सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

LiveLaw News Network

23 Jan 2022 5:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 जनवरी, 2022 से 21 जनवरी, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा शुरू करने पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 जनवरी 2022) को एक फैसले में कहा कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा शुरू करने पर लागू नहीं होती है। कोर्ट ने एनसीडीआरसी द्वारा पारित उस फैसले को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने कहा था कि शिकायतकर्ता सक्षम सिविल कोर्ट में उपाय तलाशने के लिए स्वतंत्र होगा।

    आयोग ने आगे कहा था कि यदि वह एक सिविल कोर्ट में कार्रवाई करने का विकल्प चुनता है, तो वह लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के तहत एक अर्जी दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग ने एसबीआई के वकील का बयान भी दर्ज किया था कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा सिविल कोर्ट में कार्रवाई की जाती है तो वह लिमिटेशन का मुद्दा नहीं उठायेगा।

    केस का नामः सुनील कुमार मैती बनाम भारतीय स्टेट बैंक

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    सेवा नियमों के विपरीत विज्ञापन में बयान आवेदक के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी विज्ञापन और सेवा नियमों में एक बयान के बीच संघर्ष की स्थिति में, बाद वाला मान्य होगा। कोर्ट ने कहा कि एक गलत विज्ञापन ऐसे अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने वाले आवेदकों के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं करेगा।

    न्यायालय ने आगे कहा, "वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों में कानून बनाने का बल है और कार्यकारी निर्देश, इस मामले में ज्ञापन का कार्यालय और वैधानिक नियम, के बीच संघर्ष की स्थिति में बाद वाला प्रबल होगा।"

    केस: कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ और अन्य

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    हत्या का मामला - सिर की चोट महत्वपूर्ण, केवल फ्रैक्चर ना देख पाने से मामला आईपीसी की धारा 302 से बाहर नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि केवल यह तथ्य कि कोई फ्रैक्चर नहीं देखा और/ या पाया नहीं गया था, मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से बाहर नहीं कर सकता है, जबकि मौत सिर की चोट के कारण हुई थी।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 को आकर्षित करने के लिए सिर पर चोट को शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट देना कहा जा सकता है।

    केस: यूपी राज्य बनाम जय दत्त

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    हिंदू कानून के मुताबिक बेटी वसीयत के बिना पिता की मृत्यु के बाद स्व-अर्जित संपत्ति को विरासत में लेने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बेटी अपने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद उनकी स्व-अर्जित संपत्ति या सामूहिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से को विरासत में लेने में सक्षम है।

    इस मामले में, विचाराधीन संपत्ति निश्चित रूप से मारप्पा गौंडर की स्व-अर्जित संपत्ति थी। अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या स्वर्गीय गौंडर की एकमात्र जीवित पुत्री कुपायी अम्मल को ये संपत्ति उत्तराधिकार से विरासत में मिलेगी और उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी?

    केस का नाम: अरुणाचल गौंडर (मृत) बनाम पोन्नुसामी

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    विशिष्ट अदायगी के मुकदमे में वादी का व्यवहार महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशिष्ट अदायगी के मुकदमे में वादी का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मूल्यांकन न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति डीवाई की पीठ चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ने कहा कि यह मूल्यांकन करने में कि क्या वादी अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निभाने के लिए तैयार और इच्छुक था, यह देखना न केवल आवश्यक है कि क्या उसके पास शेष राशि के भुगतान की वित्तीय क्षमता है, बल्कि पूरे लेनदेन के दौरान उसके आचरण का आकलन करना भी आवश्यक है।

    केस का नाम: शेनबागान बनाम के.के. रत्नावेल

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    हिंदू महिला यदि नि:संतान और बिना वसीयत के मरती है तो विरासत में प्राप्त उसकी सम्पत्ति मूल स्रोत को लौट जाती है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू महिला यदि नि:संतान और बिना वसीयत के मरती है तो विरासत में प्राप्त उसकी सम्पत्ति मूल स्रोत को लौट जाती है।

    न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने बंटवारे संबंधी मुकदमे के फैसले में कहा, "यदि एक हिंदू महिला बिना किसी वसीयत के नि:संतान मर जाती है, तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी, जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति उसके पति के वारिसों के पास जाएगी।''

