आध्रं प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और अपमानजनक पोस्ट में वृद्धि पर चिंता जताई; सोशल मीडिया पर अपशब्दों को ऑटो-ब्लॉक करने का सुझाव दिया
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और अपमानजनक पोस्ट में वृद्धि पर चिंता जताई; सोशल मीडिया पर अपशब्दों को 'ऑटो-ब्लॉक' करने का सुझाव दिया

ऑनलाइन दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सोशल मीडिया मध्यस्थों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपशब्दों, अपशब्दों, उग्र शब्दों और इसी तरह के शब्दों के इस्तेमाल को 'ऑटो ब्लॉक' करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। ज‌स्टिस न्यापति विजय की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील, घृणा से भरे और अपमानजनक पोस्ट "नए युग का मानदंड" बन गए हैं, और 'ट्रोल' हर जगह से तीव्र प्रतिक्रियाएँ आकर्षित करते हैं, खासकर जब वे मशहूर हस्तियों...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पशुधन निकाय के मनोनीत सदस्य को हटाने के आदेश को खारिज किया, कहा- कलेक्टर के पास कोई स्पष्ट शक्ति नहीं थी
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पशुधन निकाय के मनोनीत सदस्य को हटाने के आदेश को खारिज किया, कहा- कलेक्टर के पास कोई स्पष्ट शक्ति नहीं थी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जिला पशुधन विकास संघ, ओंगोल की आम सभा से एक मनोनीत सदस्य को हटाने के लिए आनंद के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था। मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस रवि चीमालापति की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“…जबकि उपनियमों में सोसायटी की आम सभा में कलेक्टर द्वारा मनोनयन की परिकल्पना की गई थी, लेकिन उपनियमों के अनुसार ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं थी, जो कलेक्टर को ऐसे मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल को...

सड़क के परिवर्तन के लिए नगर आयुक्त की संतुष्टि सर्वोपरि है, निजी मालिक की सहमति प्रासंगिक नहीं: एपी हाईकोर्ट
सड़क के परिवर्तन के लिए नगर आयुक्त की संतुष्टि सर्वोपरि है, निजी मालिक की सहमति प्रासंगिक नहीं: एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम अधिनियम की धारा 392 के तहत, जो नगर आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी निजी सड़क के निर्माण को रोकती है, सड़क में परिवर्तन का विरोध करने वाले निजी सड़क मालिक की सहमति का कोई महत्व नहीं है। इस संबंध में, जस्टिस न्यापति विजय ने अपने आदेश में कहा:“धारा 392 यह सुनिश्चित करती है कि बनाई गई सड़कें शहर में कनेक्टिंग सड़कों के साथ संरेखित हों और संगठित शहर का विकास सुनिश्चित करें। धारा 392(2) में “आयुक्त की संतुष्टि के लिए” शब्द, संबंधित सड़क में...

ट्रेडमिल और अन्य जिम उपकरण AP VAT Act की धारा 60 के तहत खेल के सामान के रूप में योग्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
ट्रेडमिल और अन्य जिम उपकरण AP VAT Act की धारा 60 के तहत 'खेल के सामान' के रूप में योग्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि ट्रेडमिल, डंबल, रोटेटर और फिट-किट एक्सरसाइज किट को किसी एक विशेष खेल से नहीं जोड़ा जा सकता, फिर भी खिलाड़ियों द्वारा शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार ये “खेल के सामान” की श्रेणी में आते हैं। जिम उपकरणों के एक डीलर की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसने तर्क दिया था कि ऐसे उपकरण खेल के उपकरणों से संबंधित हैं, जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस बी.वी.एल.एन. चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया,“भारोत्तोलन उपकरण, भारोत्तोलन के खेल...

लाभ लेने के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में कटौती के नियम को बरकरार रखा
लाभ लेने के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में कटौती के नियम को बरकरार रखा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) नियम के नियम 18 की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें कम्यूटेशन की प्रभावी तिथि से 15 वर्ष बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली का प्रावधान है, इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं नियम और निर्धारित 15 वर्ष की अवधि से लाभ प्राप्त किया है। न्यायालय को मुख्य रूप से यह निर्धारित करना था कि क्या याचिकाकर्ता, जिन्होंने पेंशन के कम्यूटेशन के माध्यम से 1944 के नियमों का लाभ उठाया था, नियम 18 और पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए निर्धारित 15 वर्ष की...

