जिला जज चयन- जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष का निर्धारण संविधान के विपरीत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 March 2022 12:20 PM GMT

  • जिला जज चयन- जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष का निर्धारण संविधान के विपरीत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आवश्यकता को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जिला न्यायाधीशों के चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण संविधान के विपरीत नहीं है।

    न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 233 (2) केवल एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है कि किसी वकील के पास जिला न्यायाधीश के रूप में चयनित होने के लिए कम से कम 7 साल का अभ्यास होना चाहिए और यह न्यूनतम आयु आवश्यकता की शर्त को नहीं रोकता है।

    कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट बनाम निशा तोमर के मामले में कहा, "संविधान हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति के लिए सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग को रोकता नहीं है। संविधान न्यूनतम आयु के निर्धारण के संबंध में चुप है, हाईकोर्ट नियम बनाने के अधिकार के प्रयोग में इस तरह की आवश्यकता को निर्धारित करने का हकदार है।"

    बेंच ने जोड़ा,

    "यह याद रखना चाहिए कि उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती का उद्देश्य बार के सदस्यों से होना है जिनके पास पर्याप्त अनुभव है। वास्तव में, यही कारण है कि संविधान ने किसी वकील या एक वकील के रूप में कम से कम सात साल का अभ्यास निर्धारित किया है। हाईकोर्ट एक आवश्यकता को निर्धारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र में होगा जो सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त परिपक्वता वाले उम्मीदवार उच्च न्यायिक सेवाओं में प्रवेश करें। आवश्यकता यह है कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, इसका उद्देश्य इसे पूरा करना है।"

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएस) 2022 परीक्षा को स्थगित करने के हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा पारित 4 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जो 20 मार्च के लिए निर्धारित की गई थी। आदेश में आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल से आगे बढ़ा दी गई। निशा तोमर द्वारा डीएचजेएस में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष को चुनौती देने वाली याचिका में यह आदेश पारित किया गया था।

    याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए नियम को यह कहते हुए चुनौती दी है कि भारत का संविधान, अनुच्छेद 233 के आधार पर, सात साल के अभ्यास के साथ किसी वकील को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के योग्य बनाता है। इसलिए, हाईकोर्ट जिला न्यायाधीश पद के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित करने वाला नियम नहीं बना सकता है।

    हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमरजीत सिंह चांडियोक ने प्रस्तुत किया कि:

    1. संविधान के अनुच्छेद 233 में न्यूनतम आयु की कोई आवश्यकता नहीं है और केवल आवश्यकता यह है कि नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक व्यक्ति को कम से कम सात साल के लिए वकील होना चाहिए;

    2. न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, न्यायिक सेवा में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उम्मीदवार उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत होने के पात्र होंगे;

    3. हाईकोर्ट ने ही 2019 में 35 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यकता को हटा दिया था जिसे फरवरी 2022 में फिर से पेश किया गया है;

    4. हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को इसलिए परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि फरवरी 2022 में नियमों में संशोधन होने तक वे परीक्षा में बैठने के पात्र होते यदि यह परीक्षा 2020 और 2021 में आयोजित की जाती।

    चांडियोक द्वारा यही आग्रह किया गया है जो वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, अनीता शेनॉय, धर्म शेषाद्री नायडू, हस्तक्षेपकर्ताओं के वकील और हस्तक्षेपकर्ता- इन पर्सन द्वारा अपनाया गया था।

    हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील ए डी एन राव ने सबमिशन का विरोध किया है।

    शेट्टी आयोग ने जिला जज चयन के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु की सिफारिश की है

    पीठ ने शुरू में ही नोट किया कि पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, जिसे आमतौर पर शेट्टी आयोग के रूप में जाना जाता है, ने इस आवश्यकता की शुरूआत की सिफारिश की कि जिला न्यायाधीशों के कैडर में सीधी भर्ती के लिए, उम्मीदवार की आयु 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट के साथ।

    शेट्टी आयोग की सिफारिशों के बाद शुरू में ऑल इंडिया जजेज एसोशिएशन बनाम भारत संघ 2002 4 SCC 74 मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के आदेश का पालन किया गया था। अदालत के आदेश से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिन्हें रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई थी, उन्हें भारत संघ को अपनी प्रतिक्रिया शीघ्रता से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। आखिरकार, शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप ऑल इंडिया जजेज एसोशिएशन मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला आया।

