आयकर अधिनियम - धारा 263(2) के तहत लिमिटेशन की गणना के लिए आदेश प्राप्ति की तारीख अप्रासंगिक : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
15 Oct 2021 10:19 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत प्रधान आयुक्त द्वारा संशोधन के लिए सीमा अवधि (लिमिटेशन) की गणना में असेसमेंट ऑर्डर की प्राप्ति की तारीख की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
न्यायमूर्ति एम.आर.शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत लिमिटेशन अवधि की गणना से संबंधित एक मामले- 'आयकर आयुक्त, चेन्नई बनाम मोहम्मद मीरान शाहुल हमीद'- में उपरोक्त टिप्पणी की।
संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
प्रतिवादी-निर्धारिती (असेसी) को 2010 में आयकर अधिनियम की धारा 143 के तहत असेसमेंट ऑर्डर दिया गया था। इसके तुरंत बाद, आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के तहत रिवीजन कार्यवाही शुरू की और 26.03.2012 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें कहा गया कि असेसमेंट ऑर्डर त्रुटिपूर्ण था। प्रतिवादी-निर्धारिती ने 29.11.2012 को नोटिस प्राप्त किया और आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की। प्रतिवादी-निर्धारिती ने तर्क दिया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश धारा 263(2) के तहत उल्लिखित सीमा अवधि से परे था। आईटीएटी ने माना कि पारित संशोधन आदेश लिमिटेशन अवधि से परे था और मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आईटीएटी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। आक्षेपित निर्णय में कहा गया कि निर्धारिती-प्रतिवादी को आदेश प्राप्त होने की तिथि अधिनियम की धारा 263 (2) के तहत लिमिटेशन अवधि निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि थी।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति एमआर शाह द्वारा लिखित एक निर्णय में कानून के प्राथमिक प्रश्न को विचार के लिए तैयार किया: जिस तारीख को निर्धारिती को वास्तव में आदेश प्राप्त होता है, क्या वह आईटी अधिनियम की धारा 263 (2) के तहत लिमिटेशन अवधि पर विचार करने के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि होगी?
उपरोक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 263 (2) की आवश्यकता है कि वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल की समाप्ति के बाद कोई संशोधन आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, जिसमें संशोधित करने का आदेश पारित किया गया था। चूंकि धारा 263 'बनाए गए' शब्द का इस्तेमाल करता है, 'प्राप्त किए गए' शब्द का नहीं, इसलिए बेंच का मानना है कि सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से आदेश की प्राप्ति की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
"इस्तेमाल किया गया शब्द "बनाया" है और निर्धारिती द्वारा "प्राप्त" आदेश नहीं है। यहां तक कि "प्रेषण" शब्द का भी धारा 263 (2) में उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि धारा 263 के तहत आदेश किया गया था/ वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया गया जिसमें संशोधित करने का आदेश पारित किया गया था, ऐसे आदेश को अधिनियम की धारा 263 (2) के तहत निर्धारित सीमा अवधि से परे नहीं कहा जा सकता है। निर्धारिती द्वारा धारा 263 के तहत पारित आदेश की प्राप्ति की आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत प्रदान की गई लिमिटेशन अवधि की गणना के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं है।" (पैरा 4.3)
इस प्रकार, निर्णय में कहा गया है कि आयकर आयुक्त का दिनांक 31.03.2012 का आदेश धारा 263 के तहत निर्धारित लिमिटेशन अवधि के भीतर है। लिमिटेशन की गणना के उद्देश्य से 29.11.2013 को आदेश की प्राप्ति अप्रासंगिक है।
केस शीर्षक: आयकर आयुक्त, चेन्नई बनाम मोहम्मद मीरान शाहुल हमीद
साइटेशन : एलएल 2021 एससी 572
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