2018 में मां द्वारा भारत लाया गया नाबालिग बेटा अमेरिकी नागरिक, भारत में अवैध प्रवासी: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने नाबालिग बच्चे के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की, जो अमेरिका में पैदा हुआ था। पहले वहीं रहता था, उसे उसकी मां 2018 में भारत लेकर आई और वह अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटा। फैसला सुनाया कि बच्चे को भारत में अवैध प्रवासी माना जाएगा।
जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने आगे कहा कि न्यायालयों के शिष्टाचार के सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित अंतिम हिरासत आदेश के आलोक में भारत में फैमिलीक कोर्ट को बच्चे की मां द्वारा दायर अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।
नाबालिग बच्चे के कल्याण के सवाल पर न्यायालय ने कहा:
“अवैध प्रवासी होने के कारण बच्चा...भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत कई संवैधानिक अधिकारों का हकदार नहीं है। उसे हमेशा अवैध प्रवासी माना जाएगा। उसे दूसरे दर्जे का नागरिक भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड भी नहीं है। इस प्रकार, बच्चे का कल्याण उसके जन्म स्थान यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटने में है, जहां उसे सभी अधिकार उपलब्ध होंगे।”
बच्चे की स्थिति पर न्यायालय ने पाया कि बच्चा अमेरिकी नागरिक है और माता की याचिका पर जयपुर के फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश से बहुत पहले सक्षम अमेरिकी न्यायालय (पिता द्वारा याचिका दायर करने के बाद दिया गया) से अंतिम हिरासत आदेश है।
अदालत ने रेखांकित किया,
"हमारा यह मानना है कि याचिकाकर्ता को अपने बच्चे की कस्टडी पाने का अधिकार है। बच्चे का कल्याण याचिकाकर्ता के हाथ में है। भारत में कॉर्पस को अवैध प्रवासी माना जाएगा और उसे अधिकारियों की इच्छा के अनुसार कभी भी निर्वासित किया जा सकता है। उसे भारत के नागरिक का दर्जा नहीं होगा और भारत में उसके रहने पर कई शर्तें होंगी।"
निष्कर्ष
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि परिवार न्यायालय के समक्ष बच्चे की मां द्वारा प्रकट नहीं की गई जानकारी के आलोक में यह कहा जा सकता है कि वह याचिका दायर करते समय "स्वच्छ हाथों" से फैमिली कोर्ट नहीं गई थी।
इसके अलावा, अदालत ने संरक्षक और वार्ड अधिनियम की धारा 9 का अवलोकन किया, जिसमें प्रावधान है कि यदि नाबालिग की संरक्षकता के संबंध में आवेदन किया गया, तो इसे उस स्थान के जिला न्यायालय में किया जाना चाहिए, जहां नाबालिग "सामान्य रूप से रहता है"।
इसने रूचि माजू बनाम संजीव माजू मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि मजबूरी में अस्थायी निवासी चाहे कितने भी लंबे समय तक क्यों न हो, उसे "सामान्य रूप से निवास करने वाला" स्थान नहीं कहा जा सकता।
इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा:
"अमेरिकी नागरिक, जिसे 04.03.2019 को समाप्त होने वाले वीज़ा पर भारत लाया गया, उसे जयपुर का सामान्य रूप से निवासी नहीं कहा जा सकता। 'सामान्य रूप से निवास करना' शब्द अस्थायी निवास से कहीं अधिक कुछ दर्शाता है। यद्यपि ऐसे अस्थायी निवास की अवधि काफी हो सकती है, लेकिन वह स्थान जहां नाबालिग सामान्यतः निवास करता है और जहां उससे विशेष परिस्थितियों में निवास करने की अपेक्षा की जाती है, वह स्थान नाबालिग के सामान्यतः निवास करने के स्थान को दर्शाता हुआ माना जा सकता है। हमारा विचार है कि 'सामान्यतः निवास करता है' शब्द समान नहीं हैं। इनका अर्थ "आवेदन के समय निवास" के समान नहीं है। विधायिका ने 'सामान्यतः निवास करता है' शब्दों का प्रयोग संभवतः उस शरारत से बचने के लिए किया है, जैसे नाबालिग को गुप्त रूप से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। उसे उस स्थान पर मजबूरी में रखा जा सकता है। फिर नाबालिग की अभिरक्षा के लिए आवेदन दायर किया जाता है।"
इसमें कहा गया कि एक बच्चा जो अमेरिकी नागरिक है और जो भारतीय दूतावास द्वारा जारी वीजा पर सीमित अवधि के लिए आया है, उसे जयपुर का सामान्यतः निवासी नहीं कहा जा सकता।
इसलिए न्यायालय ने माना कि फैमिली कोर्ट को अधिनियम की धारा 9 के साथ-साथ इस तथ्य के प्रकाश में कि बच्चा अमेरिकी नागरिक है, बच्चे की मां द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।
इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित आदेश फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश से पहले पारित किया गया। इसे बाद में भी रखा गया। चूंकि बच्चा अमेरिकी नागरिक है, इसलिए अमेरिकी न्यायालय हिरासत आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। इसलिए फैमिली कोर्ट को अमेरिकी न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के बजाय न्यायालयों के शिष्टाचार के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए।
“फैमिली कोर्ट, जिसके पास आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, उसने अमेरिकी न्यायालय के निर्णय की अनदेखी की, जो सक्षम न्यायालय था, इस आधार पर कि आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। हमारा विचार है कि अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित आदेश का फैमिली कोर्ट द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए।”
अंत में न्यायालय ने बच्चे के कल्याण के तर्क को संबोधित किया और माना कि चूंकि बच्चा भारत में रह रहा है, इसलिए वह अवैध प्रवासी है, जिसे नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती। परिणामस्वरूप, वह भारत में कई संवैधानिक अधिकारों का हकदार नहीं होगा। इसलिए बच्चे का कल्याण अमेरिका लौटने के पक्ष में है।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बच्चे की कस्टडी देने का अधिकार देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया।
इसके बाद न्यायालय ने कहा कि मां के पास दो विकल्प हैं- या तो वह बच्चे के साथ अमेरिका लौट जाए और अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित अंतिम कस्टडी आदेश का अनुपालन करे। यदि वह याचिकाकर्ता की लागत और खर्च पर अमेरिका में रहना चाहती है।
न्यायालय ने कहा कि मां के पास दूसरा विकल्प यह है कि यदि वह अमेरिका जाने को तैयार नहीं है तो उसे बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता के माता-पिता को सौंप देनी चाहिए, जिससे उसे अमेरिका ले जाया जा सके।
न्यायालय ने कहा कि यदि मां दूसरा विकल्प चुनती है तो याचिकाकर्ता पिता मां को बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त समय पर बच्चे को कॉल/वीडियो कॉल करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, जब भी याचिकाकर्ता बच्चे के साथ भारत आएगा तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि मां बच्चे तक पहुंच सके। भारत आने की योजना बनाने से पहले, वह मां को अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करेगा।
केस टाइटल: X बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।