कोर्ट फीस एक्ट, 1870 - दावा की गई राशि पर यथामूल्य कोर्ट-फीस देय होगी यदि वाद मुआवजे और हर्जाने के लिए मनी सूट है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

18 March 2022 2:26 PM IST

  • कोर्ट फीस एक्ट, 1870 - दावा की गई राशि पर यथामूल्य कोर्ट-फीस देय होगी यदि वाद मुआवजे और हर्जाने के लिए मनी सूट है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की धारा 7 (i) के तहत, दावा की गई राशि पर यथामूल्य (एड वैलोरम ) कोर्ट-फीस देय होगी यदि वाद मुआवजे और हर्जाने के लिए एक मनी सूट है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, यह केवल अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में निर्दिष्ट वादों की श्रेणी के संबंध में है कि वादी को वाद में यह बताने की स्वतंत्रता है कि वह राशि जिस पर राहत का मूल्य बनाया गया है, उक्त राशि पर कोर्ट-फीस देय होगी।

    इस मामले में, वादी ने क20 लाख रुपये की वसूली के लिए एक वाद दायर किया, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी की स्थिति से इनकार करने के कारण और स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जारी न करने के कारण प्रतिष्ठा की हानि के लिए भी उसे कथित रूप से नुकसान हुआ था। अदालत की फीस और अधिकार क्षेत्र दोनों के उद्देश्य से वाद का मूल्यांकन 20 लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया गया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर 50/- रुपये की कोर्ट-फीस लगाई गई थी। अदालत द्वारा तय समय में हर्जाने के रूप में तय की जाने वाली राशि पर कोर्ट-फीस का भुगतान करने का वचन भी दिया गया था।

    प्रतिवादियों ने अपेक्षित कोर्ट-फीस का भुगतान न करने के आधार पर सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश VII नियम 11 (सी) के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को उसके द्वारा दावे के अनुसार 20 लाख रुपये की राशि पर कोर्ट-फीस दाखिल करने के निर्देश के साथ उक्त आवेदन का निपटारा किया और कमी को पूरा करने के लिए लगभग 10 सप्ताह का समय दिया।

    वादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि चूंकि नुकसान की वास्तविक और निर्दिष्ट राशि का मूल्यांकन और निर्धारण अभी भी ट्रायल कोर्ट द्वारा किया जाना था, इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 लाख रुपये की राशि पर यथामूल्य कोर्ट-फीस का भुगतान करने का निर्देश कानून में टिकाऊ नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि वादी ने समय के साथ न्यायालय द्वारा हर्जाने के रूप में तय की गई राशि पर कोर्ट-फीस देने का बीड़ा उठाया है।

    अधिनियम की धारा 7 में कुछ वादों में देय शुल्क की गणना का प्रावधान है।

    उप-खंड (i) मनी सूट को संदर्भित करता है जिसमें नुकसान के लिए वाद, मुआवजा, रखरखाव की बकाया राशि, वार्षिकियां या समय-समय पर देय अन्य राशियां शामिल हैं जहां देय शुल्क दावा की गई राशि के अनुसार होगा। फिर, अन्य उप-खंड हैं जो मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

    उप-खंड (iv) जिसमें आगे छह श्रेणियां हैं, अर्थात् वाद (ए) बिना बाजार मूल्य की चल संपत्ति के लिए; (बी) संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के अधिकार को लागू करने के लिए; (सी) एक घोषणात्मक डिक्री और परिणामी राहत के लिए; (डी) एक निषेधाज्ञा के लिए; (ई) सुखभोग के लिए; और (च) खातों के लिए।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7 (i) के तहत देय था और अधिनियम की धारा 7 (iv) का कोई आवेदन नहीं होगा। दूसरी ओर, वादी-प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वाद की स्थापना के समय उचित मूल्यांकन का पता नहीं लगाया जा सका, वाद में उल्लिखित एक अस्थायी राशि पर यथामूल्य पर कोर्ट-फीस वसूलने का कोई औचित्य नहीं होगा।

    इसलिए अदालत ने विचार किया कि क्या विचाराधीन वाद धारा 7 के खंड (i) के तहत मुआवजे/क्षति के लिए एक मनी सूट था या अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में आने वाला वाद था ?

