'आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, अस्पष्ट आरोप': सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ पत्नी के धारा 498ए के तहत दर्ज मामला खारिज किया

Update: 2024-09-27 05:13 GMT

यह देखते हुए कि अस्पष्ट शिकायतों के आधार पर आपराधिक मामले को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पत्नी के ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया।

यह ऐसा मामला था, जिसमें पत्नी ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 498ए, 323, 504 और 506 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की थी। शिकायत सौतेली सास (अपीलकर्ता नंबर 1), सौतेले देवर (अपीलकर्ता नंबर 2), ससुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ थी।

उसने अपीलकर्ताओं के खिलाफ क्रूरता या उत्पीड़न, संपत्ति से वंचित करने की धमकी आदि जैसे कई आरोप लगाए। हालांकि, एफआईआर में लगाए गए आरोप सामान्य और व्यापक प्रकृति के हैं और उनमें किसी भी विवरण के बिना भौतिक विवरण का अभाव है, जिससे शिकायत अस्पष्ट और अस्पष्ट हो गई।

हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि धारा 498 ए के तहत क्रूरता का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही केवल अपीलकर्ताओं को परेशान करने के इरादे से शुरू की गई थी।

शिकायतकर्ताओं द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों पर चर्चा करते हुए जस्टिस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि ऐसे अस्पष्ट और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर किसी भी अपराध की कल्पना करना असंभव है।

संक्षेप में न्यायालय ने कहा कि सर्वव्यापक बयानों या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करना अनुचित होगा, क्योंकि इससे पक्ष के साथ अन्याय होगा।

मोहम्मद वाजिद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 624 का संदर्भ दिया गया, जिसमें आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने के हाईकोर्ट के कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया, जब आरोप स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले और दुर्भावनापूर्ण हों।

यह देखते हुए कि पति को आरोपी नहीं बनाया गया, न्यायालय ने टिप्पणी की:

"इस मामले में एफआईआर काफी अनोखी है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने अपने पति को आपराधिक कार्यवाही में शामिल नहीं करने का विकल्प चुना है, खासकर जब सभी आरोप दहेज की मांग से संबंधित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता और उसके पति ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत आपस में बांट ली है। जबकि पति ने दीवानी मुकदमा दायर किया, उसकी पत्नी, शिकायतकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का विकल्प चुना। दिलचस्प बात यह है कि एक कार्यवाही का दूसरे में कोई संदर्भ नहीं है।"

न्यायालय का मानना ​​था कि शिकायत/एफआईआर का उद्देश्य केवल दीवानी विवाद में उनके हित को आगे बढ़ाना है।

जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2021) का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि जब एफआईआर में दीवानी पहलू हावी हो तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले की जांच करे।

उषा चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2023) के फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें न्यायालय ने सामान्य, अस्पष्ट और बहुविध आरोपों के कारण आपराधिक कार्यवाही रद्द की थी।

कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य के फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर ससुराल वालों पर आपराधिक कार्यवाही करना अन्याय होगा।

एक समान मामले पर ध्यान देते हुए, जहां ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता की घरेलू हिंसा की शिकायत को खारिज कर दिया था, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“हम घरेलू हिंसा की शिकायत खारिज करने वाले न्यायालय के सभी निष्कर्षों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि समान आरोपों की विस्तार से जांच की गई, सख्त जांच की गई और झूठे और अपुष्ट होने के कारण खारिज कर दिया गया। यह मामला आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है। अपीलकर्ताओं को पूरी आपराधिक कानून प्रक्रिया के अधीन करना उचित और न्यायसंगत नहीं होगा।

चूंकि शिकायत में कोई मामला नहीं बनाया गया था, इसलिए अदालत ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को रद्द करना उचित समझा। इस संबंध में अदालत ने हाल ही में अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य के मामले का हवाला दिया, जहां उसने ससुराल वालों और पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों के यांत्रिक पंजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी थी।

केस टाइटल: कैलाशबेन महेंद्रभाई पटेल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, आपराधिक अपील नंबर 4003/2024

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