सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

LiveLaw News Network

16 Oct 2021 4:00 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 अक्टूबर, 2021 से 14 अक्टूबर 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।

    पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    आयकर अधिनियम - धारा 263(2) के तहत लिमिटेशन की गणना के लिए आदेश प्राप्ति की तारीख अप्रासंगिक : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत प्रधान आयुक्त द्वारा संशोधन के लिए सीमा अवधि (लिमिटेशन) की गणना में असेसमेंट ऑर्डर की प्राप्ति की तारीख की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

    न्यायमूर्ति एम.आर.शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत लिमिटेशन अवधि की गणना से संबंधित एक मामले- 'आयकर आयुक्त, चेन्नई बनाम मोहम्मद मीरान शाहुल हमीद'- में उपरोक्त टिप्पणी की।

    केस शीर्षक: आयकर आयुक्त, चेन्नई बनाम मोहम्मद मीरान शाहुल हमीद

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    फर्जी दुर्घटना दावा करने वाली याचिकाएं: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को दोषी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अक्टूबर, 2021) को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दुर्घटना दावा करने वाली याचिका दायर करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की आलोचना की।

    जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की पीठ ने आदेश में कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के एक गंभीर मामले में, जहां आरोप फर्जी दावा याचिका दायर करने के हैं, जिसमें अधिवक्ताओं के भी शामिल होने का आरोप है, बार काउंसिल ऑफ यूपी उनके वकील को निर्देश नहीं दे रहा है। यह दिखाता है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी और वरिष्ठ वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की ओर से इस पर गौर करने के लिए उदासीनता और असंवेदनशीलता है।"

    केस का शीर्षक: सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अन्य| अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या 1110/2017

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    निर्णय-देनदार किश्तों में आपत्ति नहीं उठा सकता; निष्पादन कार्यवाही पर भी लागू पूर्वन्याय का सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्वन्याय (रेस जुडिकाटा) का सिद्धांत निष्पादन की कार्यवाही पर भी लागू होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि एक निर्णय देनदार किश्तों में निष्पादन पर आपत्ति नहीं उठा सकता है।

    न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की पीठ ने पांचवें दौर में नीलामी-बिक्री की कार्यवाही के खिलाफ एक निर्णय-देनदार द्वारा उठाई गई एक नई आपत्ति को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

    केस शीर्षक : दीपाली विश्वास और अन्य बनाम निर्मलेंदु मुखर्जी और अन्य | सीए 4557/2012

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    केवल पुनर्विचार आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल हाईकोर्ट द्वारा पारित एक पुनर्विचार आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित मूल आदेश के खिलाफ एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने 18.12.2020 को हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दायर करने के लिए कोई विशेष स्वतंत्रता प्रदान किए बिना खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

    केस का नाम और उद्धरण: बेचाई (मृत) बनाम जग राम एलएल 2021 एससी 563

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    शॉर्ट-असेसमेंट के कारण अतिरिक्त बिल जमा करने पर बिजली वितरक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शॉर्ट-असेसमेंट के कारण अतिरिक्त बिल होने के लिए बिजली वितरक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

    न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि अतिरिक्त बिल भरना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित "सेवा में कमी" के दायर में नहीं है।

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    न्याय की विफलता को रोकने के लिए 'असाधारण' परिस्थितियों में ही फिर से ट्रायल करने का निर्देश दिया जा सकता हैः सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत तैयार किए

    हाल ही में दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में फिर से ट्रायल करने का आदेश देने के लिए अदालत की शक्ति के बारे में सिद्धांत तैयार किए।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि न्याय की विफलता को रोकने के लिए केवल 'असाधारण' परिस्थितियों में ही फिर से ट्रायल करने का निर्देश दिया जा सकता है। यदि किसी मामले में फिर से ट्रायल करने के लिए निर्देश दिया जाता है, तो पिछले ट्रायल के सबूत और रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिए जाते हैं।

    केस और उद्धरण: नसीब सिंह बनाम पंजाब राज्य LL 2021 SC 552

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    हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति और पत्नी के बीच मुकदमे में तीसरे पक्ष के खिलाफ राहत का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पति और पत्नी के बीच हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायिक कार्यवाही में तीसरे पक्ष के खिलाफ राहत का दावा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने एक पत्नी की उस याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया जिसमें उसने अपने पति और दूसरी महिला के बीच कथित विवाह को अवैध घोषित करने की मांग की थी।

    कोर्ट ने कहा, "हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक, न्यायिक अलगाव आदि की राहत केवल पति और पत्नी के बीच हो सकती है और इसे तीसरे पक्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के आधार पर, यह अपीलकर्ता- मूल तौर पर बचाव पक्ष- के लिए खुला नहीं है कि वह इस आशय की घोषणा की मांग करे कि प्रतिवादी- मूल वादी- और तीसरे पक्ष के बीच विवाह को अवैध है। प्रतिवादी - मूल वादी और तीसरे पक्ष के बीच कथित विवाह के बाद पैदा हुए बेटे के खिलाफ भी प्रतिवाद के माध्यम से कोई राहत नहीं मांगी जा सकती है।"

