सेवा नियमों के विपरीत विज्ञापन में बयान आवेदक के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
22 Jan 2022 6:14 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी विज्ञापन और सेवा नियमों में एक बयान के बीच संघर्ष की स्थिति में, बाद वाला मान्य होगा। कोर्ट ने कहा कि एक गलत विज्ञापन ऐसे अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने वाले आवेदकों के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं करेगा।
न्यायालय ने आगे कहा,
"वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों में कानून बनाने का बल है और कार्यकारी निर्देश, इस मामले में ज्ञापन का कार्यालय और वैधानिक नियम, के बीच संघर्ष की स्थिति में बाद वाला प्रबल होगा।"
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने ईएसआईसी भर्ती विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में डीएसीपी (डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन) योजना से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए माना है कि ईएसआईसी भर्ती विनियम 2008 और 2015 ईएसआई अधिनियम की धारा 97(3) के अनुसार प्रभाव में वैधानिक है और इस प्रकार, स्थापित कानून के अनुसार, वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियम इस योजना को ओवरराइड कर देंगे क्योंकि वैधानिक समर्थन वाले नियमों के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।
तथ्य
मामले के तथ्य केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु के एक आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर एक रिट याचिका से संबंधित हैं, जिसमें कहा गया था कि ईएसआईसी विनियम 2015 विचाराधीन मामले के निर्णय में प्रासंगिक नहीं हैं।
विचाराधीन मामला वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु के समक्ष स्थापित की गई कार्यवाही से संबंधित है, जो 7 फरवरी 2012 और 26 जून 2014 के बीच ईएसआईसी मॉडल अस्पताल, राजाजीनगर, बेंगलुरु में सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए थे।
उनका तर्क था कि 29 अक्टूबर 2008 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक योजना में यह विचार किया गया था कि एक सहायक प्रोफेसर को सहायक प्रोफेसर के पद पर सेवा में दो साल पूरे करने के बाद एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और इस प्रकार, सेवा में दो साल पूरे होने पर, उत्तरदाताओं ने फरवरी 2017 में इस तरह की पदोन्नति के लिए कैट, बेंगलुरु में आवेदन किया। कैट, बेंगलुरु ने माना कि ईएसआईसी नियम इस मामले में लागू नहीं थे और अपीलकर्ता (ईएसआईसी) को डीएसीपी योजना के तहत पदोन्नति के लिए उत्तरदाताओं पर विचार करने का निर्देश दिया।
अपीलकर्ताओं ने तब कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका के माध्यम से कैट के आदेश को चुनौती दी, जिसने यह कहते हुए रिट याचिका को भी खारिज कर दिया कि चूंकि प्रतिवादियों की भर्ती के बाद ईएसआईसी भर्ती विनियम 2015 लागू हुआ, वे लाभ के हकदार होंगे।
डीएसीपी योजना के तहत पदोन्नति कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि डीएसीपी योजना का ईएसआई अधिनियम की धारा 17 के तहत वैधानिक प्रभाव था और ईएसआईसी भर्ती विनियम, 2015 केंद्र सरकार से किसी भी अनुमोदन के बिना डीएसीपी योजना से निकल गया था।
अपीलकर्ताओं के तर्क
अपीलकर्ताओं के वकील संतोष कृष्णन ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में और ईएसआई अधिनियम की धारा 97 के आधार पर ईएसआई अधिनियम के तहत निगमित एक स्वायत्त वैधानिक निगम है , अपीलकर्ता के पास अपने स्वयं के नियम बनाने की शक्ति है। और 2015 के ईएसआईसी भर्ती विनियमों के अनुसार, एक सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम पांच साल की सेवा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत होने के लिए अनिवार्य है।
वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी 7 फरवरी 2014 से 26 जून 2016 तक अलग-अलग तिथियों पर भर्ती हुए थे और ईएसआईसी भर्ती विनियम, 2008 द्वारा शासित थे और इन विनियमों ने स्वयं सहायक प्रोफेसर के पद से एक एसोसिएट प्रोफेसर को पदोन्नति के लिए चार साल की योग्यता सेवा निर्धारित की थी।
किसी भी उत्तरदाता ने जुलाई 2015 तक चार साल की सेवा पूरी नहीं की होगी, जो कि नए ईएसआईसी भर्ती विनियमों के प्रभाव में आया है, और इन विनियमों में एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत होने के लिए एक सहायक प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम पांच साल की सेवा निर्धारित की गई है। इस प्रकार, वकील ने प्रस्तुत किया कि ईएसआईसी भर्ती विनियम 2008 के अनुसार, उत्तरदाता केवल ईएसआईसी विनियम 2015 के प्रभावी होने के बाद पदोन्नति के लिए पात्र बन गए और इस प्रकार, ईएसआईसी भर्ती विनियम, 2015 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
वकील ने सी शंकरनारायणन बनाम केरल राज्य में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि "सेवा शर्तों से संबंधित विधायी कार्रवाई के खिलाफ कोई रोक नहीं है" और भारत संघ बनाम अशोक कुमार अग्रवाल में शीर्ष अदालत के फैसले, जिसमें आयोजित किया गया था कि, "सरकार द्वारा जारी किए गए ज्ञापनों या कार्यकारी निर्देशों का उपयोग केवल वैधानिक नियमों के पूरक के लिए किया जा सकता है, उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं।"
