सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को सार्वजनिक निविदाओं को मनमाने ढंग से रद्द करने के खिलाफ चेताया; कहा- इससे निजी-सार्वजनिक भागीदारी प्रभावित हो सकती है
एक उल्लेखनीय फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक निविदाओं को मनमाने ढंग से रद्द करने के खिलाफ सार्वजनिक अधिकारियों को चेताया और अनुबंधों की पवित्रता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक निविदाएं सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत से निकलती हैं और सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
न्यायालय ने कहा,
"अनुबंधों की पवित्रता एक मौलिक सिद्धांत है जो कानूनी और वाणिज्यिक संबंधों की स्थिरता और पूर्वानुमान को रेखांकित करता है। जब सार्वजनिक प्राधिकरण अनुबंध करते हैं, तो वे वैध उम्मीदें पैदा करते हैं कि राज्य अपने दायित्वों का सम्मान करेगा। मनमाने ढंग से या अनुचित समाप्ति इन उम्मीदों को कमजोर करती है और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं और निविदाओं से निजी खिलाड़ियों का विश्वास खत्म करती है।"
"जब निजी पक्षों को लगता है कि उनके संविदात्मक अधिकारों को राज्य द्वारा आसानी से कुचला जा सकता है, तो वे सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने से विमुख हो जाएंगे, जिसका अन्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी उपक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और अंततः इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, जिससे सार्वजनिक हित का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।"
यह देखते हुए कि सार्वजनिक निविदा को रद्द करने का राज्य का निर्णय उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिलक्षित सद्भावनापूर्ण विचार पर आधारित होना चाहिए, न कि बाहरी आधारों पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिए गए निविदा को रद्द करने के लिए वैध कारणों को दर्ज करने में विफलता न्यायिक समीक्षा का हकदार है।
"अनुबंध को रद्द करना व्यक्ति को उसके बहुमूल्य अधिकारों से वंचित करता है और यह एक बहुत कठोर कदम है, अक्सर अनुबंध के अस्तित्व के दौरान शामिल पक्षों द्वारा पहले से ही महत्वपूर्ण निवेश किए जाने के कारण। न्यायालयों द्वारा कानूनी और वैध निविदा की बाध्यकारी प्रकृति की रक्षा करने में विफलता, अनुबंधों और निविदाओं में जनता के विश्वास को खत्म कर देगी। अनुबंध की मनमानी समाप्ति अनिश्चितता और अप्रत्याशितता पैदा करती है, जिससे निविदा प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हतोत्साहित होती है। जब निजी पक्षों को लगता है कि उनके संविदात्मक अधिकारों को राज्य द्वारा आसानी से कुचला जा सकता है, तो वे सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने से हतोत्साहित होंगे, जिसका ऐसे अन्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी उपक्रमों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और अंततः इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, जिससे सार्वजनिक हित का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।"
न्यायालय ने अधिकारियों को सार्वजनिक निविदाओं को रद्द करने में सावधानी बरतने के लिए आगाह किया
"हम सार्वजनिक अधिकारियों को आगाह करते हैं कि वे अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में अनुबंध की शर्तों से परे साधनों के माध्यम से अपने संविदात्मक दायित्वों को बाधित करने या उनसे बाहर निकलने में सावधानी बरतें। हम एक पल के लिए भी यह नहीं कहते हैं कि राज्य के पास अपने द्वारा किए गए अनुबंध को बदलने या रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, यदि राज्य सार्वजनिक हित या नीति में परिवर्तन के आधार पर किसी अनुबंध को बदलना या रद्द करना आवश्यक समझता है, तो ऐसे विचार वास्तविक होने चाहिए और निर्णय लेने की प्रक्रिया में और अंतिम निर्णय में भी गंभीरता से परिलक्षित होने चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्यथा, इसका बहुत ही भयावह प्रभाव होगा क्योंकि किसी निविदा में भाग लेना और उसे जीतना, उसे हारने से भी बदतर स्थिति के रूप में देखा जाएगा।"