बच्चा पैदा न कर पाने पर ताना मारना क्रूरता नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शादीशुदा ननदों के खिलाफ 498A व दहेज एक्ट के तहत कार्यवाही रद्द की
बच्चा पैदा न कर पाने पर ताना मारना क्रूरता नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शादीशुदा ननदों के खिलाफ 498A व दहेज एक्ट के तहत कार्यवाही रद्द की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यदि पति की शादीशुदा बहनें (ननदें) अपने भाई की पत्नी को बच्चा पैदा न कर पाने को लेकर ताना मारती हैं तो इसे आईपीसी की धारा 498A या दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।जस्टिस हरिनाथ एन की एकल पीठ ने पति (प्रथम आरोपी) की बहनों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करते हुए कहा,“याचिकाकर्ता 3 और 4 अपनी शादी के बाद 1वें आरोपी और तीसरे प्रतिवादी (पत्नी) के वैवाहिक घर से दूर रह रही थीं। शिकायत के...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSR कांग्रेस नेता को SIT के समक्ष बयान देने के लिए वकील के साथ पेश होने की अनुमति दी,  कहा- वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं, पुलिस के पास विवेकाधिकार
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSR कांग्रेस नेता को SIT के समक्ष बयान देने के लिए वकील के साथ पेश होने की अनुमति दी, कहा- वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं, पुलिस के पास विवेकाधिकार

वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से जांच में अपने वकील की मौजूदगी में बयान दर्ज कराने की याचिका का निपटारा करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि इस तरह के माध्यम से बयान दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है और यह विवेकाधिकार पुलिस अधिकारी के पास है।हालांकि अदालत ने सांसद को दो वकीलों के साथ विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जाने की अनुमति दी है; हालांकि, किसी भी समय, याचिकाकर्ता के साथ केवल एक वकील को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी। कोर्ट ने कहा,...

समय के साथ संबंध विकसित हो सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मां की हत्या के मामले में गवाह बने बेटे के पिता को मुलाक़ात के अधिकार दिए
समय के साथ संबंध विकसित हो सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मां की हत्या के मामले में गवाह बने बेटे के पिता को मुलाक़ात के अधिकार दिए

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यक्ति को सशर्त मुलाकात (visitation) का अधिकार दिया, भले ही उसके नाबालिग बेटे ने उसकी पत्नी की हत्या के मामले में उसके खिलाफ गवाही दी थी।आरोपी पिता को आपराधिक मुकदमे में बरी किए जाने को ध्यान में रखते हुए जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस चला गुना रंजन की खंडपीठ ने यह उचित समझा कि उसे सशर्त मुलाकात का अधिकार दिया जाए, जिससे वह अपने व्यवहार, आचरण और सहभागिता के माध्यम से बेटे का प्यार और स्नेह जीतने का अवसर पा सके।कोर्ट ने कहा,"ग़लतफहमियां या भ्रांतियां, चाहे वह किसी भी...

IPC की धारा 57 या जेल नियम 320 उम्रकैद की अवधि सीमित नहीं करते, उम्रकैद का मतलब आजीवन कैद: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
IPC की धारा 57 या जेल नियम 320 उम्रकैद की अवधि सीमित नहीं करते, उम्रकैद का मतलब आजीवन कैद: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि आजीवन कारावास की सजा का अर्थ होगा कि कैदी को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कैद किया जाएगा और आईपीसी की धारा 57 और आंध्र प्रदेश जेल नियम, 1979 ("नियम") के नियम 320 (a) दोषी के आजीवन कारावास की सजा को कम नहीं करते हैं और न ही कैदी के प्राकृतिक जीवन के अंत से पहले रिहा होने का अधिकार बनाते हैं।जस्टिस आर रघुनंदन राव और जस्टिस महेश्वर राव कुंचियम की एक खंडपीठ ने एक कैदी की रिहाई की मांग करने वाली एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए, जिसे शुरू में मौत की सजा सुनाई...

बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं, जमानत देने में उदार दृष्टिकोण समाज हित के खिलाफ: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं, जमानत देने में उदार दृष्टिकोण समाज हित के खिलाफ: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि बलात्कार का अपराध मात्र शारीरिक हमला नहीं माना जा सकता और ऐसे मामलों में जमानत देने में उदार दृष्टिकोण अपनाना समाज के हित के खिलाफ है।इस संदर्भ मे जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव की एकल पीठ ने टिप्पणी की,"बलात्कार का अपराध कम से कम दस वर्षों के कठोर कारावास से दंडनीय है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सामूहिक बलात्कार के लिए बीस वर्षों के कठोर कारावास की सजा होती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता...

अन्य सह-आरोपियों को फंसाने वाले अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान को जांच में सुराग के रूप में लिया जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत स्वीकार्य: एपी हाईकोर्ट
अन्य सह-आरोपियों को फंसाने वाले अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान को जांच में 'सुराग' के रूप में लिया जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत स्वीकार्य: एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों पर विचार किया जा सकता है या अन्य सह-अभियुक्तों से जुड़ने के लिए उन पर गौर किया जा सकता है और जांच में सुराग प्रदान करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण बयान पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने आगे कहा कि इस तरह का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत स्वीकार्य है। धारा 30 में साबित इकबालिया बयान पर विचार करने का प्रावधान है, जो इसे करने वाले व्यक्ति और उसी अपराध के लिए संयुक्त रूप...

MV Act| बीमा कंपनी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही वाहन के मालिक से वसूली की मांग कर सकती है: एपी हाईकोर्ट
MV Act| बीमा कंपनी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही वाहन के मालिक से वसूली की मांग कर सकती है: एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में भुगतान और वसूली के सिद्धांत को लागू किया और कहा कि बीमा कंपनी को मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही किसी वाहन के मालिक के खिलाफ निष्पादन याचिका दायर करने का अधिकार है। ज‌स्टिस वीआरके कृपा सागर ने अपने आदेश में कहा,"बीमाकर्ता द्वारा मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी के मुद्दे पर, अगर बीमा पॉलिसी का बुनियादी उल्लंघन हुआ है, तो बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। हालांकि, उन मामलों में जहां...

