सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Update: 2025-06-22 06:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 जून, 2025 से 20 जून, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

UP Gangsters Act जैसे कठोर दंडात्मक कानूनों का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर्स एक्ट (UP Gangsters Act) जैसे कठोर असाधारण कानूनों के नियमित इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे कानूनों को उत्पीड़न के साधन के रूप में काम किए बिना प्रासंगिक विचारों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, “व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जब यूपी गैंगस्टर्स एक्ट जैसे कठोर प्रावधानों वाले असाधारण कानून का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य को दी गई शक्ति का इस्तेमाल उत्पीड़न या धमकी के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब राजनीतिक मंशा काम कर रही हो।”

Case Title: LAL MOHD. & ANR. VERSUS STATE OF U.P. & ORS.

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सिर्फ सांप्रदायिक झड़प में शामिल होना यूपी गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए काफी नहीं, आदतन अपराधी होने के सबूत जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (Gangsters Act) जैसे कठोर राज्य कानून केवल असामाजिक गतिविधि की एक घटना में शामिल होने के लिए व्यक्तियों पर लागू नहीं किए जा सकते, जब तक कि पूर्व या चल रहे समन्वित आपराधिक आचरण को दर्शाने वाले साक्ष्य न हों।

अदालत ने कहा, "केवल कई आरोपियों को सूचीबद्ध करना, उनकी संगठनात्मक भूमिका, कमांड संरचना या पूर्व या निरंतर समन्वित आपराधिक गतिविधियों के सबूतों को प्रदर्शित किए बिना गिरोह की सदस्यता स्थापित करने के लिए कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।"

Case Title: LAL MOHD. & ANR. VERSUS STATE OF U.P. & ORS.

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अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' मानी जाने वाली संस्था में कार्यरत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो एक पंजीकृत सोसायटी में काम करता है जो अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक "राज्य" है, उसे सरकारी सेवक नहीं ठहराया जा सकता है।

जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकारी पद से याचिकाकर्ता को 'जूनियर वीवर' के रूप में खारिज करने को बरकरार रखा गया था।

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सेल एग्रीमेंट हस्तांतरण नहीं, विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद के बिना संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद की अनुपस्थिति में सेल एग्रीमेंट पर स्वामित्व या संपत्ति पर अधिकार का दावा करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा, "विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद की अनुपस्थिति में सेल एग्रीमेंट पर स्वामित्व का दावा करने या संपत्ति में किसी हस्तांतरणीय हित का दावा करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।"

Case Title: VINOD INFRA DEVELOPERS LTD. VERSUS MAHAVEER LUNIA & ORS.

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केवल फरार होना दोष का सबूत नहीं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक आचरण है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध करने के बाद केवल फरार होना अपने आप में दोष साबित नहीं करता, लेकिन यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक तथ्य है, क्योंकि यह आरोपी के आचरण को दर्शाता है और दोषी मानसिकता का संकेत दे सकता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह देखते हुए अपीलकर्ता की हत्या के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी कि घटनास्थल से फरार होने से कुछ समय पहले उसे मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। इस फरारी को स्पष्ट करने में उसकी विफलता साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक तथ्य है, जिसकी पुष्टि अन्य सहायक साक्ष्यों से होती है।

Case Title: CHETAN VERSUS THE STATE OF KARNATAKA

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रेस जुडिकाटा सिद्धांत एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत न केवल कार्यवाही के विभिन्न सेटों पर लागू होता है, बल्कि एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन खंडपीठ ने इस प्रकार केरल हाईकोर्ट के निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसने अपीलकर्ता के आदेश I नियम 10 सीपीसी आवेदन को कार्यवाही के बाद के चरण में कानूनी उत्तराधिकारी को अभियोगी बनाने पर आपत्ति जताते हुए खारिज कर दिया, जबकि उसे कार्यवाही के पहले चरण में अभियोगी बनाने पर आपत्ति जताने का अवसर मिला था।

Case Title: SULTHAN SAID IBRAHIM VERSUS PRAKASAN & ORS.

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जांच के बाद जोड़ा गया कानूनी उत्तराधिकारी बाद में नहीं हटाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि जबकि CPC के Order I Rule 10 के तहत पार्टियों को जोड़ने या हटाने की शक्ति का प्रयोग कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है, यह एक पार्टी को बाद के चरण में कानूनी उत्तराधिकारी के अभियोग पर आपत्तियां उठाने का अधिकार नहीं देता है यदि पैरी के पास Order XXII Rule 4 के चरण में आपत्तियां उठाने का पर्याप्त अवसर था। न्यायालय ने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायिक निर्णय का सिद्धांत आदेश I CPC के Rule 10 के तहत अभियोग कार्यवाही पर लागू होता है।

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