अपराध की प्रकृति और गंभीरता सहित सामग्री पहलुओं की अनदेखी करते हुए दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने योग्य: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
11 Oct 2021 1:41 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता सहित सामग्री पहलुओं की अनदेखी करते हुए दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने योग्य है।
वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ उस आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धारा 302 और 323 आर/डब्ल्यू 34, आईपीसी, 1860के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज आरोप के संबंध में अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया गया था।
शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि,
"न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि इस स्तर पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को अनुमति देने में सही सिद्धांतों को लागू किया है। अपराध एक गंभीर प्रकृति का है जिसमें विकास सिंह की हत्या की गई थी। प्राथमिकी और सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत बयान अपराध में जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह की विशिष्ट भूमिका का संकेत देते हैं। अग्रिम जमानत देने के आदेश में अपराध की प्रकृति और गंभीरता, और जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह के खिलाफ विशिष्ट आरोपों सहित सामग्री पहलुओं की अनदेखी की गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए पर्याप्त मामला बनाया गया है।"
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता (प्रशांत सिंह राजपूत) 29 सितंबर, 2021 को मृतक (विकास सिंह) के साथ नेगई तिराहा पर था, जो अपीलकर्ता का साला था और उसके साथ दो अन्य व्यक्ति, राजकिशोर राजपूत और धर्मेंद्र पटेल भी थे। 4 आरोपी उजियार सिंह, उसके दो बेटे चंद्रभान सिंह और सूर्यभान सिंह और ड्राइवर जोगेंद्र सिंह एक जीप में पहुंचे। कथित प्रतिद्वंद्विता के कारण, उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह ने विकास सिंह को गोली मार दी, जबकि जोगेंद्र सिंह ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि सूर्यभान सिंह ने अपनी बंदूक के बट से अपीलकर्ता के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह घायल हो गया।
अस्पताल लाए जाने पर, विकास सिंह को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 302 और 323 और 34, आईपीसी, 1860 के तहत की प्राथमिकी दर्ज की।
इसी घटना के संबंध में आरोपी (उजियार सिंह) ने 30 सितंबर 2021 को मृतक और अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506,323 और 34 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी।
गिरफ्तारी की आशंका में, जोगेंद्र सिंह ने घटना की जांच के दौरान धारा 438 सीआरपीसी, 1973 के तहत अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे 8 अक्टूबर, 2020 को खारिज कर दिया गया।
धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर, जिसके अनुसार उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह को आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह की मौत में कोई भूमिका नहीं बताई गई, क्योंकि वे घटना के स्थान से 40 किलोमीटर दूर जबलपुर में थे, अपीलार्थी ने विरोध याचिका दायर की।
जांच अधिकारी ("आईओ") ने 8 मार्च, 2021 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा आगे की जांच के निर्देशों के अनुसार एक पूरक चार्जशीट दायर की। इसमें कहा गया है कि मौत में उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह के शामिल होने के सबूत सामने आए हैं। इसलिए, जेएमएफसी ने 10 मार्च, 2021 के आदेश में पाया कि आईओ ने केवल उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह के खिलाफ जांच की थी, और सूर्यभान सिंह और जोगेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपों पर ठीक से विचार नहीं किया था। इसलिए दोनों को तलब किया गया।
गिरफ्तारी की आशंका से, सूर्यभान सिंह और जोगेंद्र सिंह ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय के समक्ष मामला
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ के एकल न्यायाधीश ने 1 जुलाई, 2021 को जोगेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत की अनुमति देते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट से यह नहीं पता चला कि जोगेंद्र अपराध स्थल पर मौजूद था।
यह देखते हुए कि इस तरह की रिपोर्ट की सत्यता पर इस स्तर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, अदालत ने माना कि भले ही वह मौके पर मौजूद था, लेकिन उसके खिलाफ मृतक पर गोली चलाने या मृतक पर गोली चलाने के लिए आरोपी (ओं) को उकसाने का कोई आरोप नहीं था।
उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2021 को सूर्यभान सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सूर्यभान घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। हालांकि, गवाहों के बयानों, आरोपियों के मोबाइल नंबरों की टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वह जबलपुर में था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सूर्यभान सिंह के खिलाफ 'एकमात्र' आरोप यह था कि उसने अपीलकर्ता पर हमला किया, लेकिन यह केवल एक साधारण चोट के रूप में हुआ।
वकील की दलीलें
उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए, अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता उदय गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी और अपीलकर्ता और अन्य चश्मदीद गवाहों के बयानों की अनदेखी की, जिसके अनुसार जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह चार आरोपियों के बाद से मौके पर मौजूद थे, जो एक जीप में एक साथ आए थे, और अपराध में प्रत्येक की एक विशिष्ट भूमिका थी। उनका यह भी तर्क था कि एकल न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता के साथ-साथ सामग्री पहलुओं की भी अनदेखी की है और इसलिए, इस न्यायालय को, इस न्यायालय द्वारा महिपाल बनाम राजेश कुमार ( 2020) 2 SCC 118, पैरा 16 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर देना चाहिए।
आरोपी जोगेंद्र सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता एसके गंगेले ने कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि वह मौके पर मौजूद नहीं था बल्कि जबलपुर में था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उजियार सिंह के इशारे पर दर्ज की गई प्राथमिकी में उन घटनाओं के वैकल्पिक स्पष्टीकरण दिया गया जो मृतक की मृत्यु का कारण बनती हैं।
सूर्यभान सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी मिश्रा ने कहा कि प्राथमिकी और अपीलकर्ता के धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान में सूर्यभान सिंह पर बंदूक से मारने से पहले उस पर गोली चलाने का कोई आरोप नहीं लगाया, जबकि धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसके बयान में पहली बार ऐसा दावा किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई खाली कारतूस नहीं मिला है और केवल मृतक के शरीर से गोलियां बरामद की गई हैं।
राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि अपराध एक गंभीर प्रकृति का था और जेएमएफसी के 13 जनवरी, 2021 के आदेश में कहा गया था कि हालांकि उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जोगेंद्र और सूर्यभान फरार थे।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
महिपाल बनाम राजेश कुमार (2020) 2 SCC 118, पैरा 16 और डॉ नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल और अन्य 2020 SCC ऑनलाइन SC 1031 में निर्णयों में निर्धारित अग्रिम जमानत के सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा कि आईओ की रिपोर्ट दिनांक 15 दिसंबर, 2021 ने उजियार सिंह और चंद्रभान सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले का संकेत दिया।
पीठ ने यह भी कहा,
"8 मार्च 2021 के पूरक चालान से संकेत मिलता है कि जांच के दौरान उजियार सिंह के इशारे पर दर्ज की गई प्राथमिकी में चित्रित घटनाओं के खिलाफ अधिक सामग्री सामने आई थी। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा चित्रित मामले को जवाबी-एफआईआर पर भरोसा करते हुए पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। "
यह देखते हुए कि इस स्तर पर सामग्री की आपराधिक मुकदमे के तरीके से सही दांतों की कंघी से जांच नहीं की जा सकती है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में पीठ ने कहा कि,
"उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2020 को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा किया है कि घटना के समय जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह मौजूद नहीं थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 13 फरवरी 2021 के जेएमएफसी के आदेश और 24 मार्च 2021 के ट्रायल कोर्ट के आदेश में जांच के दौरान उजागर की गई स्पष्ट कमियों को संबोधित नहीं किया है। ये अन्य बातों के साथ-साथ हैं: (i) चश्मदीद गवाहों के बयानों को नोटिस करने में विफलता; (ii) घटना होने के बाद की अवधि के लिए सीसीटीवी फुटेज पर निर्भरता, पूर्व या समकालीन फुटेज की अनदेखी; (iii) जबलपुर और अपराध स्थल के बीच सीसीटीवी फुटेज एकत्र नहीं करना; (iv) यह निर्धारित किए बिना सीडीआर पर भरोसा किया था कि जोगेंद्र सिंह और सूर्यभान सिंह ने वास्तव में नंबर का इस्तेमाल किया और (v) कोई फिंगरप्रिंट विश्लेषण नहीं किया।"
इसके बाद, बेंच ने अपील की अनुमति देते हुए यह भी नोट किया कि 24 मार्च, 2021 के आदेश में ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच में कमियों को नोट किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा अनदेखी की गई थी।
केस: प्रशांत सिंह राजपूत बनाम मध्य प्रदेश राज्य| सीआरएल.ए. सं.-001202 / 2021
उद्धरण: LL 2021 SC 566
पीठ: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें