सेवानिवृत 'कश्मीरी प्रवासी' सरकारी कर्मचारी को अनिश्चित काल तक सरकारी आवास देने की अनुमति देना असंवैधानिकः सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

11 Oct 2021 8:20 AM GMT

  • सेवानिवृत कश्मीरी प्रवासी सरकारी कर्मचारी को अनिश्चित काल तक सरकारी आवास देने की अनुमति देना असंवैधानिकः सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक सरकारी कर्मचारी जो कश्मीरी प्रवासी है, वह तीन साल से अधिक की अवधि के लिए सरकारी आवास नहीं रख सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि कश्मीरी प्रवासी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अनिश्चित काल तक सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति देने वाला कार्यालय ज्ञापन पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण होने के कारण असंवैधानिक है।

    न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि कश्मीरी प्रवासियों को अनिश्चित काल के लिए सरकारी आवास में रहने की अनुमति देने के लिए सामाजिक या आर्थिक मानदंडों के आधार का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

    हाल ही में, अदालत ने एक सेवानिवृत्त इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी को सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति देने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

    इस मामले में, अदालत कुछ विविध आवेदनों पर विचार कर रही थी जिसमें न्यायालय द्वारा पारित कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग की गई थी। अदालत ने एक कार्यालय ज्ञापन पर गौर किया जिसमें कश्मीरी प्रवासी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास की अनुमति दी गई थी। इस संबंध में, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

    वर्गीकरण भेदभावपूर्ण

    कश्मीरी प्रवासियों के प्रति दिखाई गई करुणा को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने वाले सेवारत अधिकारियों की अपेक्षाओं के साथ संतुलित करना होगा। सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है और सरकारी कर्मचारियों या उनके पति/पत्नी के जीवनकाल के लिए सरकारी आवास में रहने के लिए किसी सहारे के रूप में नहीं लिया जा सकता है। हम पाते हैं कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों जो कश्मीरी प्रवासी कहलाते हैं, को सरकारी आवास की अनुमति देने वाला कार्यालय ज्ञापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकता है। सरकारी घर/फ्लैट सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद, कश्मीरी प्रवासियों सहित सरकारी कर्मचारियों को मासिक पेंशन सहित पेंशन संबंधी लाभ दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों, जो कश्मीरी प्रवासी हैं, के पक्ष में किया गया वर्गीकरण अन्य सरकारी कर्मचारियों या सार्वजनिक हस्तियों के समान ही है। कश्मीरी प्रवासियों को अनिश्चित काल तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति देने के लिए सामाजिक या आर्थिक मानदंडों के आधार का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

    पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण

    यह कहना कि वे घाटी में लौट आएंगे जब स्थिति में सुधार होगा, एक खुला बयान है जिसकी अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। स्थिति में सुधार की संतुष्टि तत्कालीन सरकारी कर्मचारियों और राज्य द्वारा व्यापक रूप से भिन्न होगी। लेकिन किसी भी मामले में यह नहीं माना जा सकता है कि पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो कश्मीरी प्रवासी हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए सरकारी आवास में रहने का हकदार है। इस प्रकार, हम कार्यालय ज्ञापन को कायम रखने में असमर्थ हैं और इसे पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण बताकर रद्द करते हैं।

    अदालत ने कहा कि योजना के पैरा 2 (ii) में, कश्मीरी पंडितों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरू होने वाले पहले पांच वर्षों के लिए दिल्ली में समायोजित किया जाना था और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना था।

    "इस प्रकार, हम इसे उचित पाते हैं यदि कश्मीरी प्रवासियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए सरकारी आवास की अनुमति दी जाती है ताकि ऐसी अवधि के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। यदि उनके लिए कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं है, तो वे ट्रांजिट आवास में जाने या ट्रांजिट आवास के बदले नकद राशि प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार, एक सरकारी कर्मचारी जो एक कश्मीरी प्रवासी है, तीन साल से अधिक की अवधि के लिए सरकारी आवास को बनाए रखने का हकदार नहीं होगा, वह दिल्ली में हो सकता है या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या इस मामले के लिए देश में कहीं भी।

    कूलिंग ऑफ पीरियड

    तीन साल की अवधि को उन अधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ अवधि के रूप में भी माना जा सकता है जो सक्रिय खुफिया कार्य में थे ताकि वे सामान्य जीवन फिर से शुरू कर सकें लेकिन खुफिया एजेंसी के लिए एक बार काम करने का बहाना सरकारी अनिश्चित अवधि के लिए आवास पर कब्जा करने का वैध आधार नहीं है।

    केस और उद्धरण: भारत संघ बनाम ओंकार नाथ धर (डी) LL 2021 SC 567

    केस और तारीख: 2014 के सीए 6619 में 2021 का एमए 1468 | 7 अक्टूबर 2021

    पीठ : जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना

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