विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाने के योग्य नहीं माने जाते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यह नहीं माना जा सकता कि विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज और पारंपरिक उपहार दुल्हन के सास-ससुर को सौंपे जाते हैं। वे दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।
दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि विवाह के संबंध में महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी दहेज निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि ऐसा दहेज हस्तांतरित होने तक महिला के लाभ के लिए ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए। हस्तांतरित न करने पर कारावास और/या जुर्माना हो सकता है।
न्यायालय ने कहा,
“बॉबिली रामकृष्ण राजा यादद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में इस न्यायालय ने माना कि शादी के समय दहेज और पारंपरिक उपहार देने से यह अनुमान नहीं लगाया जाता कि ऐसी वस्तुएं माता-पिता के ससुराल वालों को सौंपी गई, जिससे दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तत्व आकर्षित हों।”
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने तलाकशुदा महिला के पिता द्वारा उसके पूर्व ससुराल वालों से उसके 'स्त्रीधन'-विवाह के समय दिए गए उपहार और गहने-की वसूली की मांग करते हुए दर्ज की गई एफआईआर खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। एफआईआर आईपीसी की धारा 406 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता के बयान के अलावा, इस दावे को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि अपीलकर्ताओं के पास स्त्रीधन था। बॉबली रामकृष्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम प्रथा यह है कि दुल्हन 'स्त्रीधन' की वस्तुएं अपने ससुराल ले जाती है।
कोर्ट ने बताया कि बेटी और उसके पूर्व पति के बीच अलगाव समझौते ने तलाक के समय व्यक्तिगत सामान के बंटवारे सहित सभी मुद्दों को स्पष्ट रूप से हल कर दिया था। समझौते में एक खंड शामिल था, जो दोनों पक्षों को किसी भी आगे के दावे से मुक्त करता था, और इस प्रकार दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप नहीं बनता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि आईपीसी की धारा 406) के तहत कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
कोर्ट ने कहा कि एफआईआर 2021 में दर्ज की गई, 2015 में विवाह विच्छेद के छह साल बाद और शिकायतकर्ता की बेटी के 2018 में दोबारा विवाह करने के तीन साल बाद। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही का उद्देश्य गलत काम करने वाले को न्याय के कटघरे में लाना है, बदला लेना या प्रतिशोध लेना नहीं। इसने इस बात पर जोर दिया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया जाना चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और शिकायत खारिज करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट का विवादित फैसला खारिज कर दिया।
केस टाइटल- मुलकला मल्लेश्वर राव और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य।