    केस टाइटल : निताबेन दिनेश पटेल बनाम दिनेश दयाभाई पटेल

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    एमिकस क्यूरी और अन्य काउंसल को अधूरे रिकॉर्ड दिए जा रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने गुणात्मक कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमिकस क्यूरी के पैनल के वकील या सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी द्वारा दिए गए अधूरे रिकॉर्ड की समस्या को ध्यान में रखते हुए कानूनी मामलों में अच्छी और गुणात्मक सहायता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ एक जेल याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुए एओआर करण भरियोक ने कहा कि तत्काल मामला उन्हें 17 अगस्त के संचार द्वारा सौंपा गया था जिसमें उनसे जितनी जल्दी हो सके और अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर। विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अनुरोध किया गया था।

    केस का शीर्षक: कैलाश ठाकन बनाम राजस्थान राज्य एंड अन्य।

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    जांच में सहयोग नहीं करने वाले फरार आरोपी की मदद नहीं करेगा कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत जांच में सहयोग नहीं कर रहे किसी फरार आरोपी के न तो बचाव में आएगी और न ही उसकी मदद करेगी।

    न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत से इनकार करने के आदेश को बरकरार रखते हुए यह बात कही।

    केस का नाम और उद्धरण: सनातन पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य| एलएल 2021 एससी 568

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    सेवानिवृत 'कश्मीरी प्रवासी' सरकारी कर्मचारी को अनिश्चित काल तक सरकारी आवास देने की अनुमति देना असंवैधानिकः सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक सरकारी कर्मचारी जो कश्मीरी प्रवासी है, वह तीन साल से अधिक की अवधि के लिए सरकारी आवास नहीं रख सकता है। कोर्ट ने कहा कि कश्मीरी प्रवासी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अनिश्चित काल तक सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति देने वाला कार्यालय ज्ञापन पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के कारण असंवैधानिक है।

    न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों को अनिश्चित काल के लिए सरकारी आवास में रहने की अनुमति देने के लिए सामाजिक या आर्थिक मानदंडों के आधार का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

    केस और उद्धरण: भारत संघ बनाम ओंकार नाथ धर (डी) LL 2021 SC 567

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    सरकार की नियमितीकरण नीति के विपरीत अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित संस्थान में अंशकालिक अस्थायी कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता का दावा नहीं कर सकते।

    जस्टिस एमआर शाह और ज‌स्टिस एएस बोपन्ना की पीठ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें कोर्ट ने केंद्र को नियमितीकरण नीति से संबंधित पूरे मुद्दे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा कि नियमितीकरण/अवशोषण नीति में सुधार की कवायद पूरी करें और चरणबद्ध तरीके से पदों को मंजूरी देने का निर्णय लें।

    केस शीर्षक: यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम इल्मो देवी और अन्य| 2021 की सिविल अपील संख्या 5689

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    अपराध की प्रकृति और गंभीरता सहित सामग्री पहलुओं की अनदेखी करते हुए दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने योग्य: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता सहित सामग्री पहलुओं की अनदेखी करते हुए दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने योग्य है।

    वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ उस आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धारा 302 और 323 आर/डब्ल्यू 34, आईपीसी, 1860के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज आरोप के संबंध में अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया गया था।

    केस: प्रशांत सिंह राजपूत बनाम मध्य प्रदेश राज्य| सीआरएल.ए. सं.-001202 / 2021

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    एनआई एक्ट की धारा 138: कंपनी के निदेशकों को जारी समन न्याय संगत है यदि शिकायत में मूल तर्क शामिल है कि वे प्रभारी थे और कंपनी का व्यवसाय आचरण के लिए जिम्मेदार थे: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी कंपनी के निदेशकों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दायर एक शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया समन न्याय संगत है यदि शिकायत में मूल तर्क शामिल है कि वे प्रभारी थे और कंपनी का व्यवसाय आचरण के लिए जिम्मेदार थे।

    न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसने एक कंपनी के निदेशकों को चेक के अनादर पर शिकायत (आशुतोष अशोक परसरामपुरिया और अन्य बनाम मेसर्स घरकुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड) पर जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था।

    केस : आशुतोष अशोक परसरामपुरिया और अन्य बनाम मेसर्स घरकुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

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    केवल चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी उनकी गवाही को खारिज करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी के आधार पर उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यदि गवाहों ने आतंकित और भयभीत महसूस किया और कुछ समय के लिए आगे नहीं आए, तो उनके बयान दर्ज करने में देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया।

    केस का नाम और प्रशस्ति पत्र: गौतम जोदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एलएल 2021 एससी 558

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