साल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के 5 चर्चित और ऐतिहासिक फैसले

Update: 2025-01-02 05:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कई उल्लेखनीय निर्णय सुनाए (2024 के 100 महत्वपूर्ण फैसले यहां पढ़ें)। उक्त स्टोरी में से यहां चर्चित पांच निर्णयों का चयन किया गया है, जिनका प्रभाव कानून के शासन को मजबूत करने, न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बढ़ाने और सामाजिक और राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सकारात्मक बदलाव लाने का है।

1. बिलकिस बानो मामले में आरोपियों की सजा माफी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 जनवरी) को गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो सहित कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों की सजा में छूट रद्द कर दी। इन दोषियों को अगस्त 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया गया, जिससे व्यापक विवाद खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संवैधानिक चुनौतियां पैदा हुईं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने अगस्त में शुरू हुई 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके अलावा, अदालत ने गुजरात और केंद्र सरकार को उनके पास उपलब्ध मूल रिकॉर्ड जमा करने का भी निर्देश दिया।

केस- बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 491/ 2022

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2. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक करार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी) को चुनावी बांड मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया। उक्त फैसले में कहा गया कि गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। तदनुसार, इस योजना को असंवैधानिक करार दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संविधान पीठ ने नवंबर में फैसला सुरक्षित रखने से पहले, तीन दिनों की अवधि में विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई की।

केस टाइटल- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। | 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 880

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3. बिना अनुमति 'बुलडोजर कार्रवाई' पर रोक

"बुलडोजर कार्रवाई" के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय की।

केस टाइटल: जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम | रिट याचिका (सिविल) नंबर 295/2022 (और संबंधित मामले)

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4. जेल रजिस्टर में जाति का कॉलम हटाया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज किया, जिनके अनुसार जेलों में उनकी जाति के आधार पर काम दिए जाते थे। कोर्ट ने कहा कि वंचित जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम देना जातिगत भेदभाव और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।

कोर्ट ने यूपी जेल मैनुअल के उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि साधारण कारावास में जाने वाले व्यक्ति को तब तक नीच काम नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी जाति ऐसे काम करने के लिए इस्तेमाल न की गई हो।

केस टाइटल: सुकन्या शांता बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1404/2023

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5. पूजा स्थलों पर नए मुकदमों और लंबित मामलों में सर्वेक्षण पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि) में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेशों सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ ने आदेश पारित किया कि "जैसा कि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि हालांकि मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। हम यह भी निर्देश देते हैं कि लंबित मुकदमों में, अदालतें सर्वेक्षण के आदेशों सहित कोई प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी।

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