    अदालत ने कहा कि राहत खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि यह मुआवजे/क्षति के लिए एक मनी सूट था और अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था।

    इसलिए, अधिनियम की धारा 7(iv) के लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह अधिनियम की धारा 7(i) के लागू होने का एक साधारण मामला होगा और यथामूल्य कोर्ट-फीस का भुगतान अनुसूची 1 प्रविष्टि 1 के अनुसार करना होगा ... यह केवल खंड में निर्दिष्ट वादों की श्रेणी के संबंध में है। अधिनियम की धारा 7 (iv) के अनुसार वादी को वाद में यह बताने की स्वतंत्रता है कि वह राशि जिस पर राहत का मूल्य है और उक्त राशि पर कोर्ट-फीस देय होगी।

    खंड (iv) के तहत छह श्रेणियों के विशिष्ट वाद के लिए दी गई स्वतंत्रता किसी भी अन्य खंड के तहत आने वाले वाद के लिए उपलब्ध नहीं है, चाहे वह (i), (ii), (iii) आदि हो। एक बार विचाराधीन वाद एक मनी सूट हो, अधिनियम की धारा 7 के खंड (i) के तहत आने वाले मुआवजे और नुकसान के लिए, दावा की गई राशि पर यथामूल्य कोर्ट-फीस देय होगी।

    मैसर्स कमर्शियल एविएशन एंड ट्रैवल कंपनी बनाम विमला पन्नाला AIR (1988) 3 SCC 423 और अन्य निर्णयों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट द्वारा अन्यथा धारण करने के लिए, बेंच ने कहा:

    "न तो मेसर्स कमर्शियल एविएशन (सुप्रा) के मामले में और न ही चेट्टियार (सुप्रा) के मामले में, इस कोर्ट ने कभी यह निर्धारित किया कि धारा 7 (iv) के अलावा अन्य खंड के तहत आने वाले वादों के लिए कोर्ट-फीस अलग हो सकती है। क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर, मैसर्स वाणिज्यिक विमानन (सुप्रा) और सी के मामले में निर्णयों की गलत व्याख्या हेट्टियार (सुप्रा) पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कई आदेश पारित किए गए थे, जिन पर आक्षेपित निर्णय में भरोसा किया गया है"

    इसलिए अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को बहाल कर दिया।

    हेडनोट्स: न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870; धारा 7 - एक बार विचाराधीन वाद अधिनियम की धारा 7 के खंड (i) के तहत आने वाले मुआवजे और नुकसान के लिए एक मनी सूट है, दावा की गई राशि पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क देय होगा - यह केवल अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में निर्दिष्ट वादों की श्रेणी के संबंध में है कि वादी को वाद में यह बताने की स्वतंत्रता है कि वह राशि जिस पर राहत का मूल्य है और उक्त राशि पर कोर्ट-फीस देय होगी। (पैरा 21)

    सारांश : हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील, जिसने मुआवजे के लिए मनी सूट में उनके द्वारा दावा किए गए 20 लाख रुपये की राशि पर कोर्ट-फीस दाखिल करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया- अनुमति दी - राहत खंड को पढ़ने से यह साफ से हो जाएगा कि यह मुआवजे/क्षति के लिए एक मनी सूट था और अधिनियम की धारा 7 के खंड (iv) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था। इसलिए, अधिनियम की धारा 7(iv) के लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह अधिनियम की धारा 7(i) के लागू होने का एक साधारण मामला होगा और अनुसूची 1 प्रविष्टि के अनुसार यथामूल्य कोर्ट-फीस का भुगतान करना होगा।

    मामले का विवरण

    पंजाब राज्य बनाम देव ब्रत शर्मा | 2022 लाइव लॉ ( SC) 292 | सीए 2064/2022 | 16 मार्च 2022

    कोरम: जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ

    वकील: अपीलकर्ता के लिए एड बब्बर, प्रतिवादी के लिए एडव अभिमन्यु तिवारी

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