वकील ने यह भी स्वीकार किया कि अपीलकर्ताओं ने गलती से कैट के सामने प्रस्तुत किया था कि ईएसआईसी भर्ती विनियम 2015 इस मामले में लागू नहीं होगा, हालांकि, इस तरह की गलत रियायत भी एक वैधानिक विनियमन के खिलाफ रोक लगाने के समान नहीं होगी। मलिक मजहर सुल्तान बनाम संघ लोक सेवा आयोग तथा आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का उल्लेख करते हुए अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह प्राचीन कानून है कि यदि कोई विज्ञापन भर्ती के साथ असंगत है तो नियम प्रबल होंगे।
उत्तरदाताओं के तर्क
यतींद्र सिंह और आनंद संजय एम नुली, प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि अगस्त 2008 में जारी एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा, डीएसीपी को सभी डॉक्टरों तक बढ़ा दिया गया था और अक्टूबर, 2008 में एक अन्य ज्ञापन द्वारा, डीएसीपी योजना को शिक्षण कैडर सहित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न उप- कैडर के लिए और बढ़ा दिया गया था। और इस प्रकार, ईएसआई अधिनियम की धारा 17(2)(ए) के अनुसार, डीएसीपी योजना अपीलकर्ता पर बाध्यकारी होगी।
वकील ने आगे कहा कि न केवल ईएसआईसी विनियम, 2008 केंद्र सरकार की मंज़ूरी के बिना जारी किए गए थे, अगस्त 2011 और 2013 के बीच कई विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था, "विभाग में प्रचार के रास्ते भारत सरकार के डीएसीपी दिशानिर्देशों के तहत उपलब्ध हैं" और कि चुनौती देने वाले उत्तरदाताओं ने केवल ऐसे भर्ती विज्ञापनों के अनुसार अपीलकर्ता की सेवाओं में प्रवेश किया था।
वकीलों ने आगे प्रस्तुत किया कि ईएसआईसी भर्ती विनियम 2015 भी केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना जारी किए गए थे जो कि ईएसआई अधिनियम की धारा 17 (2) (ए) के तहत अनिवार्य है और डीएसीपी में ईएसआई अधिनियम के तहत वैधानिक बल है और चूंकि केंद्र सरकार के उपरोक्त विनियमों के लिए अनुमोदन नहीं लिया गया था, वे डीएसीपी योजना को ओवरराइड नहीं करेंगे।
वकील ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि डॉक्टरों और शिक्षण कर्मचारियों को डीएसीपी योजना के अनुसार पदोन्नत किया जा रहा है, इसलिए प्रतिवादियों को डीएसीपी योजना से यह मनमाना इनकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
फैसला
प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने सबसे पहले ईएसआईसी अधिनियम, 1948 (जो भर्ती, वेतन और भत्तों की विधि की बात करता है) की धारा 17(2)(ए) और ईएसआई अधिनियम की धारा 97 (जो नियम बनाने के लिए निगम की शक्ति के बारे में बात करता है) को देखा और सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी, पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला बनाम मंगल सिंह और अन्य, और संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में अपने निर्णयों का उल्लेख करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि ईएसआईसी विनियम 2008 और 2015 दोनों का ईएसआईसी अधिनियम की धारा 97 (3) के अनुसार वैधानिक प्रभाव है, ईएसआईसी भर्ती विनियम, 2015 की प्रस्तावना पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति, जैसा कि ईएसआई अधिनियम की धारा 17 (2) द्वारा अनिवार्य है विधिवत मांग की गई थी।
न्यायालय ने आगे कहा,
"वैधानिक अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों में लागू कानून का बल है और एक कार्यकारी निर्देश, इस मामले में, ज्ञापन का कार्यालय और वैधानिक नियम के बीच संघर्ष की स्थिति में,बाद वाले प्रबल होते हैं।"
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएसीपी योजना, जिसने सहायक प्रोफेसर के रूप में दो साल की सेवा पूरी करने पर सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति की सुविधा प्रदान की थी, वैधानिक समर्थन वाले ईएसआईसी विनियमों के पूर्व-अस्तित्व के कारण चुनौती देने वाले प्रतिवादियों पर लागू नहीं होगी जो डीएसीपी योजना को ओवरराइड करेगा।
शीर्ष अदालत ने मलिक मजहर सुल्तान बनाम यूपी लोक सेवा आयोग के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि "एक गलत विज्ञापन ऐसे अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने वाले आवेदकों के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं करेगा।" प्रतिवादियों के इस तर्क के बारे में कि विज्ञापनों ने 2015 के नियमों के लागू होने से पहले ही डीएसीपी योजना की प्रयोज्यता को निहित किया था, अदालत ने कहा कि "भर्ती नियमों में बाद में संशोधन विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को खत्म कर देगा।"
"अपीलकर्ता द्वारा जारी विज्ञापनों में उल्लेख किया गया है कि डीएसीपी योजना उसके भर्तियों के लिए लागू होगी। हालांकि, यह सेवा न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक विज्ञापन और सेवा नियमों में एक बयान के बीच संघर्ष की स्थिति में, बाद वाला मान्य होगा ".
इसके अलावा कैट के सामने अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा दिए गए उचित निर्देशों की कमी पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए, अदालत ने कहा कि वैधानिक प्रभाव वाले नियमों के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।
इस प्रकार, न्यायालय ने यह देखते हुए कि कैट और हाईकोर्ट उत्तरदाताओं के शिक्षण कैडर पर पदोन्नति के लिए ईएसआईसी, 2015 के नियमों की प्रयोज्यता को नोटिस करने में विफल रहे, अपीलकर्ता की अपील को आक्षेपित निर्णय को रद्द करने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता निगम की शिक्षण कैडर की संशोधित वरिष्ठता सूची में न्यायालय के आदेशों को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
केस: कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ और अन्य
उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 78
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