    केस का नामः अरुणाचल गौंडर (मृत) बनाम पोन्नुसामी

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    विभागीय जांच में हैंडराइटिंग विशेषज्ञों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है; आपराधिक कार्यवाही का परीक्षण लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डिमांड ड्राफ्ट भुनाने के लिए बैंक क्लर्क द्वारा किए गए जाली हस्ताक्षर के मामले में विभागीय कार्यवाही में हैंडराइटिंग विशेषज्ञ को बुलाना आवश्यक नहीं है। अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को बरकरार रखा, जिसमें खुद ही यान‌ी "बैंकर की नजर" से हस्ताक्षरों की तुलना की गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हस्ताक्षर की जांच के लिए हस्तलेख विशेषज्ञों को बुलाने के लिए विभागीय कार्यवाही में आपराधिक कार्यवाही का परीक्षण लागू नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक 'संभाव्यता की प्रबलता' पर आधारित था और इसलिए 'उचित संदेह से परे साबित' के आधार पर आपराधिक कार्यवाही की तुलना में कुछ कम है।

    केस शीर्षक: इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य बनाम ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव

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    COVID-19 के चलते अनाथ हुए बच्चों तक पहुंचें, मुआवजा प्रदान करें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन बच्चों तक पहुंचें जो COVID-19 के कारण अनाथ हो गए हैं। ऐसे अनाथ हुए बच्चों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा कि अनाथ हुए बच्चे मुआवजे का दावा करने के लिए आवेदन जमा करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं और इसलिए राज्य के अधिकारियों को उन तक पहुंचना चाहिए।

    [मामले का शीर्षक: गौरव बंसल बनाम भारत संघ]

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    न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही में, न्यायालय निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, न कि स्वयं निर्णय से : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही में, न्यायालय निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, न कि स्वयं निर्णय से। इस मामले में, एक हेड कांस्टेबल, अपीलकर्ता ने 21.01.2004 से पूर्वव्यापी पदोन्नति की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    उनकी शिकायत थी कि उन्हें वर्ष 2004 में ही पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए था और 2008 में उनकी नियुक्ति में देरी अवैध और मनमाना है। एकल न्यायाधीश ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चयन अधिकार का मामला नहीं है। रिट अपील को डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया।

    केस का नाम: सुशील कुमार बनाम हरियाणा राज्य

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    सीपीसी आदेश XXXVII नियम 3- बचाव के लिए अनुमति देना सामान्य नियम है; इनकार एक अपवाद: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने में एक फैसले में कहा है कि बचाव के लिए अनुमति देना (सशर्त या बिना शर्त) सामान्य नियम है; और बचाव के लिए अनुमति का इनकार एक अपवाद है। कोर्ट ने संबंधित फैसले में नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) 1908 के आदेश XXXVII के नियम 3 के दायरे पर चर्चा की है।

    न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में बचाव की अनुमति की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाना चाहिए, जहां प्रतिवादी के पास व्यावहारिक रूप से कोई बचाव नहीं है और वह अदालत के समक्ष विचारणीय मुद्दों की एक झलक भी देने में असमर्थ है।

    केस का नामः बी. एल. कश्यप एंड सन्स लिमिटेड बनाम जेएमएस स्टील एंड पावर कॉरपोरेशन

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    एक प्रामाणिक खरीदार के पीठ पीछे विशिष्ट अदायगी के लिए डिक्री प्राप्त नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रामाणिक खरीदार के पीठ पीछे विशेष अदायगी के लिए डिक्री हासिल नहीं की जा सकती, खासकर तब जब लेनदेन विशेष अदायगी के लिए मुकदमा दायर करने से पहले किया गया हो।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा: "... हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि एक प्रामाणिक खरीदार की पीठ के पीछे एक डिक्री प्राप्त की जा सकती थी, खासकर जब लेनदेन विशिष्ट अदायगी के लिए मुकदमा शुरू करने से पहले किया गया हो।''

    केस शीर्षक : सीताकाठी ट्रस्ट मद्रास बनाम कृष्णावेनी

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    अधीनस्थ कानून वैधानिक नियमों के रूप में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत एक 'कानून' है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधीनस्थ कानून वैधानिक नियमों के रूप में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत एक 'कानून' है। अनुबंध अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि किसी समझौते का विचार या उद्देश्य वैध है, जब तक कि यह कानून द्वारा निषिद्ध न हो।

    अदालत एक विशिष्ट परफोरमेंस सूट से उत्पन्न एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें प्रतिवादी ने बताया कि बंगलौर आवंटन नियम, 1972 नियम 18 (2) में दस साल की अवधि तक अलग होने के खिलाफ प्रतिबंध है और इसलिए अनुबंध वैध नहीं है। उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या स्पष्ट रूप से या निहित रूप से बेचने के लिए एक समझौते को लागू करने से इस नियम की स्पष्ट रूप से हार होती है।

    केस का नाम: जी टी गिरीश बनाम वाई सुब्बा राजू (डी)

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