'कुछ कानून सीखें, इस तरह की याचिकाएं दायर न करें': सुप्रीम कोर्ट ने 'गलत' जनहित याचिका दायर करने के लिए वकील को फटकार लगाई

Update: 2024-01-30 05:20 GMT

न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को 'कोर्ट स्पेशल सेल' स्थापित करने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील को ऐसी याचिकाएं दायर करने से पहले कानून की मौजूदा बारीकियों से अवगत होने की सलाह दी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा,

“आप फिर वापस आ गए? पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि ऐसी जनहित याचिकाएं दायर न करें... कोई आप पर जुर्माना लगा देगा। अब जनहित याचिका में यह निर्देश देने की गई है कि सभी राज्य सरकारों को अदालत के आदेशों का पालन करना चाहिए... हम पिछली बार आपके प्रति नरम थे, लेकिन आप इन जनहित याचिकाओं को दायर करने पर अड़े रहे। कृपया कुछ और करें। यदि आपके पास थोड़ा खाली समय है तो आप सीनियर वकील के पास जा सकते हैं, कुछ कानून सीख सकते हैं। इस प्रकार की याचिकाएं दायर नहीं कर सकते हैं।

जनहित याचिका में राज्य सरकारों को न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए 'कोर्ट स्पेशल सेल' गठित करने और न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए सरकारी विभागों को सर्कुलर जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि न्यायालय को ऐसे किसी विशिष्ट निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उपाय पहले से ही अवमानना याचिका दायर करने में निहित है, जब राज्य अधिकारी न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा,

''हम इस तरह का सामान्य आदेश पारित नहीं कर सकते। यह कानून है, आपको न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करना होगा”

जनहित याचिका को 'गलत धारणा' मानते हुए कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया।

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