यह देखते हुए कि राज्य के अनुबंध-निर्माण निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने की न्यायालयों की शक्ति के संबंध में कानून की स्थिति में बदलाव आया है, जबकि पहले न्यायालय राज्य के अनुबंध-निर्माण निर्णयों में हस्तक्षेप करने से हिचकते थे, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि राज्य अपने अनुबंध निर्णयों (सार्वजनिक हित वाले) की समीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति से परे हटने का दावा नहीं कर सकता है, यदि इसमें मनमानी या दुर्भावना का तत्व है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया,
"इसलिए उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि विशुद्ध रूप से अनुबंधों से उत्पन्न विवाद रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं, फिर भी राज्य के निष्पक्ष और मनमाने ढंग से या स्वेच्छाचारिता से नहीं कार्य करने के दायित्व को ध्यान में रखते हुए, यह अब अच्छी तरह से स्थापित है कि जब अनुबंध संबंधी शक्ति का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन है।"
विवाद का सार यह था कि अपीलकर्ता को कोलकाता शहर में दो अंडरपास के रखरखाव और संचालन कार्यों को करने के लिए एक निविदा दी गई थी। प्रतिवादी-राज्य ने अनुबंध की शर्तों में कोई कारण बताए बिना अपीलकर्ता को दिए गए टेंडर को रद्द करने का नोटिस जारी किया था। टेंडर को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उच्च अधिकारी टेंडर को रद्द करना चाहते थे।
राज्य के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय के अनुसार, यदि निर्णय वैध विचारों पर आधारित नहीं है, तो कार्यकारी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या निर्णय वैध विचारों पर आधारित था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बताए गए कारण कार्रवाई के पीछे वास्तविक प्रेरणा थे।
अपीलकर्ता को दिए गए टेंडर को रद्द करने के नोटिस को पढ़ने के बाद, न्यायालय ने पाया कि आदेश को रद्द करने के लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे, बल्कि काम रोकने के आदेश एक बिल्कुल अलग कारण से जारी किए गए थे - यानी संबंधित अंडरपास के संचालन और रखरखाव को किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपना।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में आंतरिक फाइल नोटिंग की भूमिका को न्यायिक समीक्षा के लिए माना जाना चाहिए
प्रतिवादियों की आंतरिक फाइल नोटिंग से संकेत लेते हुए, न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है, यदि ऐसी आंतरिक फाइल नोटिंग ने टेंडर को रद्द करने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो।
न्यायालय ने कहा,
"किसी भी आंतरिक चर्चा या नोटिंग को, जिसे किसी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और औपचारिक रूप दिया गया है, ऐसे निर्णयों के पीछे के कारणों और उद्देश्यों का पता लगाने के लिए जांच की जा सकती है, ताकि ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया की समग्र न्यायिक समीक्षा की जा सके और यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं।"
सरकारी खजाने को नुकसान के बिना समर्थन वाले दावे निविदा रद्द करने का वैध आधार नहीं
इसके अलावा, न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि निविदा रद्द करने का निर्णय सरकारी खजाने को नुकसान से बचाने के लिए सार्वजनिक हित में लिया गया था। न्यायालय ने कहा कि किसी भी तरह से इसे पहले से मौजूद निविदा को रद्द करने का ठोस कारण नहीं कहा जा सकता।
न्यायालय ने कहा,
"सरकारी धन के नुकसान का दावा करने वाले राज्य द्वारा एक व्यापक दावे का उपयोग संविदात्मक दायित्वों को त्यागने के लिए नहीं किया जा सकता है, खासकर जब यह किसी साक्ष्य या जांच पर आधारित न हो, क्योंकि अनुबंधों को बनाए रखने का बड़ा हित भी इसमें शामिल है।"
निष्कर्ष
बाद में न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामला प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में जारी निविदा को रद्द करने में शक्तियों के मनमाने प्रयोग का एक क्लासिक पाठ्यपुस्तक मामला है और वह भी किसी और के नहीं बल्कि संबंधित प्रभारी मंत्री के कहने पर।
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी द्वारा निविदा को रद्द करने का नोटिस शक्ति का मनमाना प्रयोग है, जिसमें पहले से मौजूद निविदा को रद्द करने का निर्णय अनुबंध की शर्तों के अनुसार कारणों को दर्ज किए बिना बल्कि बाहरी आधारों पर पारित किया गया था। इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने निविदा को रद्द करने के नोटिस को रद्द कर दिया और हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया।
मामला: सुबोध कुमार सिंह राठौर बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य, सिविल अपील संख्या 6741/2024