प्रस्तुत करके। यह भी उसके लिए खुला है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा करके उसी पहलू को स्थापित करे (पैरा 9)

    निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138,139 - 'संभावित बचाव' का सिद्धांत - आरोपी से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह सबूत के एक उच्च मानक का निर्वहन करेगा - आरोपी को जो कुछ भी स्थापित करने की आवश्यकता है वह एक संभावित बचाव है। यह कि क्या एक संभावित बचाव स्थापित किया गया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और मौजूद परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाने वाला मामला है - यह न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है कि वे सावधानीपूर्वक विचार करें और साक्ष्य की समग्रता की सराहना करें और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या दिए गए मामले में, आरोपी ने दिखाया है कि शिकायतकर्ता का मामला जोखिम में है क्योंकि आरोपी ने एक संभावित बचाव स्थापित किया है। [बसलिंगपा बनाम मुदिबसप्पा (2019) 5 SCC 418] (पैरा 7, 9)

    भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 136 - संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाला सुप्रीम कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार नहीं कर सकता है जहां तीन न्यायालय पूरी तरह से गलत हो गए हैं। अनुच्छेद 136 के तहत अपील में उत्पन्न क्षेत्राधिकार निस्संदेह दुर्लभ और असाधारण है। संविधान का अनुच्छेद 136 केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में विशेष अनुमति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। (पैरा 11)

    चेक बाउंस मामले में समवर्ती दोषसिद्धि के खिलाफ अपील - आंशिक रूप से अनुमति दी गई - दोषसिद्धि को बरकरार रखा - निर्देश दिया कि एक वर्ष के कारावास की सजा को हटाया जाए - आरोपी अपीलकर्ता को 5000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जिसे वह एक महीने की अवधि के भीतर निचली अदालत में जमा करेगा।

    मामले का विवरण

    केस : टेढ़ी सिंह बनाम नारायण दास महंत

    केस नं.| दिनांक: सीआरए 362/ 2022| 7 मार्च 2022

    पीठ: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता संगीता भारती, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अजय मारवाह

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