सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM Votes-VVPAT सत्यापन की याचिका पर ECI को नोटिस जारी किया

Update: 2024-04-02 04:11 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन के बजाय चुनावों में सभी मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पेपर पर्चियों की गिनती की मांग की गई।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अन्य याचिका के साथ याचिका को टैग करते हुए आदेश पारित किया।

याचिका में EC के दिशानिर्देश को भी चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि VVPAT सत्यापन क्रमिक रूप से किया जाएगा, यानी एक के बाद एक, जिससे अनावश्यक देरी होगी। याचिका में दलील दी गई कि अगर एक साथ सत्यापन किया जाए और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक अधिकारियों को तैनात किया जाए तो पूरा VVPAT सत्यापन 5-6 घंटे में किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जबकि सरकार ने लगभग 24 लाख VVPAT की खरीद पर लगभग 5000 करोड़ रुपये खर्च किए, वर्तमान में केवल लगभग 20,000 VVPAT की VVPAT पर्चियां सत्यापित हैं। यह देखते हुए कि VVPAT और EVM के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यह तथ्य कि अतीत में EVM और VVPAT वोटों की गिनती के बीच बड़ी संख्या में विसंगतियां सामने आई हैं। यह जरूरी है कि सभी VVPAT पर्चियों की गिनती की जाए और मतदाता की गिनती की जाए। उसे उचित रूप से सत्यापित करने की अनुमति दी जाती है कि मतपत्र में डाला गया उसका वोट भी मतपेटी पर अपनी वीवीपैट पर्ची को भौतिक रूप से गिराने की अनुमति देकर गिना जाता है।

याचिकाकर्ता ने चार राहतें मांगी-

(i) प्रतिवादी ECI अनिवार्य रूप से सभी VVPAT पेपर पर्चियों की गिनती करके VVPAT के माध्यम से मतदाता द्वारा 'डाले गए रूप में दर्ज' किए गए वोटों के साथ EVM में गिनती को सत्यापित करेगा।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT पर अगस्त 2023 के मैनुअल के दिशानिर्देश संख्या 14.7 (एच) को भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार और जारी किया गया, जहां तक यह VVPAT पर्चियों के केवल अनुक्रमिक सत्यापन की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में देरी के कारण अनुचित परिणाम मिलते हैं।

(iii) यह कि ECI मतदाता को VVPAT द्वारा उत्पन्न VVPAT पर्ची को मतपेटी में डालने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता का मत 'रिकॉर्ड के अनुसार गिना गया' है।

(iv) उत्तरदाताओं ने VVPAT मशीन के शीशे को पारदर्शी बना दिया और प्रकाश की अवधि इतनी लंबी कर दी है कि मतदाता अपने वोट कट को रिकॉर्ड करने वाले कागज को देख सके और उसे ड्रॉप बॉक्स में डाल सके।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और नेहा राठी उपस्थित हुए।

इससे पहले, एडीआर द्वारा दायर इसी तरह की याचिका का जवाब देते हुए भारत के चुनाव आयोग ने सभी VVPAT को सत्यापित करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया था।

जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 100% VVPAT सत्यापन की मांग पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि इससे बिना किसी महत्वपूर्ण लाभ के ECIका बोझ बढ़ जाएगा।

केस टाइटल: अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) 184/2024

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