सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 मार्च, 2025 से 28 मार्च, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 महीनों में महानगरों में हुई मैनुअल सीवर क्लीनर्स की मौतों के लिए 4 सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया
मैला ढोने और सीवर की सफाई पर प्रतिबंध लगाने के बारे में असंतोषजनक हलफनामों पर प्रमुख शहरों (दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु) के अधिकारियों को तलब करने के अपने पिछले आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 मार्च) को कहा कि नए हलफनामों को अनुपालन की झूठी धारणा बनाने के लिए चतुराई से लिखा गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में उचित हलफनामा दाखिल न करने पर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही की जाएगी।
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लंबी देरी के बाद घर खरीदार को जबरन फ्लैट का कब्जा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, रिफंड का हकदार : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि घर खरीदारों को अनुचित देरी के बाद जबरन संपत्ति का कब्जा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यूनिट का कब्जा नहीं दिया जाता, तो वे धनवापसी के हकदार हैं। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जो एक घर खरीदार के धनवापसी के अधिकार से संबंधित था, जब डेवलपर उचित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहता है।
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KWA Service | असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने के बाद पदोन्नति के लिए डिग्री या डिप्लोमा कोटा चुनने का अधिकार खुला रहता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केरल जल प्राधिकरण (KWA) के 'सीधे भर्ती' और 'पदोन्नत' असिस्टेंट इंजीनियर के बीच सीनियरिटी विवाद पर केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि केरल लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (अधीनस्थ सेवा नियम) और केरल लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सेवा विशेष नियम, 1960 (विशेष नियम) पूरी तरह से अलग-अलग कैडर को नियंत्रित करते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि विशेष नियमों का नियम 4(बी) असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के बाद ही लागू होता हैय़ इसे निम्न पदोन्नति के लिए लागू नहीं किया जा सकता।
केस टाइटल | सजीथाभाई एवं अन्य बनाम केरल जल प्राधिकरण एवं अन्य।
अनुरोध पर स्थानांतरित सरकारी कर्मचारी नए पद पर मौजूदा वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि किसी सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर किए गए स्थानांतरण को जनहित में स्थानांतरण नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि कोई कर्मचारी अपने पिछले पद के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अनुरोध-आधारित स्थानांतरण पर वरिष्ठता फिर से स्थापित हो जाती है।
कोर्ट ने कहा, “यदि किसी विशेष पद पर आसीन किसी सरकारी कर्मचारी का जनहित में स्थानांतरण किया जाता है, तो वह स्थानांतरित पद पर वरिष्ठता सहित अपनी मौजूदा स्थिति को अपने साथ रखता है। हालांकि, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है, तो ऐसे स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानांतरित स्थान पर अन्य कर्मचारियों के दावों और स्थिति के अधीन स्थानांतरित पद पर समायोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि स्थानांतरण में किसी भी सार्वजनिक हित के बिना उनके हितों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के विशिष्ट प्रावधान के अधीन, ऐसे स्थानांतरित व्यक्तियों को आम तौर पर नए कैडर या विभाग में श्रेणी में सबसे कनिष्ठ कर्मचारी से नीचे रखा जाता है।”
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शराब पीने की आदत छुपाना शराब से हुई समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा दावा खारिज करने को उचित ठहराता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अगर पॉलिसीधारक ने पॉलिसी खरीदते समय शराब पीने की आदत को छुपाया है तो बीमाकर्ता शराब पीने से संबंधित स्वास्थ्य दावों को खारिज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) के उस फैसले को मंजूरी दे दी है जिसमें उसने "जीवन आरोग्य" योजना के तहत पॉलिसीधारक के अस्पताल में भर्ती होने के दावे को खारिज कर दिया था क्योंकि उसने शराब पीने की अपनी आदत के बारे में गलत जानकारी दी थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश के खिलाफ LIC द्वारा दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिसने दावेदार को ₹5,21,650 और लागत का भुगतान करने के राज्य और जिला मंचों के फैसले को बरकरार रखा था।
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सभी जिला बार एसोसिएशनों में कोषाध्यक्ष और 30 फीसदी EC/काउंसिल पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को कर्नाटक राज्य के सभी जिला बार संघों में कोषाध्यक्ष का पद तथा कार्यकारी समिति/शासी परिषद के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित कर दिए। जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया, जब यह प्रार्थना की गई कि अधिवक्ता संघ बेंगलुरु के मामले में महिला वकीलों के लिए पद आरक्षित करने के आदेश को राज्य के सभी जिला बार संघों तक बढ़ाया जाए।
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एग्रीमेंट में मध्यस्थता का प्रावधान होने पर भी शिकायतकर्ता उपभोक्ता फोरम जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी एग्रीमेंट में शामिल मध्यस्थता खंड उपभोक्ता के उपभोक्ता फोरम में विवाद निपटाने के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी समझौते में मध्यस्थता का प्रावधान है, उपभोक्ता को विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को यह विशेष अधिकार है कि वह तय करे कि वह मध्यस्थता प्रक्रिया अपनाना चाहता है या उपभोक्ता फोरम का रुख करेगा।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें विवादित त्रिपक्षीय एग्रीमेंट में मध्यस्थता खंड शामिल था।
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केवल निर्धारित योग्यता से अधिक डिग्री होने पर ही उम्मीदवारों को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को केवल इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी विशेष पद के लिए कम योग्यता की आवश्यकता है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता, जो माइक्रोबायोलॉजी, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर हैं और जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उनकी योग्यता विज्ञापन में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करती थी।
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शिकायतकर्ता ने पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया तो मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी शिकायतकर्ता को CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने और संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से निर्देश मांगने से पहले उन्हें पहले CrPC की धारा 154(1) और 154(3) के तहत उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। CrPC की धारा 154(1) के तहत किसी व्यक्ति को अपराध की सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देनी चाहिए, जिसे इसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा, इसे सूचना देने वाले को वापस पढ़ना होगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे।
केस टाइटल- रंजीत सिंह बाथ और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य।