मोटर वाहन दुर्घटना में पिता की मृत्यु पर बेटी अपनी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना मुआवज़ा मांग सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
मोटर वाहन दुर्घटना में पिता की मृत्यु पर बेटी अपनी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना मुआवज़ा मांग सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि बेटी चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित कानूनी उत्तराधिकारी होती है। इसलिए एक विवाहित बेटी मोटर वाहन दुर्घटना के कारण अपने पिता की मृत्यु पर मुआवज़े के लिए दावा करने की हकदार है।हाईकोर्ट की एकल जज पीठ, जिसमें जस्टिस वीआरके कृपा सागर शामिल थे, ने स्पष्ट किया,"दावा करने की पात्रता एक बात है और आश्रितता के नुकसान के लिए कितना मुआवजा दिया जाना है। यह दूसरा पहलू है। हर उत्तराधिकारी आश्रित नहीं हो सकता। गैर-उत्तराधिकारी भी आश्रित हो सकते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि एक बेटी...

हमाली अनावश्यक यात्री नहीं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष की परिभाषा के अंतर्गत आता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
हमाली अनावश्यक यात्री नहीं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष की परिभाषा के अंतर्गत आता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि हमाली को अनावश्यक यात्री नहीं कहा जा सकता है और वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 145(i) के तहत तीसरे पक्ष के दायरे में आता है।जस्टिस न्यापति विजय की सिंगल बेंच ने धारा 145(i) के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा,“मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 145(i) को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसमें तीसरे पक्ष शब्द का विस्तार किया गया। संशोधित परिभाषा के अनुसार तीसरे पक्ष में मालिक और चालक के अलावा परिवहन वाहन पर कोई भी सहकर्मी शामिल है।”यह फैसला...

लोडिंग, रखरखाव और पे लोडर कर्मचारी अल्पकालिक रोजगार नहीं, वे EPF Act के तहत भविष्य निधि के हकदार: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
लोडिंग, रखरखाव और पे लोडर कर्मचारी अल्पकालिक रोजगार नहीं, वे EPF Act के तहत भविष्य निधि के हकदार: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि लोडिंग और अनलोडिंग, कार्यालय या फैक्ट्री रखरखाव और पे लोडर कार्य के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियोजित कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 ("ईपीएफ अधिनियम") की धारा 2(एफ) के तहत 'कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और भविष्य निधि के हकदार हैं। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस रवि चीमलपति की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि ऊपर वर्णित कर्मचारियों की तुलना उन व्यक्तियों से नहीं की जा सकती है जो "किसी तात्कालिक आवश्यकता या कंपनी...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को शिफ्ट करने के खिलाफ दायर खारिज खारिज की, कहा-वादियों की सुविधा वकीलों की सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को शिफ्ट करने के खिलाफ दायर खारिज खारिज की, कहा-वादियों की सुविधा वकीलों की सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मछलीपट्टनम के VI अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय को अवनीगड्डा में शिफ्ट करने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस रवि चीमालापति की खंडपीठ ने अवनीगड्डा और मछलीपट्टनम के बीच की दूरी लगभग 35 किलोमीटर होने पर गौर करते हुए कहा,“अवनीगड्डा क्षेत्र के वादियों को प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर अपने मामले दायर करने के लिए उस दूरी को पार करने से राहत मिलेगी। न्याय वितरण प्रणाली वादियों के लाभ के लिए मौजूद है, जिनकी सुविधा और...

गवाह द्वारा अपने लिए तथा समान बचाव वाले अन्य लोगों के लिए गवाही देना, उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
गवाह द्वारा अपने लिए तथा समान बचाव वाले अन्य लोगों के लिए गवाही देना, उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि समान वर्ग के पक्षों की परीक्षा के क्रम को नियंत्रित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सामान्य प्रथा यह है कि पहले एक ही पक्ष के लोगों की परीक्षा ली जाती है।अदालत ने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई गवाह न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी गवाही देता है, यह उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।ऐसा करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता (वादी) की इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 का हलफनामा खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी ओर से तथा...

सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को विनियमित करने वाले नियमों के अभाव में अनुच्छेद 162 के तहत जारी किए गए आदेशों का वैधानिक बल होगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को विनियमित करने वाले नियमों के अभाव में अनुच्छेद 162 के तहत जारी किए गए आदेशों का वैधानिक बल होगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि कर्मचारियों के ट्रांसफर को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम के अभाव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत जारी किए गए कार्यकारी आदेश/सरकारी आदेश, जो ट्रांसफर से संबंधित दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं, का वैधानिक बल होगा।“प्रशासनिक प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और G.O.Ms.No.75 दिनांक 17.08.2024 के अनुसरण में स्थानांतरण करते समय उसमें निर्धारित दिशा-निर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा। वास्तव में प्राधिकरण विनियमों से बंधा हुआ है। बेशक, भारत...