अलग-अलग पदों पर संयोगवश समान वेतनमान होने से वेतन समानता का अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं बनता: ​​सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-07-18 05:41 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वेतन समानता को अपरिवर्तनीय अधिकार के रूप में तब तक दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी जानबूझकर दो पदों को उनके अलग-अलग नामकरण या योग्यता के बावजूद समान करने का फैसला न ले।

“वेतन समानता को अपरिवर्तनीय लागू करने योग्य अधिकार के रूप में तब तक दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने जानबूझकर दो पदों को उनके अलग-अलग नामकरण या अलग-अलग योग्यता के बावजूद समान करने का फैसला न ले लिया हो। दो या दो से अधिक पदों को समान वेतनमान प्रदान करना, ऐसे पदों के बीच किसी स्पष्ट समीकरण के बिना, वेतनमान में ऐसी विसंगति नहीं कही जा सकती, जिसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी पद के लिए वेतनमान निर्धारित करना एक नीतिगत निर्णय है, और राज्य का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि पदोन्नति या उच्च पदों के लिए वेतन संरचना फीडर कैडर से कम न हो। किसी पद के लिए वेतनमान निर्धारित करने के लिए वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों के आधार पर नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होती है। राज्य को केवल यह सुनिश्चित करने की बाध्यता है कि पदोन्नति या उच्च पदों के लिए वेतन संरचना फीडर कैडर से कम न हो।

न्यायालय ने राज्य शिक्षा विभाग के भीतर प्रधानाध्यापकों और अन्य शैक्षिक अधिकारियों के वेतनमानों से संबंधित यूपी राज्य की अपील का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं। यह मामला 20 जुलाई, 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश से शुरू हुआ, जिसने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रधानाध्यापकों सहित राज्य सरकार के शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि की, जो 1 जुलाई, 2001 से प्रभावी हुआ। प्रधानाध्यापकों का वेतनमान 4625-125-7000 से संशोधित कर 6500-200-10500 कर दिया गया, साथ ही उनके चयन ग्रेड को 4800-150-7650 से संशोधित कर 7500-250-12000 कर दिया गया।

हालांकि, यह स्कूलों के उप-उप निरीक्षकों (एसडीआई/एबीएसए) और उप बेसिक शिक्षा अधिकारियों (डीबीएसए) पर लागू नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उनका वेतन प्रधानाध्यापकों से कम हो गया। उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ और अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर एसडीआई/एबीएसए के लिए 7500-12000 वेतनमान और डीबीएसए के लिए उच्च वेतनमान की मांग की। 6 मई, 2002 को हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और राज्य को 1 जुलाई, 2001 से संशोधित वेतनमान देने का निर्देश दिया।

राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने 8 दिसंबर, 2010 को अपील को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि राज्य ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। वर्ष 2011 में प्रतिवादियों ने 14 जुलाई, 2011 के एक नए सरकारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत एसडीआई/एबीएसए के 1360 पदों और डीबीएसए के 157 पदों को मिलाकर 'ब्लॉक शिक्षा अधिकारी' के 1031 पद सृजित किए गए थे।

इनका स्वीकृत वेतनमान 7500-12000 था, जो 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी था और वास्तविक लाभ 1 दिसंबर, 2008 से मिलने लगे थे। प्रतिवादियों ने 1 जनवरी, 1996 से उच्च वेतनमान की मांग की थी। 2 फरवरी, 2018 को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 2011 के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राज्य ने 23 मई, 2019 को विलंबित अपील दायर की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विलंब के कारण 6 अप्रैल, 2023 को इस अपील को खारिज कर दिया। इस प्रकार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

इसके अलावा, न्यायालय ने दोहराया कि प्रशासनिक दक्षता के लिए किसी सेवा के भीतर कैडर का निर्माण, विलय, या समामेलन राज्य के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। ऐसे नीतिगत निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप तब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन न हो।

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने पाया कि प्रधानाध्यापकों और एसडीआई/एबीएसए के पदों के बीच कोई वेतन समानता नहीं थी। संयोग से ये पद तब तक समान वेतनमान पर थे जब तक कि राज्य सरकार ने प्रधानाध्यापकों को उच्च संशोधित वेतनमान प्रदान नहीं किया, जिससे एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई जहां प्रधानाध्यापक, एसडीआई/एबीएसए के 10% पदों पर चयन के लिए फीडर कैडर का हिस्सा थे, उच्च वेतनमान पर थे।

न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अपीलकर्ता-राज्य ने प्रभावित कर्मचारियों को पुनर्गणना और मुआवजा दिया था, एक प्रस्ताव जिसे मुकदमे के पहले दौर में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। राज्य ने इन कर्मचारियों को पुनर्गठित लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए। अदालत ने कहा कि अधिकांश प्रतिवादी वरिष्ठ नागरिक हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए मौद्रिक लाभों का उपयोग किया है।

इस संदर्भ को देखते हुए, अदालत ने कहा कि मामले को हाईकोर्ट को सौंपने से अंतहीन मुकदमेबाजी का समाधान नहीं होगा जिसने प्रतिवादियों की वित्तीय और स्वास्थ्य स्थितियों पर भारी असर डाला है। मुकदमेबाजी के द्वार खोलने से बचने और प्रतिवादियों की वृद्धावस्था और वित्तीय स्थिति पर विचार करने के लिए, अदालत ने न्याय के व्यापक हित में आदेश पारित करने और स्पष्ट अन्याय को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का फैसला किया, खासकर उन मामलों में जिनमें लंबी मुकदमेबाजी के बाद।

न्यायालय ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और एकल न्यायाधीश के निर्णयों को दरकिनार करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने 2011 के आदेश को बरकरार रखा।

न्यायालय ने कहा, निजी प्रतिवादी और उसी कैडर में उनके सहकर्मी 2011 के आदेश के अनुसार वेतनमान के हकदार थे, जो कि 1 जनवरी, 2006 से था और वास्तव में 1 दिसंबर, 2008 से था।

इसने यह भी कहा कि प्रतिवादियों को 1 दिसंबर, 2008 से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली नहीं की जाएगी।

अदालत ने वेतन या पेंशन के बकाया का भुगतान चार महीने के भीतर 7% प्रति वर्ष ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया। सेवानिवृत्त हो चुके लोगों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को तदनुसार पुनर्निर्धारित किया जाना था, जिसमें बकाया का भुगतान चार महीने के भीतर 7% प्रति वर्ष ब्याज के साथ किया जाना था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 2011 का आदेश केवल राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लागू होता है, तथा अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकार के रूप में इसके लाभों का दावा नहीं कर सकते।

केस - उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम वीरेंद्र बहादुर कठेरिया एवं अन्य।

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