Section 311 CrPC | कोर्ट अहम गवाह को बुला सकता है, भले ही प्रॉसिक्यूशन न बुलाए: राजस्थान हाईकोर्ट

Update: 2026-04-18 08:07 GMT

CrPC की धारा 311 के तहत दायर अर्जी मंज़ूर करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि प्रॉसिक्यूशन ने किसी अहम गवाह का ज़िक्र नहीं किया, यह आरोपी को ऐसे गवाह को बुलाने का मौका देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता, जब उसका बयान केस में सही फ़ैसले के लिए ज़रूरी और प्रासंगिक लगे।

जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ज़िला कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसने याचिकाकर्ता-आरोपी की CrPC की धारा 311 के तहत दायर अर्जी खारिज की थी। इस अर्जी में उस डॉक्टर को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग की गई, जिसने केस में चोटों की रिपोर्ट तैयार की थी।

“इसलिए ट्रायल कोर्ट ने जो तर्क दिया कि यह तय करना पूरी तरह से प्रॉसिक्यूशन का अधिकार है कि किन गवाहों की जांच की जानी है, वह CrPC की धारा 311 के असली दायरे और मकसद को नज़रअंदाज़ करता है। यह धारा कोर्ट को खुद यह अधिकार देती है कि अगर किसी गवाह का बयान केस के सही फ़ैसले के लिए ज़रूरी लगे, तो वह उसे बुला सकती है।”

याचिकाकर्ता पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप है। उसकी तरफ़ से यह दलील दी गई कि डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की मौत किसी हमले की वजह से नहीं, बल्कि स्ट्रोक की वजह से हुई। हालांकि, संबंधित डॉक्टर, जिसने पीड़ित की मेडिकल जांच की थी और चोटों की रिपोर्ट तैयार की, उसे प्रॉसिक्यूशन ने गवाह के तौर पर नहीं बुलाया।

इसलिए याचिकाकर्ता ने CrPC की धारा 311 के तहत अर्जी दायर की, जिसे ज़िला कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज किया कि गवाहों को तय करने का अधिकार प्रॉसिक्यूशन का है। इस तरह उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 311 कोर्ट को यह व्यापक अधिकार देती है कि वह किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर बुला सकती है, या किसी गवाह को दोबारा बुलाकर उसकी दोबारा जांच कर सकती है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस धारा का दूसरा हिस्सा कोर्ट के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह ऐसे गवाह को ज़रूर बुलाए, जिसे केस के सही फ़ैसले के लिए ज़रूरी माना गया हो।

इस बात पर हैरानी जताते हुए कि चोट की रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर को अभियोजन पक्ष ने गवाही के लिए नहीं बुलाया, कोर्ट ने यह फैसला दिया:

“आरोपी-याचिकाकर्ताओं ने मृतक के शरीर पर लगी कथित चोटों पर साफ तौर पर आपत्ति जताई और उनका तर्क है कि रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि बताई गई चोटें ही मौत का कारण थीं... चोटों का कारण और उनकी प्रकृति मुकदमे का एक अहम पहलू है। मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर की जांच निस्संदेह इसलिए ज़रूरी है ताकि कोर्ट को सबूतों को सही नज़रिए से समझने और मामले में एक सही फैसले पर पहुंचने में मदद मिल सके।”

यह फैसला दिया गया कि सिर्फ इसलिए कि अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर को गवाह के तौर पर पेश नहीं किया, याचिकाकर्ता को ऐसा मौका देने से मना करने का यह कोई आधार नहीं हो सकता।

तदनुसार, याचिका स्वीकार कर ली गई और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह संबंधित डॉक्टर को गवाह के तौर पर तलब करे।

Title: Narayan Lal Rebari & Anr. v State of Rajasthan

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