पासपोर्ट विवाद में असम सीएम की पत्नी द्वारा FIR में अग्रिम ज़मानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा

Update: 2026-04-08 14:59 GMT

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दायर FIR में अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी। यह FIR उन आरोपों के बीच दायर की गई, जिनमें उन पर एक से ज़्यादा पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया।

इस मामले की सुनवाई गुरुवार (9 अप्रैल) को जस्टिस के. सुजाना की बेंच के सामने होगी।

यह FIR गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में BNS की धाराओं 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35, 36, 318 (धोखाधड़ी), 338 (कीमती वसीयत, सिक्योरिटी आदि की जालसाज़ी), 337 (कोर्ट के रिकॉर्ड या सार्वजनिक रजिस्टर आदि की जालसाज़ी), 340 (जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना और उसे असली के तौर पर इस्तेमाल करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 356 (मानहानि) के तहत दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने मांग की कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को असम पुलिस खेड़ा की तलाश में तेलंगाना के हैदराबाद पहुंची थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि असम सीएम की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं। खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी हैं।

अग्रिम ज़मानत की याचिका हैदराबाद में दायर की गई, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक खेड़ा का घर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, असम पुलिस ने दिल्ली में खेड़ा के घर का भी दौरा किया और वहां तलाशी ली।

Case title: Pawan Khera v/s The State of Telangana

Tags:    

Similar News