निर्णय-देनदार किश्तों में आपत्ति नहीं उठा सकता; निष्पादन कार्यवाही पर भी लागू पूर्वन्याय का सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 Oct 2021 8:03 AM IST

  • निर्णय-देनदार किश्तों में आपत्ति नहीं उठा सकता; निष्पादन कार्यवाही पर भी लागू पूर्वन्याय का सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्वन्याय (रेस जुडिकाटा) का सिद्धांत निष्पादन की कार्यवाही पर भी लागू होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि एक निर्णय देनदार किश्तों में निष्पादन पर आपत्ति नहीं उठा सकता है।

    न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की पीठ ने पांचवें दौर में नीलामी-बिक्री की कार्यवाही के खिलाफ एक निर्णय-देनदार द्वारा उठाई गई एक नई आपत्ति को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

    3000 रुपये की वसूली के लिए दायर एक मनी-सूट में 1974 में पारित डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए, मुकदमेबाजी के पांचवें दौर में निर्णय देनदारों के कानूनी प्रतिनिधियों ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 47 के तहत इस आधार पर एक नया आवेदन दायर किया कि बिक्री सीपीसी के आदेश XXI के नियम 64 के आदेश का पालन नहीं करती है। नियम 64 में संक्षेप में कहा गया है कि संपत्ति के केवल उस हिस्से को बेचा जाना चाहिए ताकि डिक्री राशि को पूरा किया जा सके।

    आवेदन को पहले निचली अदालत ने और फिर अपीलीय अदालत तथा हाईकोटर्ट ने खारिज कर दिया। आगे की अपील के माध्यम से मामले को अंततः सर्वोच्च न्यायालय ले जाया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम 64 के संबंध में आपत्ति पहले दौर में नहीं उठाई गई थी, और यह आपत्ति पहली बार 2006 में उठाई गई थी। पार्टी के पास पहले दौर में इस आपत्ति को उठाने के पर्याप्त अवसर थे।

    पीठ के लिए न्यायमूर्ति रमासुब्रमण्यम द्वारा लिखे गये आदेश में कहा गया है, "एक निर्णय-देनदार को किश्तों में निष्पादन की विधि के रूप में आपत्तियां उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुकदमे के पहले के चार दौर में इस मुद्दे को उठाने में विफल रहने के बाद, अपीलकर्ताओं को इसे अब उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

    निर्णय में यह समझाया गया कि पूर्वन्याय का सिद्धांत निष्पादन कार्यवाही पर भी लागू होंगे।

    ''जो हाथ में है वह धारा 47 के तहत दूसरी याचिका है और इसलिए, इसे पूर्वन्याय के सिद्धांत पर रोक दिया गया है। इस स्तर पर यह इंगित किया जाना चाहिए कि 1976 के अधिनियम 104 के लागू होने से पहले, एक विचार था कि संहिता की धारा 11 के प्रावधानों का निष्पादन कार्यवाही के लिए कोई आवेदन नहीं था। लेकिन 1976 के अधिनियम 104 के तहत स्पष्टीकरण VII धारा 11 के तहत डाला गया था और यह कहता है कि इस धारा के प्रावधान एक डिक्री के निष्पादन के लिए एक कार्यवाही पर लागू होंगे और यह किसी भी मुकदमे, मुद्दे या पूर्व सूट के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।''

    संपादक का नोट : चूंकि पिछली कार्यवाही में बचाव का आधार नहीं उठाया गया था, इसलिए यह "रचनात्मक पूर्वन्याय" के सिद्धांत से प्रभावित होगा, जिसके अनुसार पिछली कार्यवाही में जो आधार उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि यह माना जाता है ऐसे मामले रहे हैं जो पिछली कार्यवाही में सीधे और काफी हद तक व्यावहारिक मुद्दे हैं। सीपीसी की धारा 11 के लिए स्पष्टीकरण IV को संदर्भित किया जा सकता है।

    फैसले से भी: 'फिट केस टू बी इन लॉ स्कूल सिलेबस': सुप्रीम कोर्ट 50 साल पुराने सूट में निष्पादन पर रोक को लेकर पांचवें दौर की मुकदमेबाजी में।

    मामले का विवरण

    केस शीर्षक : दीपाली विश्वास और अन्य बनाम निर्मलेंदु मुखर्जी और अन्य | सीए 4557/2012

    साइटेशन : एलएल 2021 एससी 538

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:




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