    बेंच ने नोट किया,

    "कई हाईकोर्ट के नियमों के संदर्भ में, यह प्रदान किया गया है कि उच्च न्यायिक सेवाओं में भर्ती के लिए, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यूपी की उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए ये नियम हीरेंद्र कुमार बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में नोटिस किए गए। सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता या अधिकतम आयु प्रदान करने वाले नियम का निर्धारण अनिवार्य रूप से नीति का विषय है। इस विषय पर पहले के उदाहरणों को नोटिस करने के बाद, हीरेंद्र कुमार में इस अदालत ने कहा कि अनिवार्य रूप से, उसी का निर्धारण नीति के दायरे में निहित है।"

    न्यूनतम आयु शर्त संविधान के विपरीत नहीं है

    "याचिकाकर्ताओं की इस आशय की प्रस्तुतियां कि न्यूनतम आयु का निर्धारण अनुच्छेद 233 में निहित संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 233 (2) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य सेवा में नहीं है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होंगे यदि वह कम से कम सात साल तक वकील रहा हो और नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट द्वारा सिफारिश की गई हो।अनुच्छेद 233(1) यह निर्धारित करता है कि व्यक्तियों की किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले हाईकोर्ट के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 हाईकोर्ट को जिला अदालतों और उसके अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण सौंपता है, जिसमें किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों जो जिला न्यायाधीश से नीचे का पद होता है, की पोस्टिंग और पदोन्नति, और छुट्टी का अनुदान शामिल है।"

    अनुच्छेद 233 हाईकोर्ट को जिला न्यायाधीश चयन के लिए न्यूनतम आयु मानदंड निर्धारित करने से नहीं रोकता है

    पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संविधान केवल न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है कि एक वकील के पास जिला न्यायाधीश के रूप में चयन के लिए कम से कम 7 साल का अभ्यास होना चाहिए और यह न्यूनतम आयु आवश्यकता की शर्त को रोकता नहीं है।

    "संविधान ने इस आशय की आवश्यकता निर्धारित की है कि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहा हो। संविधान नियुक्ति के लिए सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियम बनाने के प्रयोग की शक्ति को रोकता नहीं है।

    संविधान न्यूनतम आयु के निर्धारण के संबंध में चुप है, हाईकोर्ट नियम बनाने के अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी आवश्यकता को निर्धारित करने के हकदार हैं। इसे याद रखना चाहिए उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती का उद्देश्य बार के सदस्यों से होना है जिनके पास पर्याप्त अनुभव है। वास्तव में, यही कारण है कि संविधान ने अधिवक्ता या वकील के रूप में कम से कम सात साल का अभ्यास निर्धारित किया है। हाईकोर्ट एक आवश्यकता निर्धारित करने में अपने क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से होगा जो सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त परिपक्वता वाले उम्मीदवार उच्च न्यायिक सेवाओं में प्रवेश करें। शर्त यह है कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, इसका उद्देश्य इसे पूरा करना है।"

    पीठ ने निर्देश दिया,

    "परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि ये प्रस्तुत करने में बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है, जैसा हाईकोर्ट के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। हालांकि लगभग एक छोटी अवधि के लिए एक वर्ष की अवधि में हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता को हटा दिया था, हाईकोर्ट ने नियम को सही किया है ताकि इसे शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लाया जा सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से उस हद तक आग्रह की गई चुनौती में कोई योग्यता नहीं है।"

    45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के लिए एकमुश्त छूट दी गई

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डीएचजेएसई 2020 और 2021 में आयोजित नहीं की गई थी, कोर्ट ने आयु-वर्जित उम्मीदवारों को डीएचजेएसई 2022 में भाग लेने के लिए एक बार छूट की अनुमति दी, बशर्ते वे 2020 और 2021 में पात्र हों।

    कोर्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 26 मार्च कर दी और परीक्षा को 3 अप्रैल तक के लिए टाल दिया।

    केस : दिल्ली हाईकोर्ट बनाम निशा तोमर | एसएलपी (सी) 4432-4435/2022

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