एनआई एक्ट की धारा 138: कंपनी के निदेशकों को जारी समन न्याय संगत है यदि शिकायत में मूल तर्क शामिल है कि वे प्रभारी थे और कंपनी का व्यवसाय आचरण के लिए जिम्मेदार थे: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
11 Oct 2021 10:30 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी कंपनी के निदेशकों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दायर एक शिकायत पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया समन न्याय संगत है यदि शिकायत में मूल तर्क शामिल है कि वे प्रभारी थे और कंपनी का व्यवसाय आचरण के लिए जिम्मेदार थे।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसने एक कंपनी के निदेशकों को चेक के अनादर पर शिकायत (आशुतोष अशोक परसरामपुरिया और अन्य बनाम मेसर्स घरकुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड) पर जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था।
शिकायत में दलील थी कि अपीलकर्ता कंपनी के सभी निदेशक व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हैं और सभी अपीलकर्ता कंपनी के व्यवसाय में शामिल हैं और कंपनी के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने निदेशकों द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय के फैसले को मंज़ूरी देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मिसालों से अच्छी तरह से तय हो गया है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों को निदेशकों के खिलाफ समन को रद्द करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, अगर शिकायत में उनके खिलाफ बुनियादी आरोप हैं। न्यायालय ने कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 141 "हर व्यक्ति पर, जो अपराध किए जाने के समय, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, " पर ये प्रतिनिधि के तौर जवाबदेही तय करती है।
हालांकि, ट्रायल के दौरान निदेशकों को यह चुनौती देने का अधिकार है कि वे कंपनी के प्रभारी नहीं थे और कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं थे।
कोर्ट ने कहा,
"हम इस मामले में उन निदेशकों के लिए चिंतित हैं जो चेक पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। जहां तक निदेशक चेक के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं या जो प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक नहीं हैं, यह निष्कर्ष से स्पष्ट है। पूर्वोक्त निर्णय कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत दर्ज शिकायत में यह आवश्यक है कि प्रासंगिक समय पर जब अपराध किया गया, निदेशक व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी थे और कंपनी के लिए जिम्मेदार थे।"
कोर्ट ने कहा कि,
"यह कथन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल और आवश्यक कथन है जो मजिस्ट्रेट को निदेशक के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए राजी करता है।"
यदि यह बुनियादी दलील गायब है, तो मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी न करने में कानूनी रूप से उचित है।
"मामले में, शिकायत को समग्र रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि शिकायत में आरोप यह है कि जिस समय कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए थे और बैंक द्वारा बाउंस किए गए थे, अपीलकर्ता कंपनी के निदेशक थे और कंपनी व उसके व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे और सभी अपीलकर्ता कंपनी के व्यवसाय में शामिल थे और कंपनी के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार थे। शिकायत को पढ़ते समय विभाजित करना उचित नहीं हो सकता है ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि समग्र रूप से आरोप एनआई अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। शिकायत विशेष रूप से उस समय को संदर्भित करती है जब चेक जारी किए गए थे, उनकी प्रस्तुति, अनादर और भुगतान करने में विफलता से अनादर की सूचना के बावजूद। दी गई परिस्थितियों में, हमें अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।"
मामले का विवरण
केस : आशुतोष अशोक परसरामपुरिया और अन्य बनाम मेसर्स घरकुल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
पीठ: न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका
उद्धरण: LL 2021 SC 560
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